उत्तर प्रदेश के अमरोहा में प्रतिबंधित पशुओं की हत्या, गैंगस्टर तथा गुण्डा एक्ट के वांछित अभियुक्त भूरा की करीब 67.5 लाख की संपत्ति पुलिस ने कुर्क कर ली।
पुलिस प्रवक्ता ने शनिवार को यहां बताया कि जिला मजिस्ट्रेट, अमरोहा के आदेश के तहत राज्य बनाम भूरा निवासी हसगरीपुर थाना डिडौली द्वारा आपराधिक गतिविधियों से जघन्य अपराध कर अवैध रूप से एकत्रित की गयी मकान, दुकान, जमीन आदि चल अचल, 67.50 लाख कीमत की संपत्ति, जिसका कोई वैधानिक स्रोत नहीं है, को कुर्क कर तहसीलदार अमरोहा की सुपुर्दगी में सौपीं गई।
उन्होंने बताया कि भूरा शातिर किस्म का अपराधी है , जिसके विरुद्ध डिडौली, रजबपुर थाने के अलावा हापुड, हरियाणा, पंजाब व राजस्थान आदि में गैंगस्टर अधिनियम, पशु क्रुरता अधिनियम , गौवंश हत्या व गुण्डा एक्ट से सम्बन्धित कुल 18 अभियोग पंजीकृत है।