• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

संभल की जामा मस्जिद विवाद पर यूपी सरकार को SC का नोटिस, कुएं की पूजा पर लगाई रोक

Writer D by Writer D
10/01/2025
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने संभल की शाही जामा मस्जिद के विवाद में उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया है। इस नोटिस में सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से स्टेट्स रिपोर्ट मांगी है। संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधक कमेटी की याचिका पर यह नोटिस जारी किया गया है। याचिका में मस्जिद कमेटी प्रबंधन ने मांग की थी कि जिलाधिकारी को निर्देश दिया जाए कि यथास्थिति बरकरार रखी जाए। दरअसल जिस निजी कुएं की खुदाई की जा रही है, वह मस्जिद की सीढ़ियों के पास स्थित है।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की सदस्यता वाली पीठ ने प्रशासन को यह भी निर्देश दिया है कि वे नगर पालिका के नोटिस पर कार्रवाई न करें, जिसमें सार्वजनिक कुएं को हरि मंदिर बताया गया है और उसकी पूजा की इजाजत दी गई थी। अब सुप्रीम कोर्ट ने अपने आदेश में पूजा पर रोक लगा दी है। हालांकि कुएं के सार्वजनिक इस्तेमाल की छूट है।

संभल शाही जामा मस्जिद प्रबंधन कमेटी ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर कर ट्रायल कोर्ट के आदेश को चुनौती दी थी। ट्रायल कोर्ट ने 19 नवंबर 2024 को मस्जिद के सर्वे का निर्देश दिया था। मस्जिद कमेटी की तरफ से वरिष्ठ वकील हुफैजा अहमदी सुप्रीम कोर्ट में पेश हुए।

केजरीवाल के बयान के खिलाफ भाजपा का पूर्वांचल सम्मान मार्च, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार

वहीं वादी पक्ष की तरफ से वरिष्ठ वकील विष्णु शंकर जैन पेश हुए। जैन ने अदालत में कहा कि कुआं मस्जिद के बाहर स्थित है। वहीं अहमदी ने कहा कि कुआं आधा अंदर और आधा मस्जिद के बाहर है। अहमदी ने ये भी दावा किया कि कुआं मस्जिद के इस्तेमाल के लिए ही है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कुएं का इस्तेमाल अगर मस्जिद के बाहर से हो रहा है तो इसमें कोई आपत्ति नहीं है।

Tags: National newssambhal jama masjid disputeSupreme Court
Previous Post

केजरीवाल के बयान के खिलाफ भाजपा का पूर्वांचल सम्मान मार्च, प्रदर्शनकारियों पर पुलिस ने की पानी की बौछार

Next Post

भू माफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी जमीनः सीएम योगी

Writer D

Writer D

Related Posts

Mallikarjun Kharge
राजनीति

कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे की तबियत बिगड़ी, बेंगलुरू अस्पताल में एडमिट

01/10/2025
CM Dhami
राजनीति

अल्मोड़ा और मुनस्यारी उत्तराखंड के ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक रूप से महत्वपूर्ण शहर: धामी

01/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

महिलाओं के प्रति अपराध में न्यूनतम, सजा दिलाने में नम्बर वन है यूपी : मुख्यमंत्री

01/10/2025
CM Dhami
राजनीति

वरिष्ठ नागरिकों का आशीर्वाद और अनुभव समस्त समाज के लिए मार्गदर्शक होता है: सीएम धामी

01/10/2025
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

बेटियों के पांव पखार सीएम योगी ने की मातृ शक्ति की आराधना

01/10/2025
Next Post
CM Yogi

भू माफिया को देर सवेर खाली करनी ही होगी जमीनः सीएम योगी

यह भी पढ़ें

Akshaya Tritiya

अक्षय तृतीया के दिन जरूर करें ये उपाय, घर आएगी सुख-समृद्धि

25/04/2025
सीएम येदियुरप्पा

कर्नाटक के सीएम येदियुरप्पा के बाद अब उनकी बेटी भी करोना पॉज़िटिव

03/08/2020
Murder

भूपेंद्र हत्याकांड के तीन आरोपी गिरफ्तार

15/11/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version