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निकाय चुनाव की तारीखों पर लगी रोक, आरक्षण का फंसा पेंच

Writer D by Writer D
12/12/2022
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
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Nikay Chunav

Nikay Chunav

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लखनऊ। इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ खण्ड पीठ ने स्थानीय निकाय चुनाव (Civic Elections) की अन्तिम ( फाइनल ) अधिसूचना जारी करने पर 13 दिसंबर तक रोक लगा दी है ।

मामले की सुनवाई मंगलवार 13 दिसम्बर को होगी। अदालत ने कहा कि सरकार की ई मेल आईडी के जरिए आपत्तियां प्राप्त कर रात 12 बजे तक इनका निपटारा किया जाये।

न्यायमूर्ति देवेन्द्र उपाध्याय व न्यायमूर्ति सौरभ श्रीवास्तव की पीठ ने यह आदेश याची वैभव पाण्डे की ओर से दायर जनहित याचिका पर दिए है । अदालत ने सरकार से कहा है कि वह अपनी जानकारी भी 13 दिसम्बर को पेश करे ।

जनहित याचिका दायर कर अधिवक्ता शरद पाठक का कहना था कि चुनाव आयोग ने गत पांच दिसम्बर को प्रारंभिक अधिसूचना जारी कर सात दिन में आपत्तियां मांगी थी जिनके निस्तारण का समय 12 दिसम्बर को छह बजे तक था । आरोप लगाते हुए कहा गया कि सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के आलोक में त्रिस्तरीय कमीशन बनाकर पिछड़े वर्ग का आरक्षण तय नहीं किया गया ।

फेक ट्वीट के बाद ट्विटर पर जमकर ट्रोल हुए अखिलेश यादव

कहा गया कि सुप्रीम कोर्ट ने सुरेश महाजन के जजमेंट से स्पष्ट किया है कि चुनाव आयोग ट्रिपल टेस्ट के जरिए आरक्षण का निर्धारण करे। गत 5 दिसम्बर को चुनाव प्रोग्राम जारी करते हुए इस नजीर का पालन नही किया गया । मामले की सुनवाई 13 दिसम्बर को होगी।

Tags: civic electionscivic elections 2022Civic Elections updatesLucknow News
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