• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद, लगा जुर्माना

कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Desk by Desk
18/10/2021
in क्राइम, राष्ट्रीय, हरयाणा
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

हरियाणा। रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम  को हत्या के एक मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट  ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, CBI की  स्पेशल कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

अगर आपका SBI कार्ड हो गया है चोरी, तो एक SMS के जरिये ऐसे करवाएं ब्लॉक

बता दें कि, दोषी राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह का क़त्ल हुआ था। इस मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी पाया गया है। 3 दिसंबर 2003 को CBI ने प्राथमिकी दर्ज की थी। साल 2017 में CBI अदालत ने गुरमीत राम रहीम सहित 5 लोगों को दोषी पाया था। रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह के अतिरिक्त कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर को अदालत ने दोषी पाया गया है।

वहीं, गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों की सजा के ऐलान होने से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचकूला में जान और माल के नुकसान, किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं के मद्देनज़र धारा 144 लागू की गई है।

जिसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ सटे हुए सेक्टर 1, 2, 5, 6 और आस-पास के इलाके में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शख्स के तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), किसी तरह के हथियार को लेकर घूमने पर पूरी तरह से बैन है।

Tags: Gurmeet Ram RahimHaryanalife imprisonmentPanchkulaRanjeet Singh Murder Case
Previous Post

अगर आपका SBI कार्ड हो गया है चोरी, तो एक SMS के जरिये ऐसे करवाएं ब्लॉक

Next Post

T20 World Cup: आयरलैंड के इस बॉलर ने किया कमाल, चार गेंदों में झटके चार विकेट

Desk

Desk

Related Posts

उत्तराखंड

उत्तराखंड मंत्रिमंडल ने प्रधानमंत्री मोदी के 25 वर्ष के सेवाकाल पर धन्यवाद प्रस्ताव पारित किया

12/10/2026
उत्तराखंड

हरिद्वार में कैबिनेट के 13 प्रस्तावों पर लगी मुहर, ऋषिकुल में बनेगा प्राच्य शोध संस्थान

12/10/2026
उत्तराखंड

उत्तराखंड में ग्रामीण सड़क कनेक्टिविटी को मिलेगी रफ्तार, PMGSY-IV के तहत ₹2,708 करोड़ के प्रस्तावों पर बनी सहमति

12/10/2026
Main Slider

कुंभ-2027 का शंखनाद: धामी ने लॉन्च किया लोगो, वेबसाइट और गीत

12/10/2026
Voter Lists
पंजाब

पंजाब की फाइनल वोटर लिस्ट जारी, जानें कितने नाम जुड़े और कितने घटे

12/10/2026
Next Post

T20 World Cup: आयरलैंड के इस बॉलर ने किया कमाल, चार गेंदों में झटके चार विकेट

यह भी पढ़ें

Dahi Paneer

किसी के भी साथ खाएं ये टेस्टी डिश, खाने का बढ़ जाएगा जायका

09/11/2025
UP Police SI Exam

अपराधों पर नकेल कसने के लिए तेज-तर्रार इंस्पेक्टर्स को सौंपी गई गोरखपुर की कमान

02/10/2021
Mayawati

आज़म खान के समर्थन में उतरीं मायावती, कांग्रेस से की भाजपा की तुलना

12/05/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version