• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सात साल पुराने हत्या के मामले में तीन आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा

Writer D by Writer D
23/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, ख़ास खबर, बुलंदशहर
0
life imprisonment

life imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश की बुलंदशहर जिला अदालत ने हत्या के एक सात साल पुराने मामले में तीन अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा के साथ 25-25 हजार रुपये का जुर्माना लगाया।

अभियोजन पक्ष के अनुसार गौतमबुद्धनगर जिले के दादरी थाने में बछड़ी घोड़ी निवासी राजेंद्र उर्फ लीलू के अपहरण कर हत्या करने की आशंका जताते हुए 28 मई 2013 को खुर्जा कोतवाली में सूचना दी गई थी। इस घटना में राजेंद्र उर्फ लीलू की पत्नी विमलेश पर भी पति की हत्या की साजिश में शामिल होने का आरोप लगाते हुए कहा गया कि विमलेश के आरोपी नरेश के साथ नाजायज संबंध थे। इसकी जानकारी राजेंद्र उर्फ नीलू को हो गई थी । उसकी पत्नी विमलेश भी पति की संपत्ति को हड़पने और प्रेमी नरेश के साथ रहने के उद्देश्य पति की हत्या की साजिश में शामिल रही।

कोविड ने रोक दी रजनीकांत की फिल्म Annathey की शूटिंग, 8 मेंबर्स निकले संक्रमित

इस मामले में पुलिस ने आरोपियों को गिरफ्तार कर उनकी निशानदेही पर खुर्जा कोतवाली इलाके में समसपुर गांव के एक कुएं से राजेंद्र उर्फ लीलू का शव बरामद किया गया। इस मामले में उसके भाई की तहरीर के आधार पर धारा 364 302 201 और 120 बी के तहत रिपोर्ट दर्ज कर मामले की विवेचना के बाद चारों आरोपियों नरेश, बंटी ,भूदत्त और विमलेश के विरुद्ध आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया था।

मुकदमे की अंतिम सुनवाई करते हुए अपर जिला सत्र न्यायाधीश (पंचम) श्रीमती नीलम ढाका ने गवाहों के बयान पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्यों के आधार पर अभियुक्त नरेश, बंटी और भूदत्त को राजेंद्र उर्फ लीलू का अपहरण कर हत्या करने का दोषी करार देते हुए तीनों अभियुक्तों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई । साथ ही तीनों पर 25-25 रुपये का जुर्माना भी लगाया जबकि मृतक की पत्नी विमलेश को साक्ष्यों के अभाव में बरी कर दिया।

मुकदमें की पैरवी सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता नवनीत कुमार शर्मा ने की।

Tags: crime newscrime news in hindiup newsup news in hindi
Previous Post

योगी सरकार मुंबई में खोलेगी प्रदेश के मजदूरों के लिए कार्यालय

Next Post

प्रदेश में जेलों की छवि में हुआ है बेहतर सुधार : अवस्थी

Writer D

Writer D

Related Posts

Ravi Yadav Encounter
उत्तर प्रदेश

दूल्हे की हत्या करने वाला मिट्टी में मिला, एक लाख का इनामी था रवि यादव

25/05/2026
Marco Rubio
उत्तर प्रदेश

अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रुबियो पहुंचे आगरा, सपत्नीक ताजमहल की खूबसूरती को निहारा

25/05/2026
Today is the thirteenth day of Prateek Yadav's death.
Main Slider

प्रतीक यादव की तेरहवीं आज, कार्ड में अपर्णा-अखिलेश समेत पूरे परिवार का नाम शामिल

25/05/2026
Teen dies after falling from zip lining ride
उत्तर प्रदेश

आगरा चौपाटी में बड़ा हादसा, जिप लाइनिंग से गिरकर 15 साल के किशोर की मौत

25/05/2026
CM Yogi
Main Slider

प्रदेशवासियों की सुरक्षा और जनसमस्याओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

25/05/2026
Next Post

प्रदेश में जेलों की छवि में हुआ है बेहतर सुधार : अवस्थी

यह भी पढ़ें

पुंछ में संघर्ष विराम का उल्लंघन

पाकिस्तान ने पुंछ में किया संघर्ष विराम का उल्लंघन, गोलीबारी में सेना का जवान शहीद

01/10/2020
Alimco

ट्रांस गंगा सिटी, उन्नाव में जल्द स्थापित होगा एलिम्को का वेयरहाउस

30/08/2024

Budget 2022: ‘WFH’ वालों को मिल सकती है राहत, अतिरिक्त स्टैंडर्ड डिडक्शन का मिल सकता है लाभ

22/01/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version