• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मात्र 20 कार्यदिवस में बलात्कारी को मिली उम्रकैद की सजा

Writer D by Writer D
18/02/2023
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, मथुरा
0
Life Imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

मथुरा। उत्तर प्रदेश में मथुरा की एक विशेष अदालत ने जल्दी फैसला देने के अपने ही रिकार्ड को तोड़ते हुए मात्र 20 कार्य दिवस में अदालती कार्रवाई पूरी करते हुए बलात्कार के एक आरोपी को शुक्रवार को आजीवन कारावास (Life Imprisonment) की सजा सुनायी है।

इससे पहले इसी अदालत ने एक मामले की सुनवाई 26 दिन में पूरी करते हुए फांसी की सजा सुनाई थी।

डीजीसी पाक्सो कोर्ट अलका उपमन्यु ने बताया कि इसी साल तीन जनवरी को जमुनापार थाने के एक गांव में पड़ोसी सतीश ने आठ वर्षीय बालिका के साथ बलात्कार किया था जब वह घर में अकेली थी। इस मामले में थाना जमुनापार में सतीश के खिलाफ धारा 376 ए बी, 452 आईपीसी व 5 एम/6 पॉक्सो ऐक्ट के अन्तर्गत तीन जनवरी को पुलिस रिपोर्ट दर्ज कराई थी।

चार जनवरी को अभियुक्त की गिरफ्तारी हुई और सात जनवरी को इसमें चार्जशीट लग गई तथा अदालत में इसे 11 जनवरी को दाखिल किया गया ।

उन्होंने बताया कि इस पर 13 जनवरी को चार्ज लगाया गया। मुकदमे के दौरान सजा से बचने के लिए अभियुक्त ने कई अधिवक्ता बदले लेकिन जिला अपर सत्र न्यायाधीश और विशेष न्यायाधीश पॉक्सेा ऐक्ट विपिन कुमार ने डाक्टरी रिपोर्ट और गवाहों के बयान आदि के आधार पर अभियुक्त को दोषी माना और सतीश को धारा 452 आईपीसी के तहत पांच वर्ष का कठोर कारावास तथा दस हजार जुर्माना एवं 5एम/6 पॉक्सो ऐक्ट में आजीवन कारावास (Life Imprisonment) तथा 25 हजार का जुर्माना अदा करने का आदेश दिया है। जुर्माना न जमा करने पर अभियुक्त को छह माह का अतिरिक्त कारावास भोगना होगा।

Tags: crime newsmathura news
Previous Post

तीन वाहन चोर गिरफ्तार, छह बाइक और तीन ट्रैक्टर बरामद

Next Post

अगर आप भी हैं इस बीमारी के शिकार, तो खाली पेट ऐसे खाएं बादाम

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

नारी के सम्मान, स्वाभिमान और गरिमापूर्ण जीवन के लिए समर्पित है सरकार: मुख्यमंत्री

13/10/2026
उत्तर प्रदेश

नवरात्र पर यूपीकॉन की नई पहल, उद्यमिता की राह दिखाएगी ‘उद्यमी बडी’

13/10/2026
उत्तर प्रदेश

भृगु आश्रम का विकास पौराणिक विरासत को सम्मान- जयवीर सिंह

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

ललकारकर भागने वाले को भगोड़ा कहते हैं, ओपी राजभर ने अखिलेश पर बोला तीखा हमला

12/10/2026
उत्तर प्रदेश

महापुरुषों और महिलाओं का अपमान सपा की पुरानी पहचान, अमरपाल मौर्य का अखिलेश यादव पर तीखा प्रहार

12/10/2026
Next Post
almonds

अगर आप भी हैं इस बीमारी के शिकार, तो खाली पेट ऐसे खाएं बादाम

यह भी पढ़ें

अब TV पर देख सकेंगे Instagram Reels, कंपनी ने लॉन्च किया नया ऐप

यूजर्स अब TV पर देख सकेंगे Instagram Reels, कंपनी ने लॉन्च किया नया ऐप

18/12/2025
Arrested

तीन मोबाइल फोन लुटेरे गिरफ्तार

13/07/2023
1992 Mumbai riots

1992 में हुए मुंबई दंगे का आरोपित गोरेगांव में गिरफ्तार

11/12/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version