• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पिता-पुत्र समेत चार दोषियों को गैर-इरादतन हत्या में दस-दस साल का कठोर कारावास

Writer D by Writer D
15/09/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, सुल्तानपुर
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

सुलतानपुर। जमीनी विवाद को लेकर हुई गैर इरादतन हत्या मामले में अपर सत्र न्यायाधीश चतुर्थ की अदालत ने दोषी ठहराये गये पिता-पुत्र समेत चार दोषियों की सजा के बिंदु पर बुधवार को अपना फैसला सुनाया। अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने सभी दोषियों की 10-10 वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) व 39-39 हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

जिले के लम्भुआ थाना क्षेत्र स्थित कैथापुर गांव के रहने वाले अभियोगी विनोद कुमार सरोज ने 18 जुलाई 2016 की सुबह करीब सात बजे हुई घटना का जिक्र करते हुए मुकदमा दर्ज कराया। आरोप के मुताबिक उसके पट्टीदार लाल बहादुर व अन्य से उसका जमीनी विवाद चल रहा था। आरोपीगण लाल बहादुर, श्रीकांत, शैलेश कुमार व उसके पिता झगरू ने लाठी-डंडों व अन्य हथियारों से लैस होकर अभियोगी पक्ष पर हमला बोल दिया।

हमले में अभियोगी की मां शांति देवी, भाई प्रमोद एवं पिता पृथ्वीपाल को काफी चोटें आई। आस-पास के लोगों ने बीच-बचाव किया तो आरोपीगण जान से मार डालने की धमकी देते हुए वहां से फरार हो गए। हमले में गम्भीर रूप से घायल पृथ्वीपाल को इलाज के लिए भर्ती कराया गया, जिनकी मौत हो गई। इस मामले में चारों आरोपियों के खिलाफ गैर इरादतन हत्या सहित अन्य आरोपों में मुकदमा दर्ज किया गया।

तफ्तीश पूरी होने के बाद सभी आरोपियों के खिलाफ चार्जशीट भी दाखिल हुई। मामले का विचारण एडीजे चतुर्थ की अदालत में चला। इस दौरान बचाव पक्ष के अधिवक्ता ने आरोपियों को बेकसूर साबित करने का प्रयास किया। वहीं अभियोजन पक्ष से पैरवी कर रहे शासकीय अधिवक्ता विजय शंकर शुक्ला ने अपने साक्ष्यों एवं तर्कों को प्रस्तुत कर आरोपियों को ही घटना में दोषी ठहरा कर कड़ी से कड़ी सजा से दंडित किए जाने की मांग की थी।

उभय पक्षों को सुनने के पश्चात अपर सत्र न्यायाधीश राजेश नारायण मणि त्रिपाठी की अदालत ने पिता-पुत्र सहित चारों आरोपियों को घटना का जिम्मेदार मानते हुए उन्हें कल दोषी करार दिया था। दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई के लिए 14 सितम्बर यानी आज बुधवार का दिन तय किया गया था। आज अदालत ने दोषियों की सजा के बिंदु पर सुनवाई करते हुए सभी को दस-दस वर्ष के कठोर-कठोर कारावास एवं कुल एक लाख छप्पन हजार रुपये अर्थदण्ड की सजा सुनाई है।

Tags: sultanpur news
Previous Post

मुठभेड़ में 15 हजार का इनामी गिरफ्तार

Next Post

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Yogi
Main Slider

विकास के लिए प्रदेश का कोना-कोना मथ रहे मुख्यमंत्री योगी, अनवरत पांचवें महीने सहारनपुर पहुंचे

01/07/2026
VB-G Ram Ji Act implemented
उत्तर प्रदेश

वीबी-जी राम जी एक्ट लागू होने से यूपी के मजदूरों को हर रोज मिलेंगे न्यूनतम 300 रुपये

01/07/2026
Katarniaghat
उत्तर प्रदेश

पर्यटन सत्र 2025-26 में 12 हजार से अधिक पर्यटकों ने किया कतर्नियाघाट का दीदार

01/07/2026
CM Yogi launches 'Digi Rover' special campaign
उत्तर प्रदेश

तकनीक के माध्यम से भूमि की पैमाइश पहले की तुलना में अधिक सटीक, पारदर्शी और विश्वसनीय होगी : सीएम योगी

01/07/2026
yogi-modi
उत्तर प्रदेश

कानपुर-कबरई ग्रीनफील्ड हाईवे को मंजूरी मिलने पर सीएम योगी ने पीएम मोदी का जताया आभार

01/07/2026
Next Post
Life Imprisonment

हत्या के मामले में पूर्व विधायक व भाजपा नेता सहित चार को आजीवन कारावास

यह भी पढ़ें

varun gandhi

भाजपा नेता वरुण गांधी कोरोना पॉजिटिव, चुनाव आयोग से किया ये आग्रह

09/01/2022
Gallantry Award

गणतंत्र दिवस पर 942 जवानों को मिलेगा गैलेंट्री अवॉर्ड-सर्विस मेडल

25/01/2025
सीएम योगी CM Yogi

स्वस्थ मॉं और बच्चों से ही समर्थ एवं सशक्त राष्ट्र का निर्माण संभव : योगी

05/09/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version