• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सात साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
23/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बुलंदशहर
0
life imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला अदालत ने हत्या के एक सात साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी थाने में बछड़ी घोड़ी निवासी राजेंद्र उर्फ लीलू के अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताते हुए 28 मई 2013 को खुर्जा कोतवाली में सूचना दी गई थी। इस घटना में राजेंद्र उर्फ लीलू की पत्नी विमलेश पर भी पति की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि विमलेश के आरोपी नरेश के साथ नाजायज संबंध थे। इसकी जानकारी राजेंद्र उर्फ नीलू को हो गई थी । उसकी पत्नी विमलेश भी पति की संपत्ति को हड़पने और प्रेमी नरेश के साथ रहने के उद्देश्य पति की हत्या की साजिश में शामिल रही।

कोविड ने रोक दी रजनीकांत की फिल्म Annathey की शूटिंग, 8 मेंबर्स निकले संक्रमित

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर खुर्जा कोतवाली इलाके में समसपुर गांव के एक कुएं से राजेंद्र उर्फ लीलू का शव बरामद किया गया। इस मामले में उसके भाई की तहरीर के आधार पर धारा 364 302 201 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना के बाद चारों आरोपियों नरेश, बंटी ,भूदत्त और विमलेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पंचम) श्रीमती नीलम ढाका ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नरेश, बंटी और भूदत्त को राजेंद्र उर्फ लीलू का अपहरण कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही तीनों पर 25-25 रुपये का जुर्माना भी लगाया जबकि मृतक की पत्नी विमलेश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने की।

Tags: crime newscrime news in hindiup newsup news in hindi
Previous Post

योगी सरकार मुंबई में खोलेगी प्रदेश के मजदूरों के लिए कार्यालय

Next Post

प्रदेश में जेलों की छवि में हुआ है बेहतर सुधार : अवस्थी

Writer D

Writer D

Related Posts

Bhupendra Chaudhary
उत्तर प्रदेश

सपा सरकार में कांवड़ यात्रा और रामनवमी के जुलूस बाधित किए जाते थे : चौधरी भूपेंद्र सिंह

20/10/2026
उत्तर प्रदेश

मेरठ की डीप टेक स्टार्टअप सर्कुलॉजी ने योगी सरकार और इन्वेस्ट यूपी के साथ किया एमओयू

20/10/2026
Main Slider

सड़क निर्माण में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं: केशव मौर्य

20/10/2026
Main Slider

शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे नागपुर से किया अरेस्ट, बहन और ड्राइवर भी पकड़े गए

20/10/2026
उत्तर प्रदेश

2027 की हार अभी से स्वीकार कर चुकी है समाजवादी पार्टी: दयाशंकर सिंह

20/10/2026
Next Post

प्रदेश में जेलों की छवि में हुआ है बेहतर सुधार : अवस्थी

यह भी पढ़ें

आशा नेगी ऋत्विक धनजानी

आशा नेगी ने ऋत्विक धनजानी से ब्रेकअप पर तोड़ी चुप्पी, कही ये बात

11/08/2020
Xiaomi 17 Ultra में 6800mAh बैटरी फूंकती है जान, लॉन्च हुआ 200MP कैमरे वाला ये फोन

लॉन्च हुआ 200MP कैमरे वाला ये फोन, 6800mAh बैटरी फूंकती है जान

26/12/2025
car accident

तेज रफ्तार कार खड़े ट्रक में घुसी, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

13/06/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version