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हत्या मामले में प्रेमी युगल को आजीवन कारावास

Writer D by Writer D
26/10/2023
in उत्तर प्रदेश, कौशांबी, क्राइम
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Life Imprisonment

life imprisonment

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कौशांबी। उत्तर प्रदेश में कौशांबी जिले की एक अदालत ने प्रेम प्रसंग के चलते 24 वर्ष पूर्व एक व्यक्ति की हत्या (Murder) के मामले में आज प्रेमी युगल को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा के साथ अर्थ दंड की सजा सुनाई । अभियोजन पक्ष के अनुसार सैनी थाना क्षेत्र के मडिया में गांव की रामादेवी पत्नी मेवा लाल का गांव के ही मैकूलाल पाल से प्रेम संबंध था जिसमें मेवालाल रोड़ा बना हुआ था ।

मेवालाल को रास्ते से हटाने के लिए उसकी पत्नी रामादेवी अपने प्रेमी मैकू लाल पाल के साथ योजना बनायी। दोनों मिलकर मेवा लाल की हत्या करने के बाद शव बोरे में भरकर गांव के बाहर तालाब के किनारे फेंक दिया।

सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस बोरा खुलवाया जिसमें भरा गया शव बाहर निकल गया जिसकी शिनाख्त मेवा लाल के रूप में हुई। 13 नवंबर 1999 को मृतक के पिता श्रीनाथ द्वारा सैनी थाने में मृतक की पत्नी रामादेवी और उसके प्रेमी मैकू लाल के विरुद्ध हत्या की रिपोर्ट दर्ज कराई गई ।

विवेचना उपरांत पुलिस द्वारा दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध आरोप पत्र अदालत में प्रस्तुत किया गया जिसकी सुनवाई अपर जिला जज 7 की अदालत में शुरू हुई उभय पक्ष के तर्कों को सुनने एवं पत्रावली में उपलब्ध साक्ष्यों को जांचने के उपरांत अदालत ने अभियुक्त रामादेवी और मैकू लाल को हत्या का दोषी पाया जिस पर आज जज शरीन जैदी ने दोनों आरोपियों को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) सजा के साथ 65000 अर्थ दंड की सजा सुनाई है।

Tags: crime newsKaushambi Newsup news
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