• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

इस दिन आ जाएंगे ITR के नए फॉर्म, ये है रिटर्न फाइल करने की लास्ट डेट

Writer D by Writer D
23/03/2023
in Business
0
ITR

ITR

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

अगर आप इनकम टैक्स (Income Tax) फाइल करते हैं तो आप इन बातों को पहले जान लें नहीं तो आपको भारी भरकम जुर्माना देना पड़ सकता हैं. वित्तीय वर्ष 2022-2023 का आयकर रिटर्न भरने की अन्तिम तारीख 31 जुलाई है और 1 अप्रैल से वर्ष 2023-24 के लिए नए ITR फॉर्म उपलब्ध होंगे. यानि आपको 31 जुलाई 2023 तक हरहाल में आईटीआर फाइल करना बहुत ही जरूरी है, इसके बाद आईटीआर फाइल करने के लिए आपको 5 हजार रुपए पेनाल्टी के रूप में देने पड़ सकते हैं.

बता दें कि जो लोग सालाना 2.5 लाख रुपए की मूल छूट सीमा से अधिक कमाते हैं, उन्हें समय सीमा से पहले अपना ITR जमा करना होगा. हालांकि, 5 लाख रुपए तक टैक्स योग्य आय वाले व्यक्ति जो छूट के लिए एलिजिबल हैं, उन्हें टैक्स का भुगतान करने से छूट दी गई है. सरकार ने कई अलग-अलग कारणों से ITR रिपोर्टिंग की समय सीमा को पिछले साल 31 जुलाई से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया था. हालांकि इस वर्ष के विस्तार के लिए अभी तक कोई तारीख नहीं दी गई है.

देनी होगी इतनी पेनाल्टी

अगर ITR फाइल करने की समय सीमा छूट जाती है तो आपको आयकर अधिनियम की धारा 234F के तहत 5,000 रुपए का लेट फीस के रूप में भुगतान करना होगा. यदि कुल आय 5 लाख रुपए से कम है तो आपको 1000 रुपए का भुगतान करना होगा. वहीं अगर आप समय सीमा के बाद अपना रिटर्न जमा करते हैं, तो आपको धारा 234ए के तहत प्रत्येक महीने 1% या बकाया टैक्स शेष पर एक महीने के एक अंश की दर से ब्याज का भुगतान करना होगा.

फाइल कर सकते हैं बिलेटेड रिटर्न

अगर ITR फाइलिंग की समय सीमा बिना देखे गुजर जाती है, तो आप समय सीमा के बाद विलंबित रिटर्न फाइल कर सकते हैं. आप बाद के एडजस्टमेंट के लिए घाटे को आगे नहीं बढ़ा पाएंगे, लेकिन फिर भी आपको विलंब शुल्क और ब्याज का भुगतान करना होगा.

अगले वर्ष की आय के साथ बना सकते हैं अंतर

यदि आपको स्टॉक, म्युचुअल फंड, रियल एस्टेट, या अपने किसी उद्यम में निवेश से नुकसान हुआ है, तो आप उन्हें आगे बढ़ा सकते हैं और अगले वर्ष की आय के साथ अंतर बना सकते हैं. परिणामस्वरूप आपकी कर देनदारी बहुत कम हो जाएगी. केवल अगर आप अपने आईटीआर में नुकसान की घोषणा शामिल करते हैं और आयकर विभाग को देय तिथि तक जमा करते हैं तो नुकसान के एडजस्टमेंट की अनुमति है.

Tags: income taxITR FileITR Formtax return
Previous Post

मिल गया आरिफ़ का लापता दोस्त ‘सारस’, अखिलेश ने दी आंदोलन की चेतावनी

Next Post

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 7 नियम, जेब पर पड़ेगा भारी

Writer D

Writer D

Related Posts

Gold-Silver
Business

सोने ने मारी छलांग, चांदी की चमक भी बढ़ी

03/07/2026
Share Market
Business

निवेशकों की हुई बल्ले-बल्ले! शुरुआती कारोबार में सेंसेक्स और निफ्टी में जबरदस्त तेजी

03/07/2026
LPG gas cylinder
Business

महीने के पहले दिन बड़ी राहत, इतने रूपए सस्ता हुआ एलपीजी सिलेंडर

01/07/2026
Share Market
Business

शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग, शुरुआती कारोबार में दिखा दबाव

29/06/2026
Passport
Business

पासपोर्ट बनवाने की सोच रहे हैं? पहले जान लें नई फीस

27/06/2026
Next Post
Financial Rules

1 अप्रैल से बदल जाएंगे ये 7 नियम, जेब पर पड़ेगा भारी

यह भी पढ़ें

जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का मंच ढहा Jan Adhikar Party leader Pappu Yadav demolishes stage

बिहार चुनाव : जन अधिकार पार्टी के नेता पप्पू यादव का मंच ढहा, देखें viral video

31/10/2020
5 killed as house roof collapses

महिला की मौत, ससुरालीजनों पर लगा हत्या का आरोप

18/02/2022
Navneet Rana

नवनीत राणा की बढ़ी मुश्किलें, एक और FIR दर्ज

24/04/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version