प्रयागराज। बांदा जेल में बंद पूर्वांचल के माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) को इलाहाबाद हाईकोर्ट से बड़ा झटका लगा है। हाईकोर्ट ने माफिया की जमानत अर्जी खारिज कर दी है।
मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) पर विधायक निधि के दुरुपयोग का आरोप है। वहीं, इसी मामले में हाईकोर्ट ने बहस पूरी होने के बाद 20 मई को फैसला सुरक्षित किया था। सोमवार (13 जून) को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जस्टिस राहुल चतुर्वेदी की सिंगल बेंच ने फैसला सुनाया है। मुख्तार अंसारी इस वक्त यूपी की बांदा जेल में बंद है।
जानकारी के मुताबिक, यूपी की मऊ विधानसभा सीट से विधायक रहते हुए मुख्तार अंसारी ने अपनी विधायक निधि से विद्यालय निर्माण के लिए प्रबंधक को 25 लाख रुपये दिए गए थे।
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आरोप है कि विद्यालय का निर्माण नहीं कराया गया। इस मामले में विद्यालय के प्रबंधक बैजनाथ यादव और विधायक प्रतिनिधि आनंद यादव भी आरोपी बनाए गए। हालांकि इलाहाबाद हाईकोर्ट से दोनों को जमानत मिल चुकी है।