• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

CAA रिकवरी नोटिस मामले में मौलाना सैफ को कोर्ट से मिली राहत, सरकार को हलफनामा पेश करने के निर्देश

Writer D by Writer D
04/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, लखनऊ
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने मौलाना सैफ अब्बास नकवी के खिलाफ रिकवरी नोटिस के मामले में किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी है। दरअसल जिला प्रशासन ने मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ 67 लाख रुपये की रिकवरी की नोटिस जारी की थी।

ये रिकवरी नोटिस सीएए, एनआरसी के प्रदर्शन  में प्रापर्टी डैमेज पर जारी हुआ था। 3 मार्च और 16 जून के प्रशासन के रिकवरी आदेश को मौलाना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी है। कोर्ट ने सरकार को 4 हफ्ते में जवाबी हलफनामा दाखिल करने का निर्देश दिया है। साथ ही कार्रवाई पर अंतरिम रोक लगा दी है।

एलिसा फराह ने व्हाइट हाउस के संचार निदेशक पद से इस्तीफा दिया

कोर्ट ने इस मामले को इसी प्रकार के अन्य मामलों के साथ जनवरी में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है। यह आदेश जस्टिस आलोक सिंह व जस्टिस के एस पवार की खंडपीठ ने मौलाना की तरफ से दाखिल रिट याचिका पर दिया है।

दरअसल याचिका में मौलाना सैफ अब्बास की तरफ से कहा गया था कि रिकवरी आदेश बिना अधिकार के पारित किया गया है। यह भी कहा गया कि इसी प्रकार के अन्य मामलों में याची को अंतरिम राहत दी गई थी, ऐसे में उन्हें भी अंतरिम राहत प्रदान की जाए।

शिया वक्फ बोर्ड के पूर्व चेयरमैन वसीम रिजवी पर कसा शिकंजा, पुराने मुकदमों को खंगाल रही है CBI

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने मौलाना सैफ अब्बास के खिलाफ किसी भी उत्पीड़नात्मक कार्रवाई पर रोक लगा दी, साथ ही प्रदेश सरकार से इस संबंध में जवाबी हलफनामा तलब कर लिया है। सरकार को 4 हफ्ते का समय दिया गया है।

Tags: 24ghante online.comallahabad highcourtCAAcaa recovery noticeCAA-NRC protesters declared rewardcrime newslatest UP newsLatest Uttar Pradesh News in Hindilucknow crime newsLucknow NewsLucknow News in Hindimaulana saif abbas naqviNRCUP government
Previous Post

एलिसा फराह ने व्हाइट हाउस के संचार निदेशक पद से इस्तीफा दिया

Next Post

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख के करीब, 90 लाख मरीज रोगमुक्त

Writer D

Writer D

Related Posts

Lipstick
Main Slider

एक्सपायर्ड लिपस्टिक को फेंके नहीं, ऐसे करें रियूज

28/01/2026
lips
Main Slider

काले होंठों को भी मिलेगा गुलाबी निखार, ट्राई करें ये टिप्स

28/01/2026
road safety
उत्तर प्रदेश

यातायात के ‘रक्षक’ बनेंगे युवा, परिवहन विभाग ने स्काउट्स और एनसीसी कैडेट्स को सिखाए सड़क सुरक्षा के गुर

27/01/2026
Republic Day
उत्तर प्रदेश

1.32 लाख विद्यालयों में फहरा तिरंगा, 375 शिक्षा रथों से जन-जन तक पहुंचा शिक्षा का संदेश

27/01/2026
Food Safety
उत्तर प्रदेश

श्रद्धालुओं की सहूलियत सीएम योगी की सर्वोच्च प्राथमिकता

27/01/2026
Next Post

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 96 लाख के करीब, 90 लाख मरीज रोगमुक्त

यह भी पढ़ें

Akshaya Tritiya

अक्षय तृतीया के दिन करें तिजोरी से जुड़े ये उपाय, बढ़ेगी समृद्धि

30/04/2025
सीएम योगी CM Yogi

प्रदेश की गौशालाओं में लगाये जायेंगे बायोगैस संयंत्र : योगी

23/12/2020
Rape

दुष्कर्म के दोषी को सात साल की सजा व अर्थदंड

03/03/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version