नई दिल्ली। नई संसद भवन (New Parliament Bhawan) का उद्घाटन 28 मई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करने वाले हैं, लेकिन इसके खिलाफ कांग्रेस समेत विपक्ष के कई दल राष्ट्रपति के हाथों उद्घाटन नहीं कराए जाने को लेकर लगातार मुखर हैं। इस बीच सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने आज शुक्रवार को देश के नए संसद भवन का उद्घाटन राष्ट्रपति (द्रौपदी मुर्मू) के हाथों कराए जाने की मांग वाली याचिका को खारिज कर दिया है। साथ ही कहा कि ऐसी याचिका दाखिल करने पर हम जुर्माना भी लगाएंगे।
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) में जस्टिस जेके महेश्वरी की अगुवाई वाली बेंच ने इस याचिका पर सुनवाई की, जिसे थोड़ी ही देर में खारिज कर दिया गया। सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में कहा कि हम आप पर ऐसी याचिका दाखिल करने को लेकर जुर्माना भी लगाएंगे।
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याचिकाकर्ता जया सुकीन ने कहा कि सुन तो लीजिए कि राष्ट्रपति ही देश का सुप्रीम है। लेकिन वह अपनी दलीलोंं से कोर्ट को संतुष्ट नहीं कर सकीं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि आप स्पष्ट नहीं कर पा रहे हैं। फिर कोर्ट ने उनकी दलील नहीं सुनी और याचिका खारिज कर दी।
बेतुकी याचिका दाखिल नहीं करें: Supreme Court
सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court ) ने कहा कि हम नीतिगत मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकते। आप इस तरह की बेतुकी याचिका नहीं दाखिल करें। जस्टिस नरसिम्हा ने कहा, “हम जानते हैं कि आप ऐसी याचिकाएं क्यों दायर करते हैं।” हालांकि याचिकाकर्ता ने कहा, “अनुच्छेद 79 कहता है कि राष्ट्रपति संसद का प्रमुख होता है, यह एक नीतिगत मामला है, मैं सहमत हूं।” कोर्ट ने कहा कि गनीमत है कि हम आप पर जुर्माना नहीं लगा रहे। हम याचिका खारिज कर रहे हैं।