• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कुलदीप सिंह सेंगर को ‘सुप्रीम’ झटका, कोर्ट ने दिल्ली हाई कोर्ट का आदेश किया रद्द

Writer D by Writer D
15/05/2026
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, उन्नाव, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Kuldeep Sengar

kuldeep sengar

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उन्नाव दुष्कर्म मामले में सुप्रीम कोर्ट ने एक बड़ा निर्णय लेते हुए पूर्व विधायक कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को मिली राहत पर रोक लगा दी है। शीर्ष अदालत ने दिल्ली हाई कोर्ट के उस आदेश को रद्द कर दिया है, जिसके तहत सेंगर की उम्रकैद की सजा को निलंबित किया गया था। यह मामला 2017 में एक नाबालिग लड़की के साथ हुए दुष्कर्म से जुड़ा है, जिसने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया था।

हाई कोर्ट का आदेश रद्द

दिल्ली हाई कोर्ट ने पूर्व में कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को अंतरिम जमानत देते हुए उसकी सजा को निलंबित करने का आदेश दिया था। इस फैसले को केंद्रीय जांच ब्यूरो (CBI) ने सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी। सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही इस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी थी, जिसे अब पूरी तरह रद्द कर दिया गया है। अदालत का यह रुख पीड़ित पक्ष के लिए न्याय सुनिश्चित करने की दिशा में एक बड़ा कदम माना जा रहा है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश और समय सीमा

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए दिल्ली हाई कोर्ट को निर्देश दिए हैं कि हाई कोर्ट को अब इस मामले पर सभी पहलुओं को ध्यान में रखते हुए दोबारा विचार करना होगा।

सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया है कि हाई कोर्ट को दो महीने के भीतर इस मामले पर अपना अंतिम फैसला सुनाना होगा। शीर्ष अदालत ने यह भी साफ किया कि हाई कोर्ट को सुप्रीम कोर्ट के वर्तमान आदेश से प्रभावित हुए बिना, स्वतंत्र और निष्पक्ष रूप से सभी तथ्यों पर विचार करना चाहिए।

मामले की पृष्ठभूमि

कुलदीप सिंह सेंगर (Kuldeep Singh Sengar) को 2017 के इस चर्चित कांड में साल 2019 में दोषी ठहराया गया था और उन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई थी। यह मामला न केवल एक जघन्य अपराध के कारण चर्चा में रहा, बल्कि इसमें शामिल राजनीतिक रसूख और पीड़ित परिवार को मिली धमकियों के कारण भी काफी संवेदनशील बना रहा। फिलहाल, सुप्रीम कोर्ट के इस ताजा फैसले के बाद कुलदीप सिंह सेंगर की मुश्किलें एक बार फिर बढ़ गई हैं।

Tags: kuldeep singh sengarUnnao Case
Previous Post

ब्राह्मण समाज पर की गई टिप्पणी पर भड़की मायावती, बोलीं- माफ़ी मांगे अखिलेश

Next Post

पश्चिम बंगाल विधानसभा को मिला नया अध्यक्ष, भाजपा विधायक रथींद्र बोस निर्विरोध चुने गए

Writer D

Writer D

Related Posts

Sonam Wangchuk Hunger Strike
Main Slider

20वें दिन भी अन्न का एक दाना नहीं खाया! सोनम वांगचुक की भूख हड़ताल जारी

17/07/2026
PM Modi
Main Slider

जींद से जुड़ेगा भारत के रेलवे इतिहास का नया अध्याय: प्रधानमंत्री

17/07/2026
Two criminals killed in Shikohabad encounter
उत्तर प्रदेश

शिकोहाबाद में एनकाउंटर, बच्चों को बंधक बनाने वाले दोनों बदमाश मिट्टी में मिले

17/07/2026
CM Nayab Saini
राष्ट्रीय

प्रधानमंत्री के नेतृत्व ने हरियाणा में विकास की परिभाषा को बदला: नायब सैनी

17/07/2026
Order to demolish 70 year old mosque
उत्तर प्रदेश

कलेक्ट्रेट परिसर की 70 साल पुरानी मस्जिद हटाने के आदेश, जानें पूरा मामला

17/07/2026
Next Post
Rathindra Bose

पश्चिम बंगाल विधानसभा को मिला नया अध्यक्ष, भाजपा विधायक रथींद्र बोस निर्विरोध चुने गए

यह भी पढ़ें

Encounter

मुठभेड़ में हरियाणा के दो शराब तस्कर गिरफ्तार

30/04/2023
CM Dhami

सीएम धामी ने किया राष्ट्रीय सांस्कृतिक प्रतियोगिता का शुभारंभ

03/10/2023
CM Bhajan Lal

चिकित्सा मानवता की सेवा का क्षेत्र, प्रदेशवासियों का उत्तम स्वास्थ्य हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता : मुख्यमंत्री

25/11/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version