• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नाबालिग से छेड़छाड़ के आरोपी को उम्रकैद

Writer D by Writer D
02/03/2024
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक अदालत ने नाबालिग से छेड़छाड़ करने पर एक अभियुक्त को 32 हजार जुर्माना अदा करने के साथ साथ आजीवन कारावास (Life Imprisonment) भोगने का आदेश दिया है ।

अभियोजन पक्ष के अनुसार पीड़िता के पिता ने थाना जमुनापार में तहरीर देकर आरोप लगाया गया था कि 23 मई 2023 को उसकी 16 वर्षीय बेटी अपने घर के बाहर खड़ी थी किसनी ने पीड़िता के साथ छेड़छाड़़ एवं बदतमीजी की थी। शोर मचाने पर उसके साथ आए कृष्णा और नेहना ने उसे वीडियो बनाकर नेट में डालने की धमकी दी थी। तहरीर में आरोप है कि जब पीड़िता का पिता आरोपियों के घर शिकायत करने गया तो उसे तीनो लोगों ने जान से मारने की धमकी दी ।

पीड़िता के पिता की तहरीर पर थाना जमुनापार में 26 मई 2023 को धारा 354/506 आईपीसी एव 7/8 पाक्सो ऐक्ट में मुकदमा पंजीकृत किया गया । इस मामले में कृष्णा और सनी के नाबालिग होने के कारण उनका मामला जुवेनाइल कोर्ट में चल रहा है।
स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने अभियुक्त को निर्दोष साबित करने की कोशिश की मगर उन्होंने कहा कि अभियुक्त ने जघन्य अपराध किया है इसलिए उसे सख्त सजा दी जानी चाहिए।

स्पेशल डीजीसी पाॅक्सो कोर्ट के अनुसार विशेष न्यायाधीश पाॅक्सो ऐक्ट राम किशोर ने गुरूवार को दिए अपने आदेश में बचाव पक्ष की दलीलों को दर किनार करते हुए अभियुक्त नेहना उर्फ लोकेश को धारा 506 आईपीसी के अन्तर्गत दो वर्ष का कारावास एवं दो हजार रूपए के अर्थ दण्ड तथा पाॅक्सों अधिनियम 2012 की धारा-6 के अन्तर्गत आजीवन कारावास ( शेष प्राकृत जीवनकाल के लिए) एवं 30 हजार रूपए के अर्थदण्ड से दण्डित करने का आदेश दिया है।

अर्थदण्ड न देने पर अभियुक्त को अतिरिक्त कारावास (Life Imprisonment) भोगना पड़ेगा।सभी सजाएं साथ साथ चलेंगी तथा जेल में बिताई गई अवधि इस सजा में समायोजित की जाएगी।

Tags: crime newsmathura newsup news
Previous Post

रिश्वत लेते बीईओ रंगे हाथ गिरफ्तार

Next Post

मालदीव में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

Writer D

Writer D

Related Posts

AK Sharma
Main Slider

छठ महापर्व पर एके शर्मा ने सूर्य को अर्घ्य किया अर्पित, व्यवस्थाओं का लिया जायजा

28/10/2025
Transfer
Main Slider

योगी सरकार ने किया 46 IAS अधिकारियों का तबादला, 10 जिलों के डीएम व ​कमिश्नर बदले, देखें लिस्ट

28/10/2025
Ganga Mahotsav
उत्तर प्रदेश

काशी गंगा महोत्सव में भजनों से भक्ति रस की सरिता बहाएंगे हंसराज रघुवंशी

28/10/2025
CM Yogi
Main Slider

गुरु परंपरा ने भारत को दिया त्याग और बलिदान का संदेश: सीएम योगी

28/10/2025
Acid Attack
क्राइम

दिल्ली एसिड अटैक केस में बड़ा खुलासा: पीड़िता के पिता ने ही रची थी साजिश!

28/10/2025
Next Post
Arrested

मालदीव में नौकरी के नाम पर लाखों की ठगी करने वाला गिरफ्तार

यह भी पढ़ें

Brijesh Singh

14 साल बाद जेल से निकले बाहुबली बृजेश सिंह, कड़ी सुरक्षा के बीच घर रवाना

04/08/2022
अखिलेश यादव Akhilesh Yadav

योगी सरकार किसानों को डराने के लिए गांवों में भेज रही है पुलिस: अखिलेश यादव

29/12/2020
CS Upadhyay

चंद्रशेखर 20 सालों से कर रहे हिंदी से न्याय की मांग, देश-विदेश से हासिल हो रहा है जन समर्थन

27/09/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version