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योगी कैबिनेट ने लव जिहाद अध्यादेश को दी मंजूरी, किया उल्लंघन ये होगी सजा

Desk by Desk
24/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, राजनीति, राष्ट्रीय, लखनऊ
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कोरोना के खिलाफ सतर्कता Vigilance against Corona

कोरोना के खिलाफ सतर्कता

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लखनऊ। योगी कैबिनेट ने मंगलवार को लव जिहाद को लेकर आखिरकार बड़ा फैसला ले ही लिया है। आज हुई कैबिनेट की बैठक में उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म परिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश को मंजूरी दे दी। इसके तहत अब बलपूर्वक, उत्पीड़न, प्रलोभन या किसी कपट के जरिए किया गया धर्म परिवर्तन अपराध की श्रेणी में आएगा।

इसके लिए 1 साल से 5 साल तक की सजा और कम से कम 15 हजार रुपये का जुर्माना होगा। अव्यस्क महिलाओं, अनूसूचित जाति या अनुसूचित जन जाति की महिला के संबंध में कम से कम 3 साल और अधिकतम 10 साल की सजा होगी। जुर्माने की राशि 25 हजार रुपये से कम नहीं होगी। इसी तरह सामूहिक धर्म परिवर्तन कराने पर कम से कम 3 साल की सजा और अधिकतम 10 साल तक की सजा होगी। जुर्माना 50 हजार रुपये से कम नहीं होगा।

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उत्तर प्रदेश में लव जिहाद को रोकने के लिए प्रदेश के गृह विभाग ने न्याय व विधि विभाग को प्रस्ताव बनाकर भेज दिया था। कानून बनने के बाद गैर जमानती धाराओं में केस दर्ज किया जाएगा और 5 साल की कठोरतम सजा होगी। कानपुर, बागपत, मेरठ समेत यूपी के कई शहरों से लगातार लव जिहाद की घटनाएं सामने आई है जिसके बाद मुख्यमंत्री ने गृह विभाग से समीक्षा रिपोर्ट मांगी थी।

यूपी के लॉ कमीशन चीफ जस्टिस आदित्य नाथ मित्तल ने बताया कि आयोग ने 2019 में ही ड्राफ्ट सौंप दिया था। लेकिन तब से इसमें तीन बार फेरबदल किया गया। ड्राफ्ट में इसके साथ ही शादी के लिए गलत नीयत से धर्म परिवर्तन या धर्म परिवर्तन के लिए की जा रही शादियां भी नए नियम में धर्मांतरण कानून के तहत आएंगी।

क्या है लव जिहाद?

बता दें कि जिहाद शब्द का अर्थ इस्लाम में धर्म की रक्षा के लिए युद्ध करना जैसा है। इस समय चल रहा लव जिहाद शब्द एक गढ़ा हुआ है। इस शब्द युग्म का मतलब शादी या प्रेम का झांसा देकर धर्म परिवर्तन करवाने से समझा जाता है। कथित रूप से मुस्लिम पुरुषों द्वारा गैर-मुस्लिम समुदायों से जुड़ी महिलाओं को इस्लाम में धर्म परिवर्तन के लिए प्रेम का नाटक करना।

 

Tags: Latest Lucknow News in HindiLove jihad ordinanceLucknow Hindi SamacharLucknow NewsLucknow News in HindiUP CabinetUp cabinet decisionup newsलव जिहाद अध्यादेश
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