रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप के खिलाफ अमेज़न की याचिका पर शुक्रवार को सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुनाया है। सुप्रीम कोर्ट द्वारा अमेज़न के पक्ष में फैसला सुनाया गया है। रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील पर अभी रोक लग गई है।
सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि सिंगापुर में जो इमरजेंसी आर्बिट्रेशन का फैसला है, वह भारत में भी लागू होगा। बता दें कि सिंगापुर में रिलायंस-फ्यूचर ग्रुप के फैसले पर रोक लगा दी गई थी, इसी के बाद भारत में भी अमेजन ने विलय सौदे के खिलाफ याचिका दायर की थी।
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आपको बता दें कि रिलायंस और फ्यूचर ग्रुप की करीब 24 हजार करोड़ की डील के खिलाफ अमेजन ने सबसे पहले दिल्ली हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी, हाईकोर्ट ने इस डील पर रोक लगाने से इनकार कर दिया था। इसी के बाद अमेजन की ओर से सुप्रीम कोर्ट का रुख किया गया था।