• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सगे ताऊ-चाचा, बुआ और मामा-मौसी के बच्चों के बीच शादी गैरकानूनी : उच्च न्यायालय

Writer D by Writer D
20/11/2020
in Main Slider, ख़ास खबर, राजनीति, राष्ट्रीय, हरयाणा
0
High Court

High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने कहा है कि सगे चाचा-ताऊ, मामा-बुआ और मौसी के बच्चों  के बीच शादी गैरकानूनी होती है। अदालत ने बृहस्पतिवार को एक याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा कि याचिकाकर्ता अपने पिता के भाई की बेटी से शादी करना चाहता है, जो उसकी रिश्ते की बहन है और ऐसा करना अपने आप में गैरकानूनी है।

न्यायाधीश ने कहा, ‘इस याचिका में दलील दी गयी है कि जब भी लड़की 18 साल की हो जाएगी तो वे शादी करेंगे लेकिन तब भी यह गैरकानूनी है।’  मामले में 21 वर्षीय युवक ने 18 अगस्त को लुधियाना जिले के खन्ना शहर-2 थाने में भारतीय दंड संहिता की धाराओं 363 और 366ए के तहत दर्ज मामले में अग्रिम जमानत का अनुरोध करते हुए पंजाब सरकार के खिलाफ उच्च न्यायालय का रुख किया।

मुंबई में बढ़ा कोविड-19 का कहर , सरकार ने 31 दिसंबर तक स्कूलों में लगाया ताला

राज्य सरकार के वकील ने जमानत अर्जी का विरोध करते हुए दलील दी थी कि लड़की नाबालिग है और उसके माता-पिता ने प्राथमिकी दर्ज कराई थी कि उसके और लड़के के पिता भाई हैं। युवक के वकील ने न्यायमूर्ति अरविंद सिंह सांगवान से कहा कि याचिकाकर्ता ने भी जीवन और स्वतंत्रता के लिए लड़की के साथ आपराधिक रिट याचिका दाखिल की है।

इसके अनुसार, लड़की 17 साल की है और याचिकाकर्ता ने याचिका में दलील दी थी कि दोनों ‘लिव-इन’ रिश्ते में हैं। लड़की ने अपने माता-पिता द्वारा दोनों को परेशान किये जाने की आशंका जताई थी। अदालत ने सात सितंबर को याचिका का निपटारा कर दिया था। राज्य को निर्देश दिया गया था कि यदि युवक और लड़की को किसी तरह के खतरे की आशंका है तो सुरक्षा प्रदान की जाए।

Tags: Hariyana newsHigh Courtillegal marriagelive in relationLive in RelationshipsNational newspunjab hariyana high courtPunjab News
Previous Post

यूपी में अपराधी मचाए हुए हैं तांडव, योगी जनता को बहकाने में व्यस्त: अखिलेश यादव

Next Post

CBSE Exam 2021: नहीं टलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, शेड्यूल होगा जल्द जारी

Writer D

Writer D

Related Posts

De Tan
Main Slider

फेस पैक से पाएं खूबसूरत चेहरा

14/06/2026
Puja Ghar
Main Slider

पूजा घर से बनी रहेगी सकारात्मक ऊर्जा, जानें कैसा हो मंदिर

14/06/2026
Asthma
Main Slider

इन संकेतों को ना करें नजरअंदाज, करते हैं इस बड़ी बीमारी की ओर इशारा

14/06/2026
Horseshoe
Main Slider

घर में लगाएं ये एक चीज, नहीं होगी किसी चीज की कमी

14/06/2026
panchayati raj
उत्तर प्रदेश

पंचायती राज विभाग ने पांच वर्षों में रचा विकास का नया इतिहास

13/06/2026
Next Post
सीबीएसई CBSE

CBSE Exam 2021: नहीं टलेगी 10वीं और 12वीं की परीक्षाएं, शेड्यूल होगा जल्द जारी

यह भी पढ़ें

LPG cylinder

रसोई गैस के दाम ने फिर लगाई आग, अब इतने रुपए में मिलेगा LPG सिलेंडर

17/08/2021
cm yogi

सीएम योगी ने राष्ट्रपति व पीएम के प्रस्तावित कार्यक्रमों के तैयारियों की समीक्षा की

02/06/2022
Twitter's blue bird got a new owner

ट्विटर पर हैकर्स का धावा, 200 मिलियन यूजर्स की ई-मेल आईडी पर सेंध

06/01/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version