• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

पराली जलाने पर अब लगेगा दोगुना जुर्माना, SC की फटकार के बाद केंद्र ने डबल की पेनाल्टी

Writer D by Writer D
07/11/2024
in नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Stubble

Stubble

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। वायु प्रदूषण की समस्या पूरे देश में गंभीर हो गई है। सुप्रीम कोर्ट ने भी इसे लेकर नाराजगी जाहिर की है। यही वजह है कि अब केंद्र ने भी पराली (Stubble) की समस्या के खिलाफ सख्त रुख अपनाने का फैसला किया है। दरअसल केंद्र सरकार ने पराली जलाने वाले किसानों पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर दोगुनी कर दी है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, पांच एकड़ से ज्यादा जमीन पर पराली जलाने पर जुर्माने की राशि बढ़ाकर 30 हजार रुपये कर दी गई है।

पराली (Stubble) जलाने की घटनाओं पर हुआ सख्त

केंद्र सरकार के ‘वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग’ ने राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और इसके आसपास के इलाकों में ‘एनवायरमेंटल कंपेंसेशन फॉर स्टबल (Stubble) बर्निंग संशोधन कानून’ के प्रावधानों को लागू कर दिया है। इस कानून में पराली जलाने पर जुर्माने और फंड के इस्तेमाल के प्रावधान बताए गए हैं। इसके तहत जिन किसानों के पास दो एकड़ से कम जमीन है, उन्हें पराली जलाने पर पर्यावरणीय जुर्माने के रूप में पांच हजार रुपये देने होंगे। वहीं जिन किसानों के पास दो से पांच एकड़ जमीन है और वे पराली जलाते पाए जाते हैं तो उन पर जुर्माना 10 हजार रुपये होगा। पांच एकड़ से ज्यादा जमीन वाले किसानों को पराली जलाने पर 30 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा।

J&K विधानसभा में हंगामा, 370 को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों में हाथापाई

गौरतलब है कि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने पराली (Stubble) जलाने की घटनाओं पर रोक लगाने में विफल रहने के लिए पंजाब और हरियाणा की सरकारों की आलोचना की। सुप्रीम कोर्ट ने वायु गुणवत्ता आयोग को पराली जलाने की घटनाएं लगातार होने के चलते पंजाब और हरियाणा सरकार के अधिकारियों के खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई करने का निर्देश दिया था। साथ ही पीठ ने उसके आदेश के उल्लंघनकर्ताओं पर मुकदमा चलाने के लिए एक सप्ताह की समय सीमा तय की है।

राजधानी दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में वायु प्रदूषण की स्थिति गंभीर है और लोगों को आने वाले कई दिनों तक वायु प्रदूषण की समस्या से राहत नहीं मिलेगी। बुधवार को दिल्ली में वायु की गुणवत्ता का स्तर 352 एक्यूआई रहा, जो बेहद खराब श्रेणी में है।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

J&K विधानसभा में हंगामा, 370 को लेकर पक्ष-विपक्ष के विधायकों में हाथापाई

Next Post

‘ज़िंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी’, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी हुआ वारंट

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami wishes everyone on International Yoga Day
राजनीति

तन, मन और आत्मा का समन्वय है योग: मुख्यमंत्री

20/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

संपत्ति की पहचान, स्वामित्व और रिकॉर्ड की जानकारी मिलेगी एक क्लिक पर

20/06/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री योगी रविवार को हमीरपुर को देंगे 636.82 करोड़ की 75 विकास परियोजनाओं की सौगात

20/06/2026
Census 2027
उत्तर प्रदेश

Census 2027: यूपी में मकान सूचीकरण का कार्य शत-प्रतिशत पूर्ण

20/06/2026
Uttarakhand Police receives national honour
राजनीति

पासपोर्ट सत्यापन में उत्कृष्ट प्रदर्शन पर उत्तराखण्ड पुलिस को राष्ट्रीय सम्मान

20/06/2026
Next Post
Pragya Singh Thakur

‘ज़िंदा रही तो कोर्ट अवश्य जाऊंगी’, साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर के खिलाफ जारी हुआ वारंट

यह भी पढ़ें

Udaipur video

‘…बहुत अच्छा किया मेरे भाई’, उदयपुर वीडियो पर कमेंट करने पर युवक गिरफ्तार

30/06/2022

गोरखपुर पहुंचे CM योगी, शहरवासियों को दी 93.89 करोड़ रुपए की सौगात

13/07/2021

आराध्या के जन्मदिन पर अभिषेक ने किया खास पोस्ट, ऐश्वर्या के लिए किया ये खुलासा

17/11/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version