• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शाहीनबाग प्रदर्शन पर SC का बड़ा फैसला, कहा- आवागमन का अधिकार छीना नहीं जा सकता

Desk by Desk
07/10/2020
in Main Slider, क्राइम, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
शाहीनबाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला

शाहीनबाग प्रदर्शन पर सुप्रीम कोर्ट पर फैसला

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नागरिकता संशोधन कानून (CAA) के खिलाफ दिल्ली के शाहीन बाग में हुए प्रदर्शन को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा फैसला दिया है। कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक जगहों पर अनिश्चितकाल तक प्रदर्शन नहीं हो सकता है चाहे वो शाहीन बाग हो या कोई और जगह।

कोर्ट ने कहा कि निर्धारित जगहों पर ही प्रदर्शन किया जाना चाहिए। आने-जाने के अधिकार को रोका नहीं जा सकता है। विरोध और आने-जाने के अधिकार में संतुलन जरूरी है।

बॉम्बे हाईकोर्ट से रिया चक्रवर्ती को मिली राहत, शौविक रहेंगे जेल में

गौरतलब है कि दिसंबर 2019 में केंद्र सरकार ने संसद से नागरिकता संशोधन कानून पास किया था। जिसके तहत पाकिस्तान, अफगानिस्तान और बांग्लादेश से आने वाले धार्मिक अल्पसंख्यकों को नागरिकता देने का प्रावधान किया गया। इस कानून को धर्म के आधार पर बांटने वाला बताकर दिल्ली से शाहीन बाग से लेकर देश के कई हिस्सों में प्रदर्शन किए गए। शाहीन बाग में दिसंबर से मार्च तक कोरोना लॉकडाउन लगने तक सड़कों पर प्रदर्शन चला था।

नौकरी दिलाने के नाम पर नगर पालिका चेयरमैन ने किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

सुप्रीम कोर्ट ने कहा, आने-जाने का अधिकार जरूरी

इसी मसले पर बुधवार को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सार्वजनिक स्थानों और सड़कों पर अनिश्चितकाल तक कब्जा नहीं किया जा सकता है। केवल तय स्थानों पर ही प्रदर्शन होना चाहिए। कोर्ट ने ये भी कहा कि आवागमन का अधिकार अनिश्चितकाल तक रोका नहीं जा सकता।

हाथरस : SIT को मिला 10 दिन का एक्सटेंशन, आज देनी थी रिपोर्ट

कोर्ट ने ये भी कहा कि सार्वजनिक बैठकों पर प्रतिबंध नहीं लगाया जा सकता है लेकिन उन्हें निर्धारित क्षेत्रों में होना चाहिए। संविधान विरोध करने का अधिकार देता है लेकिन इसे समान कर्तव्यों के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

विरोध के अधिकार को आवागमन के अधिकार के साथ संतुलित करना होगा। सुप्रीम कोर्ट ने फैसले में ये भी कहा कि प्रशासन को रास्ता जाम कर प्रदर्शन रहे लोगों को हटाना चाहिए, कोर्ट के आदेश का इंतजार नहीं करना चाहिए।

Tags: 24ghante online.comdelhi newsNational newsShaheenbagh's performanceSupreme Courtverdict on Shaheenbagh's performanceशाहीनबाग का प्रदर्शनशाहीनबाग प्रदर्शन पर फैसलासुप्रीम कोर्ट
Previous Post

नौकरी दिलाने के नाम पर नगर पालिका चेयरमैन ने किया दुष्कर्म, रिपोर्ट दर्ज

Next Post

सपना चौधरी के घर आया नन्हा मेहमान, पति वीर ने शेयर की गुडन्यूज़

Desk

Desk

Related Posts

celebrity designer kurta for Eid
Main Slider

ईद पर चाहिए स्टाइलिश और रॉयल लुक, इन डिजाइनर कुर्तों से ले आइडियाज

17/03/2026
Hindu Nav Vrash
Main Slider

हिंदू नववर्ष के दिन ब्रह्म मुहूर्त में उठकर जरूर करें ये काम, पूरा साल रहेगा अच्छा

17/03/2026
Woollen Clothes
Main Slider

ठंड ने कह दिया अलविदा, ऊनी कपड़ों को इस तरह रखें संभाल करें

17/03/2026
BC Sakhis
उत्तर प्रदेश

बीसी सखियों ने बनाया रिकॉर्ड, 45 हजार करोड़ का किया वित्तीय लेनदेन, कमीशन में मिले 120 करोड़

16/03/2026
Chhattisgarh Samuhik Vivah
Main Slider

गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज हुआ छत्तीसगढ़ का सामूहिक विवाह

16/03/2026
Next Post
Sapna Chaudhary

सपना चौधरी के घर आया नन्हा मेहमान, पति वीर ने शेयर की गुडन्यूज़

यह भी पढ़ें

नोरा फतेही

‘पछताओगे’ के फीमेल वर्जन में विक्की कौशल संग नजर आएंगी नोरा फतेही

11/08/2020
Corona

देश में कोरोना के 1.52 लाख नए मामले, 2.38 लाख मरीज हुए रोगमुक्त

31/05/2021

घर बैठे बन सकते हैं ‘द कपिल शर्मा शो’ का हिस्सा

24/07/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version