• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मॉडल का हेयरस्टाइल खराब करना सैलून को पड़ा महंगा, देना होगा इतने करोड़ का मुआवजा

Writer D by Writer D
24/09/2021
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
model haircut

मॉडल का हेयरस्टाइल खराब करना सैलून को पड़ा महंगा

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग ने दिल्ली के एक सैलून को एक महिला को दो करोड़ मुआवजा देने का निर्देश दिया है। महिला के बाल गलत तरीके से काटने और गलत हेयर ट्रीटमेंट देकर बालों को स्थाई नुकसान पहुंचाने के एवज में ये मुआवजा देने के लिए कहा गया है।

न्यूज एजेंसी के मुताबिक, ये सैलून दिल्ली के एक होटल में स्थित है। जहां अप्रैल 2018 में आशना रॉय अपने बालों के ट्रीटमेंट के लिए गई थीं। वह ‘हेयर प्रोडक्ट’ की मॉडल थीं और उन्होंने कई बड़े ‘हेयर-केयर ब्रांड’ के लिए मॉडलिंग की थी। लेकिन सैलून द्वारा उनके निर्देश से उलट गलत बाल काटने के कारण उसे अपने काम से हाथ धोना पड़ा और आर्थिक नुकसान भी झेलना पड़ा, जिससे उनका रहन-सहन तो बदला ही टॉप मॉडल बनने का सपना भी टूट गया।

आशना रॉय कहती हैं कि मैंने सैलून में साफ तौर पर बालों को आगे से लंबे ‘फ्लिक्स’ रखने और पीछे से बालों को चार इंच काटने को कहा था। लेकिन हेयरड्रेसर ने अपनी मर्जी से महज चार इंच बाल छोड़कर उसके लंबे बालों को पूरी तरह से काट दिया।

बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी पर आज पंच परमेश्वर ले सकते है फैसला, इनको सौंपी जा सकती है कमान

जब उसने इस संबंध में मैनेजर से शिकायत की तो उन्होंने नि:शुल्क हेयर ट्रीटमेंट की पेशकश की। आशना का दावा है कि इस दौरान केमिकल से उसके बालों को स्थाई नुकसान हुआ। जिसे लेकर वो राष्ट्रीय उपभोक्ता विवाद निस्तारण आयोग पहुंची और तीन करोड़ रुपये मुआवजा दिलाने का अनुरोध किया।

इसी मामले में अब आयोग ने आदेश दिया कि शिकायतकर्ता को दो करोड़ रुपये का मुआवजा दिया जाए। आठ सप्ताह (दो महीने) के भीतर शिकायतकर्ता को मुआवजे की राशि दी जाए।

Tags: CompensationDelhi Hindi Samachardelhi newsdelhi news in hindiLatest Delhi News in Hindinational consumer disputes redressal commissionदिल्ली समाचार
Previous Post

बाघंबरी मठ के उत्तराधिकारी पर आज पंच परमेश्वर ले सकते है फैसला, इनको सौंपी जा सकती है कमान

Next Post

मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी

Writer D

Writer D

Related Posts

Janmashtami
Main Slider

जन्माष्टमी: भगवान श्रीकृष्ण को लगाएं राशिनुसार भोग

04/09/2026
Janmashtami
Main Slider

जन्माष्टमी पर ऐसे करें बाल-गोपाल की पूजा, पूरी होगी संतान प्राप्ति की मनोकामना

04/09/2026
cm yogi
Main Slider

योगी सरकार प्रदेशभर में चलाएगी ‘सेवा संकल्प अभियान’, गांव से महानगर तक होंगे जनसेवा के कार्यक्रम

03/09/2026
CM Dhami released the book ‘Uttarakhand at 25’
Main Slider

नीति निर्माण में शोध और नवाचार को मिले प्राथमिकता, योजनाओं के प्रभाव का नियमित मूल्यांकन हो: सीएम धामी

03/09/2026
cm yogi
Main Slider

विदेशी आक्रांताओं ने मंदिरों को तोड़ा, लेकिन भक्ति नहीं डिगा पाएः मुख्यमंत्री योगी

03/09/2026
Next Post
Heavy Rain

मौसम विभाग ने जताई भारी बारिश की संभावना, येलो अलर्ट जारी

यह भी पढ़ें

murder

अवैध सम्बन्धों से परेशान पत्नी ने पुत्री के साथ मिलकर पति को मार डाला

05/09/2022
Gita Jayanti

गीता जयंती इस दिन मनाई जाएगी, नोट कर लें शुभ मुहूर्त और श्लोक

18/11/2024
UGC NET Admit Card Released

HSSC ने फार्मासिस्ट भर्ती परीक्षा के एड्मिट कार्ड जारी, ऐसे करें डाउनलोड

27/01/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version