• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को गैर-इरादतन हत्या में दस-दस साल का कठोर कारावास

Writer D by Writer D
15/09/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सुल्तानपुर
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुलतानपुर। जमीनी विवाद को लेकर हुई गैर इरादतन हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने दोषी ठहराये गये पिता-पुत्र समेत चार दोषियों की सजा के बिंदु पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने सभी दोषियों की 10-10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 39-39 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

जिले के लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित कैथापुर गांव के रहने वाले अभियोगी विनोद कुमार सरोज ने 18 जुलाई 2016 की सुबह करीब सात बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसके पट्टीदार लाल बहादुर व अन्य से उसका जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपीगण लाल बहादुर, श्रीकांत, शैलेश कुमार व उसके पिता झगरू ने लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से लैस होकर अभियोगी पक्ष पर हमला बोल दिया।

हमले में अभियोगी की मां शांति देवी, भाई प्रमोद एवं पिता पृथ्वीपाल को काफी चोटें आई। आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। हमले में गम्भीर रूप से घायल पृथ्वीपाल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनकी मौत हो गई। इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया।

तफ्तीश पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही घटना में दोषी ठहरा कर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की थी।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने पिता-पुत्र सहित चारों आरोपियों को घटना का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें कल दोषी करार दिया था। दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 सितम्बर यानी आज बुधवार का दिन तय किया गया था। आज अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी को दस-दस वर्ष के कठोर-कठोर कारावास एवं कुल एक लाख छप्पन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Tags: sultanpur news
Previous Post

मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी गिरफ्तार

Next Post

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

Writer D

Writer D

Related Posts

IIM Lucknow
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में अब छोटे उद्यमों को बड़ा बनाएगा ‘आईआईएम मॉडल’

22/08/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

डिजिटल पीडीएस से पारदर्शी हुआ राशन वितरण, योगी सरकार की पहल को मिली मजबूती

22/08/2026
CM Yogi
Main Slider

पीएम पोषण रसोइयों को सम्मानित करेंगे सीएम योगी, देंगे कैशलेस चिकित्सा कार्ड

22/08/2026
UP Cabinet
Main Slider

मातृत्व अवकाश को लेकर बदले नियम, जानिए यूपी कैबिनेट के बड़े फैसले

22/08/2026
An IMA delegation met CM Yogi.
उत्तर प्रदेश

आईएमए के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री योगी से की मुलाकात

22/08/2026
Next Post
Life Imprisonment

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें

CBSE

अप्रैल की इस तारीख से होंगे CBSE के 10वीं और 12वीं के ऑफलाइन एग्जाम

09/02/2022
बिहार चुनाव Bihar election

बिहार चुनाव : जानिए लोजपा की नीतीश मुक्त सरकार बनाने की नई प्लानिंग

25/10/2020
CM Yogi

बहन-बेटियों के साथ इज्जत से पेश आओ, वरना अगले चौराहे पर यमराज इंतजार करते मिलेंगे : योगी आदित्यनाथ

22/05/2026
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version