• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

प्रदेश सरकार कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के लिए रात्रि कर्फ्यू पर करे विचार : हाईकोर्ट

100 फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें

Writer D by Writer D
06/04/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
High Court

high court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने प्रदेश के लोगों से कोविड-19 गाइडलाइंस के प्रति अपनी जिम्मेदारी महसूस करने की अपील की है। हाईकोर्ट ने कहा है कि सरकार ने कोरोना की दूसरी लहर को रोकने के कदम उठाये हैं लेकिन सरकारी निर्देशों का ठीक से पालन नहीं किया जा रहा है।

हाईकोर्ट ने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को सरकारी निर्देशों का कड़ाई से से पालन कराने का निर्देश दिया है। यह आदेश मुख्य न्यायाधीश गोविंद माथुर और न्यायमूर्ति सिद्धार्थ वर्मा की खंडपीठ ने कोरोना संक्रमण मामले की जनहित याचिका की सुनवाई करते हुए दिया है। याचिका की अगली सुनवाई 8 अप्रैल को वीडियो कांफ्रेन्सिंग से होगी।

प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन

कोर्ट ने पुलिस सहित सभी जिला प्रशासन के अधिकारियों को निर्देश दिया है कि 100 फीसदी मास्क पहनना अनिवार्य रूप से लागू करें। डीजीपी इसकी कार्ययोजना तैयार कर अमल में लाएं। कोर्ट ने कहा है कि कहीं भी भीड़ इकट्ठा न होने दें। उसे तुरंत तितर-बितर करें। पंचायत चुनावों के लिए नामांकन व प्रचार मे भीड़ लेकर न जाने दें। प्रचार के समय कोरोना गाइडलाइंस का पालन किया जाय।

घर-घर जाकर सभी को लगे वैक्सीन

कोर्ट ने 45 वर्ष की आयु पार के बजाय सभी नागरिकों का वैक्सीनेशन करने और घर-घर जाकर टीके लगाने पर सरकार को विचार करने का निर्देश दिया है। साथ ही कहा है कि हाईस्कूल, इंटरमीडिएट छात्रों की जांच रायी जाय। कोर्ट ने राज्य सरकार से देर शाम समारोहों में भीड़ को नियंत्रित करने के साथ ही रात्रि कर्फ्यू लगाने पर भी विचार करने को कहा है। कोर्ट ने मास्क, सेनेटाइजर की उपलब्धता बनाये रखने और उपयोग के बाद इसके निस्तारण पर भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया है।

Tags: corona in UPhighcourtup government newsup news
Previous Post

गैर मर्द के साथ थी महिला, बेटी ने देखा तो उठाया यह खौफनाक कदम

Next Post

एसडीएम के खिलाफ फूटा व्यवसाइयों का गुस्सा, कोतवाली में काटा बवाल, कई पुलिसकर्मी घायल

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami
Main Slider

बिना पर्ची-खर्ची 34 हजार युवाओं को मिली नौकरी, युवा अग्निवीर संवाद में बोले सीएम धामी

17/07/2026
PM Modi
Main Slider

प्रधानमंत्री मोदी के हरियाणवी लहजे के कायल हुए जींदवासी

17/07/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

वर्षाकाल में नागरिकों को नहीं होनी चाहिए कोई असुविधा: एके शर्मा

17/07/2026
CM Dhami
Main Slider

अग्निवीरों के भविष्य को सुरक्षित बनाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध : मुख्यमंत्री धामी

17/07/2026
Rahul Gandhi-Akhilesh Yadav
Main Slider

150 सीटों की मांग पर अड़ी कांग्रेस, जीत के फॉर्मूले पर अड़ी सपा

17/07/2026
Next Post
azamgarh policemen injured

एसडीएम के खिलाफ फूटा व्यवसाइयों का गुस्सा, कोतवाली में काटा बवाल, कई पुलिसकर्मी घायल

यह भी पढ़ें

Naseer Ahmed Khan

सपा विधायक के घर पर नोटिस चस्पा, कोर्ट में हाजिर होने को कहा

27/03/2023
who head challenge

एक वर्ष से कोरोना महामारी से जूझ रही दुनिया के डब्‍ल्‍यूएचओ की एक अच्‍छी खबर

20/12/2020
mole

इस जगह तिल का है खास महत्व, लव लाइफ के मामले में होते है…

01/07/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version