• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब 21 साल से पहले नहीं कर सकेंगे बेटियों की शादी, जानिए मोदी सरकार का फैसला

Writer D by Writer D
16/12/2021
in Main Slider, ख़ास खबर, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Marriage

Marriage

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

बेटियों की शादी की उम्र 18 से बढ़ाकर 21 साल करने की तैयारी है। सूत्रों के मुताबिक, प्रस्ताव को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। इसके लिए सरकार मौजूदा कानूनों में संशोधन करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2020 को लाल किले से अपने संबोधन में इसका उल्लेख किया था। उन्होंने कहा था कि बेटियों को कुपोषण से बचाने के लिए जरूरी है कि उनकी शादी उचित समय पर हो।

मौजूदा कानून के मुताबिक, देश में पुरुषों की विवाह की न्यूनतम उम्र 21 और महिलाओं की 18 साल है। अब सरकार बाल विवाह निषेध कानून, स्पेशल मैरिज एक्ट और हिंदू मैरिज एक्ट में संशोधन करेगी। नीति आयोग में जया जेटली की अध्यक्षता में बने टास्क फोर्स ने इसकी सिफारिश की थी।

नीति आयोग के सदस्य डॉक्टर वीके पॉल भी इस टास्क फोर्स के सदस्य थे। इनके अलावा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण, महिला तथा बाल विकास, उच्च शिक्षा, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता मिशन और न्याय तथा कानून मंत्रालय के विधेयक विभाग के सचिव टास्क फोर्स के सदस्य थे।

मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी ढेर

टास्क फोर्स का गठन पिछले साल जून में किया गया था और पिछले साल दिसंबर में ही इसने अपनी रिपोर्ट दी थी। टास्क फोर्स का कहना था कि पहले बच्चे को जन्म देते समय बेटियों की उम्र 21 साल होनी चाहिए। विवाह में देरी का परिवारों, महिलाओं, बच्चों और समाज के आर्थिक, सामाजिक और स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है।

कानून के हिसाब से क्या उम्र है?

इंडियन क्रिश्चियन मैरिज एक्ट 1872, पारसी मैरिज एंड डिवोर्स एक्ट 1936, स्पेशल मैरिज एक्ट 1954, और हिन्दू मैरिज एक्ट 1955, सभी के अनुसार शादी करने के लिए लड़के की उम्र 21 वर्ष और लड़की की 18 वर्ष होनी चाहिए। इसमें धर्म के हिसाब से कोई बदलाव या छूट नहीं दी गई है। फिलहाल बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006 लागू है। जिसके मुताबिक़ 21 और 18 से पहले की शादी को बाल विवाह माना जाएगा। ऐसा करने और करवाने पर 2 साल की जेल और एक लाख तक का जुर्माना हो सकता है।

Tags: age of marriage of daughtersage of marriage of daughtersdelhi newsmarriage actModi CabinetNational news
Previous Post

मुठभेड़ में लश्कर-ए-तैयबा के दो आतंकी ढेर

Next Post

आज से बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, चेक क्लीयरेंस, फंड ट्रांसफर प्रभावित

Writer D

Writer D

Related Posts

Wedding Lehenga
Main Slider

पुराने लहंगे को करें रीयूज, हर कोई करेगा आपके लुक की तारीफ

01/07/2026
Cumin
Main Slider

कहीं आपकी रसोई में रखा जीरा नकली तो नहीं, खरीदने से पहले ऐसे करें चेक

01/07/2026
White Hair
Main Slider

सफ़ेद बालों से छुटकारा पाने के लिए अपनी डाइट में शामिल करें ये चीजें

01/07/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

CM विष्णुदेव साय बोले- ‘एक पेड़ माँ के नाम’ मातृशक्ति और प्रकृति के प्रति श्रद्धा का प्रतीक

30/06/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

रामगढ़ छत्तीसगढ़ की संस्कृति और आस्था का जीवंत प्रतीक: मुख्यमंत्री विष्णुदेव

30/06/2026
Next Post
Bank strike

आज से बैंक कर्मचारियों की देशव्यापी हड़ताल, चेक क्लीयरेंस, फंड ट्रांसफर प्रभावित

यह भी पढ़ें

schools

योगी सरकार के प्रयासों से स्कूली बच्चों को शिक्षा के साथ मिला रोशनी का अधिकार

16/05/2021
DGP Prashant Kumar

डीजीपी ने दिया निर्देश- कांवड़ यात्रा मार्ग पर बरतें विशेष सतर्कता, सोशल मीडिया के सभी प्लेटफार्मों रखें नजर

06/03/2024
murder

चचेरे बहनोई संग मिलकर की थी पति की हत्या, पत्नी समेत तीन गिरफ्तार

07/12/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version