• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से बलात्कार के दोषी को 10 वर्ष की कैद

Writer D by Writer D
26/10/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, जौनपुर
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

जौनपुर। जिले के अपर सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) काशी प्रसाद सिंह यादव की अदालत ने गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र में आठ साल पहले शौच के लिए अरहर के खेत में गई नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोपी युवक को दोषी पाये जाने 10 वर्ष के कारावास (Imprisonment) व 15 हजार रुपए अर्थदंड से दंडित किया।

अभियोजन के अनुसार जिले में गौराबादशाहपुर थाना क्षेत्र की निवासी वादिनी ने मुकदमा पंजीकृत करवाया था कि वह 16 वर्ष की है और कक्षा 9 में पढ़ती है। 26 फरवरी 2015 को दिन में वह घर से कुछ दूर अरहर के खेत में शौच के लिए गई थी। उसी समय गांव का सलमान कुरैशी व उसके दो अन्य साथी खेत में घुस गए और जबरदस्ती पकड़कर अरहर के खेत में उसके साथ बलात्कार किए। जिससे वह बेहोश हो गई।

शाम चार बजे करीब कराहने की आवाज सुनकर बगल के खेत की औरत उसकी मां को बुलाकर लाई तब उसे जौनपुर सदर अस्पताल ले जाया गया, किन्तु डॉक्टर ने स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बीएचयू रेफर कर दिया, लेकिन गरीबी की वजह से उसे बीएचयू नहीं ले जाया गया और जौनपुर में ही एक निजी चिकित्सालय में इलाज कराया गया। आराम होने पर पीड़िता ने 3 मार्च 2015 को मुकदमा दर्ज करवाया।

पुलिस ने विवेचना करके तीन आरोपियों के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया। जिसमें एक आरोपी नाबालिग था, जिसका मामला जुवेनाइल कोर्ट भेज दिया गया।

सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता राजेश कुमार उपाध्याय के द्वारा परीक्षित कराए गए गवाहों के बयान एवं पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के परिशीलन के पश्चात अदालत ने आरोपी सलमान को दुष्कर्म के आरोप में दोषसिद्ध पाते हुए 10 वर्ष के कारावास व 15 हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया, जबकि दूसरे आरोपी आशिक को साक्ष्य के अभाव में दोष मुक्त कर दिया।

Tags: crime newsJaunpur newsup news
Previous Post

हत्या मामले में प्रेमी युगल को आजीवन कारावास

Next Post

पांच वर्षीय अज्ञात बालिका का शव बरामद

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

योगी सरकार की चार सदस्यीय टीम परखेगी आयुष्मान अस्पताल की सुविधाओं की हकीकत

25/09/2026
Main Slider

नहीं रहे रामगोविंद चौधरी, SGPGI में ली अंतिम सांस; सपा में शोक की लहर

25/09/2026
उत्तर प्रदेश

कौशल से कारोबार और नवाचार तक, UPITS में दिखा युवाओं के हुनर का नया चेहरा

25/09/2026
उत्तर प्रदेश

फिरोजाबाद में गूंजी युवाओं की आवाज़, ‘युवा नीति संवाद’ में 800 से अधिक युवाओं ने की सशक्त भागीदारी

25/09/2026
उत्तर प्रदेश

क्षति का आकलन कर प्रभावित परिवारों को 24 घंटे के भीतर हर संभव सहायता कराएं उपलब्ध: मुख्यमंत्री

25/09/2026
Next Post
The entire family was found dead

पांच वर्षीय अज्ञात बालिका का शव बरामद

यह भी पढ़ें

Siddharth Shukla

सिद्धार्थ शुक्ला का आज जन्मदिन, जानिए मॉडलिंग से टीवी तक का सफर

12/12/2021
CM Dhami

उत्तराखंड के मुख्यमंत्री धामी पहुंचे कोटा

20/09/2023
Independence Day

स्वतंत्रता दिवस पर इन टिप्स से तैयार करें स्पीच, तालियों की गड़गड़ाहट से गूंज जाएगा स्कूल

13/08/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version