• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नीला ड्रम हत्याकांड में मुस्कान और साहिल को फांसी की सजा

Writer D by Writer D
14/10/2026
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, मेरठ
0
Muskan Rastogi-Sahil

Muskan Rastogi-Sahil

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मेरठ: सौरभ राजपूत हत्याकांड में अदालत ने मुस्कान रस्तोगी और उसके प्रेमी साहिल शुक्ला को मृत्युदंड सुनाया है। करीब 19 महीने 11 दिन बाद आए इस फैसले में जिला जज अरविंद कुमार मिश्रा ने दोनों को सौरभ की हत्या के मामले में फांसी की सजा दी। सजा पर सुनवाई के दौरान सरकारी वकील ने दोनों के लिए मृत्युदंड की मांग की थी। वहीं, बचाव पक्ष ने मुस्कान और साहिल की दो बेटियों का हवाला देकर अदालत से मौत की सजा न देने की अपील की। दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुना दिया।

साहिल ने पुराने अपराध से किया इनकार

सजा सुनाने से पहले अदालत ने साहिल शुक्ला से उसके आपराधिक रिकॉर्ड के बारे में सवाल किया। साहिल ने कहा कि वह इससे पहले किसी अपराध में शामिल नहीं रहा है। जब न्यायाधीश ने उसे सजा के संबंध में अपनी बात रखने का मौका दिया, तो उसने कुछ भी कहने से इनकार कर दिया।

परिवार ने कहा- दोषियों को मिले कड़ी सजा

सौरभ राजपूत के परिजनों ने फैसले से पहले दोनों आरोपियों को फांसी देने की मांग की थी। परिवार का कहना था कि इस तरह के अपराधों में सख्त सजा मिलने से समाज में स्पष्ट संदेश जाएगा। परिजनों ने यह भी कहा कि सौरभ की मौत से परिवार को जो नुकसान हुआ है, उसकी भरपाई संभव नहीं है। उनके मुताबिक, दोषियों को कड़ी सजा मिलने से ही उन्हें न्याय का एहसास होगा।

पुलिस ने दाखिल की थी चार्जशीट

नीला ड्रम हत्याकांड सामने आने के बाद मामला काफी चर्चा में रहा था। पुलिस ने जांच पूरी कर मुस्कान और साहिल के खिलाफ आरोपपत्र दाखिल किया। अदालत ने दोनों को सौरभ की हत्या और साक्ष्य छिपाने से जुड़े आरोपों में दोषी करार दिया था। इसके बाद सजा तय करने के लिए अलग से सुनवाई हुई, जिसमें अभियोजन पक्ष ने अपराध की गंभीरता पर जोर दिया, जबकि बचाव पक्ष ने दोनों की पारिवारिक परिस्थितियों का हवाला दिया।

अदालत के फैसले के बाद अब मामले में आगे की कानूनी प्रक्रिया पर नजर रहेगी। मृत्युदंड के मामलों में फैसले के बाद भी निर्धारित न्यायिक प्रक्रियाएं महत्वपूर्ण होती हैं।

Tags: merrut newsMuskan Rastogineela drumSahil
Previous Post

अखिलेश यादव को बड़ा झटका, अभय सिंह समेत तीन नेताओं ने थामा BJP का दामन

Next Post

योगी सरकार में यूपी के बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, 5 नवाचारों ने जीते पुरस्कार

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

Kolkata: दुर्गा पूजा की खुशियों में मातम, पंडाल ढहने से 17 की मौत; 40 घायल

17/10/2026
उत्तर प्रदेश

मिशन शक्ति 6.0 में यूपी पुलिस का कमाल, सात दिन में पांच राज्यों से खोज निकाले 32 लाख के गुम मोबाइल

17/10/2026
Main Slider

फैजुल्लागंज को हर साल की बाढ़ से मिलेगी स्थायी मुक्ति, आईआईएम रोड से पक्कापुल तक बनेगा 5.5 किमी लंबा तटबंध

17/10/2026
उत्तर प्रदेश

बैलेट पेपर से हो रहा है चुनाव, न्याय के पक्ष में परिणाम देने का काम जनता-जनार्दन का: मुख्यमंत्री योगी

17/10/2026
Main Slider

केरल की बेटी का सीएम योगी को भावुक पत्र, मेरे विवाह पर आइए

17/10/2026
Next Post

योगी सरकार में यूपी के बाल वैज्ञानिकों का राष्ट्रीय मंच पर जलवा, 5 नवाचारों ने जीते पुरस्कार

यह भी पढ़ें

Passport

Passport ऑफिस में ग्रेजुएट वालों के लिए निकली जॉब, मिलेगी इतनी सैलरी

02/08/2022
ISIS

असम को दहलाने की साजिश एसटीएफ़ ने की नाकाम, ISIS का इंडिया चीफ गिरफ्तार

21/03/2024
murder

अवैध संबंध के शक में पत्नी को उतारा मौत के घाट, हत्यारोपी पति गिरफ्तार

21/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version