• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

यूपी विधानसभा में लव जिहाद बिल पास, जबरन धर्मांतरण पर हो सकती है उम्रकैद

Writer D by Writer D
30/07/2024
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
Vision Document 2047

Vision Document 2047 will be discussed in the assembly session

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। यूपी विधानसभा (UP Vidhan Sabha) में मंगलवार को लव जिहाद बिल (Love Jihad Bill) पास हो गया है। अवैध मतांतरण की बढ़ती घटनाओं पर नकेल कसने के लिए सरकार ने कानून का दायरा और सजा, दोनों को बढ़ा दिया है। इस कानून के तहत किसी महिला को अपने जाल में फंसाकर मतांतरण कराने, उत्पीड़न की घटना, ‘लव जिहाद’ के दोषियों को आजीवन कारावास की सजा होगी।

अभी तक ऐसे मामलों में अधिकतम 10 साल की सजा होती थी और 50 हजार रुपये तक जुर्माना लगाया जाता था। छल-कपट या बलपूर्वक कराए गए मतांतरण के मामलों में अब कानून ज्यादा सख्त हो गया है। मतांतरण के लिए विदेशी फंडिंग पाई जाने की स्थिति में अब सात से 14 साल तक की सजा के साथ ही कम से कम 10 लाख रुपये तक जुर्माना भरना होगा।

‘लव जिहाद रोकथाम’ बिल (Love Jihad Bill) के दायरे में होंगे ये अपराध

उत्तर प्रदेश में लागू किए गए इस बिल (Love Jihad Bill) के तहत कई बातों को गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है। इसके तहत यदि कोई व्यक्ति मतांतरण कराने की मंशा से किसी व्यक्ति को धमकाता है या हमला करता है, तो इसे गंभीर अपराध माना जाएगा। इसके अलावा शादी करने या शादी का झांसा देकर षड्यंत्र करके मतांतरण को भी गंभीर अपराध माना जाएगा। नाबालिग, महिला या किसी व्यक्ति की तस्करी को भी गंभीर अपराध की श्रेणी में रखा गया है।

आजीवन कारावास तक की सजा का किया प्रावधान

ऐसे मामले में आरोपित को कम से कम 20 वर्ष कारावास या आजीवन कारावास तक की सजा का प्रावधान किया गया है। इसके अलावा अर्थ दंड भी लगाया जाएगा, जिसकी राशि पीड़ित के इलाज के खर्च और पुनर्वास के लिए जरूरी धनराशि के आधार पर कोर्ट तय कर सकेगी।

योगी सरकार ने पेश किया अनुपूरक बजट, ऊर्जा विभाग के लिए इतना आवंटन

इस कानून के तहत मतांतरण के मामले में अब कोई भी व्यक्ति भी एफआईआर दर्ज करा सकेगा। पहले मतांतरण से पीड़ित व्यक्ति, उसके स्वजन अथवा करीबी रिश्तेदार ही ऐसे मामलों में एफआईआर दर्ज करा सकते थे। सत्र न्यायालय से नीचे की किसी अदालत में लव जिहाद से जुड़े मामलों की सुनवाई नहीं होगी।

पहले लव जिहाद के कानून में थे ये प्रावधान

– इससे पहले योगी सरकार ने विधानसभा में धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध विधेयक 2021 किया था पारित।
– विधेयक में धर्म परिवर्तन कराने के आरोपित को 10 साल तक की सजा दिए जाने का प्रावधान था।
– इस विधेयक के तहत सिर्फ शादी के लिए किया गया धर्म परिवर्तन घोषित किया गया था अमान्य।
– किसी से झूठ बोलकर, धोखा देकर कराए गए धर्म परिवर्तन को अपराध की श्रेणी में रखा गया था।
– स्वेच्छा से धर्म परिवर्तन के मामले में मजिस्ट्रेट को 2 महीने पहले इसके बारे में देनी होती थी सूचना।
– धोखे से या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर 5 साल तक की जेल के साथ जुर्माना भी लगाया जाता था।

Tags: love jihad billLucknow Newsmonsoon session upUP Assemblyup newsYogi Government
Previous Post

Wayanad Landslide: अबतक 96 लोगों की मौत, 116 घायल; दो दिन के राजकीय शोक की घोषणा

Next Post

अनुपूरक बजट वर्ष 2024-25: 12 हजार 209 करोड़ से प्रदेश के विकास को लगेंगे पंख

Writer D

Writer D

Related Posts

Shani Trayodashi
Main Slider

कुंडली में है शनि की ढैय्या का प्रभाव, तो इन बातों का रखें विशेष ध्यान

24/06/2026
Beetroot Barfi
Main Slider

इस के स्वाद पर हर कोई फिदा, नोट करें ये टेस्टी रेसिपी

24/06/2026
Ice
Main Slider

बर्फ के ये फायदे जानकर चौंक जाएंगे आप

24/06/2026
newborn
Main Slider

इस तरह से करें अपने लाडले की देखभाल

24/06/2026
BSB
उत्तर प्रदेश

छात्रों के हितों को सर्वोच्च प्राथमिकता, बीएसबी से संबद्ध विद्यालयों को मुख्यधारा से जोड़ रही योगी सरकार

23/06/2026
Next Post
Supplementary Budget

अनुपूरक बजट वर्ष 2024-25: 12 हजार 209 करोड़ से प्रदेश के विकास को लगेंगे पंख

यह भी पढ़ें

Pregnant

क्‍यों जरूरी होते हैं ‘Early pregnancy Tests’, एक्‍सपर्ट से जानें

19/12/2021
punishment

दुष्कर्म के आरोपित को 10 साल कैद की सजा

06/04/2022
Ajay Kumar Lallu

रेप, हत्या की वारदातें है योगी सरकार की साल भर की उपलब्धि : लल्लू

01/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version