• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

Nikay Chunav: आयोग की रिपोर्ट शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश

Writer D by Writer D
06/04/2023
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Nikay Chunav

Nikay Chunav

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ पीठ ने उप्र राज्य स्थानीय निकाय (Niaky Chunav) समर्पित पिछड़ा वर्ग आयोग (OBC Commission Report) की रिपोर्ट को चार दिन में शहरी विकास विभाग की वेबसाइट पर अपलोड करने का आदेश दिया है। कोर्ट ने आरक्षण अधिसूचना की प्रकाशित सूची पर आपत्तियां दर्ज कराने की तय मियाद को आगे न बढ़ाते हुए याची को गुरुवार 6 अप्रैल तक ही अपनी आपत्ति अपर महाधिवक्ता (एएजी) को सौंपने के लिए कहा। यह आदेश न्याय मूर्ति राजन रॉय और न्यायमूर्ति मनीष कुमार की खंडपीठ ने देते हुए आरक्षण अधिसूचना को चुनौती देने वाली याचिका को निस्तारित कर दिया।

लखीमपुर खीरी निवासी विकास अग्रवाल की तरफ से दाखिल याचिका पर गुरुवार को सुनवाई शुरू होने के साथ ही सरकार की तरफ से अपर महाधिवक्ता कुलदीप पति त्रिपाठी ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट पीठ के समक्ष पेश की। कोर्ट ने मामले की सुनवाई करते हुए कहा कि याची अपने अधिवक्ता के माध्यम से अपनी आपत्ति एएजी को दे, जो इसे राज्य सरकार को भेजेंगे।

सरकार इस पर पूरी तरह से गौर करेगी। इसके साथ ही कोर्ट ने राजनीतिक तौर पर मानी गई पिछड़ी जातियों की एक सूची भी याचिकाकर्ता को उपलब्ध करवाने का निर्देश देते हुए याचिका को निस्तारित कर दिया।

Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलों को निष्पक्ष चुनाव के दिए निर्देश

याचिका पर बीते बुधवार को हुई सुनवाई के दौरान याची के अधिवक्ता ने 30 मार्च को आरक्षित सीटों के लिए जारी अधिसूचना में लखीमपुर की नगर पंचायत निघासन की सीट आरक्षित किए जाने को चुनौती दी थी।

कहा था कि पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सार्वजनिक किए बिना ही सरकार ने आपत्ति दाखिल करने के लिए 6 अप्रैल की अंतिम तारीख तय कर दी है। ऐसे में आपत्ति दाखिल करने में परेशानी हो रही है। इसपर, कोर्ट ने पिछड़ा वर्ग आयोग की रिपोर्ट को सुनवाई के दौरान कोर्ट के समक्ष पेश करने को कहा था।

Tags: Election newsLucknow Newsnagar nikay chunavnikay chunavnikay chunav 2023UP Nikay Chunavup nikay chunav 2023
Previous Post

Nikay Chunav: राज्य निर्वाचन आयुक्त ने जिलों को निष्पक्ष चुनाव के दिए निर्देश

Next Post

उप्र बोर्ड छात्रों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त

Writer D

Writer D

Related Posts

Khushi
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के संकल्प से खुशहाल हुई ‘खुशी’ की जिंदगी, इलाज-शिक्षा के बाद अब आय का पक्का इंतजाम

03/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

प्रदेश में विकसित होगा एकीकृत ट्रॉमा नेटवर्क, मुख्यमंत्री ने दिए निर्देश

03/07/2026
20% tariff rebate on solar hours implemented to promote EV charging
उत्तर प्रदेश

प्रदेश में ईवी चार्जिंग को बढ़ावा देने के लिए सोलर आवर्स में 20% टैरिफ छूट लागू

03/07/2026
Mahakumbh-2025 received National e-Governance Award for Innovation
उत्तर प्रदेश

महाकुंभ-2025 को नवाचार हेतु मिला राष्ट्रीय ई-गवर्नेंस पुरस्कार

03/07/2026
Keshav Maurya
उत्तर प्रदेश

2027 तक प्रत्येक युवा हो प्रशिक्षित, रोजगारयुक्त तथा महिलाएं हों आर्थिक रूप से सशक्त : केशव प्रसाद मौर्य

03/07/2026
Next Post
UP Board

उप्र बोर्ड छात्रों के साथ ठगी करने वालों के खिलाफ सख्त

यह भी पढ़ें

Shootout in Brazil

पुलिस और अपराधियों के बीच गोलीबारी, 10 की मौत

03/08/2023
CM Dhami

विकास और विरासत के बल पर केदारनाथ सीट पर जीतेगी भाजपा: मुख्यमंत्री

28/10/2024
Marathi education महाराष्ट्र स्कूलों

महाराष्ट्र स्कूलों में मराठी शिक्षा होगी अब अनिवार्य

02/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version