• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मायावती का योगी पर निशाना, कहा- लव जिहाद कानून आपाधापी में लाया गया, सरकार करें पुनर्विचार

Writer D by Writer D
30/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राजनीति, लखनऊ
0
मायावती Mayawati

Mayawati

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में योगी सरकार की कैबिनेट द्वारा पिछले दिनों ‘लव जिहाद’ के खिलाफ उत्तर प्रदेश विधि विरुद्ध धर्म संपरिवर्तन प्रतिषेध अध्यादेश, 2020 (UP Illegal Conversion Ordinance) कानून पास कर दिया है।

इसी कड़ी में बसपा सुप्रीमो मायावती ने इस कानून के खिलाफ योगी सरकार पर निशाना साधा। सोमवार को मायावती ने ट्वीट कर कहा कि लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा। जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। उन्होंने कहा कि इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह मांग।

लव जिहाद को लेकर यूपी सरकार द्वारा आपाधापी में लाया गया धर्म परिवर्तन अध्यादेश अनेकों आशंकाओं से भरा जबकि देश में कहीं भी जबरन व छल से धर्मान्तरण को न तो खास मान्यता व न ही स्वीकार्यता। इस सम्बंध में कई कानून पहले से ही प्रभावी हैं। सरकार इस पर पुनर्विचार करे, बीएसपी की यह माँग।

— Mayawati (@Mayawati) November 30, 2020

इससे पहले मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में शादी के लिए धोखाधड़ी कर धर्मांतरण किए जाने की घटनाओं पर रोक लगाने संबंधी कानून के प्रस्ताव को मंजूरी दी थी। कैबिनेट में प्रस्ताव पास होने के बाद 15-50 हजार तक का जुर्माना का प्रावधान है। वहीं शादी के नाम पर धर्म परिवर्तन अवैध घोषित कर दिया गया है। अगर कोई भी ग्रुप धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 3 से 10 साल की सजा होगी।

महिलाओं के नेतृत्व वाले छोटे उद्यमों पर कोविड-19 महामारी की पड़ी मार

वहीं धर्मगुरु धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे डीएम से अनुमति लेनी होगी. कानून के तहत जो धर्म परिवर्तन करेगा उसे भी जिलाधिकारी से अनुमति लेनी होगी। यदि कोई सामूहिक रूप से धर्म परिवर्तन कराता है तो उसे 10 साल की सजा और 50 हजार रुपये का जुर्माना देना होगा। यदि ऐसा करने वाला कोई संगठन है तो उसकी मान्यता रद्द हो सकती है। उसके खिलाफ भारतीय दंड संहिता के तहत कार्रवाई हो सकती है।

Tags: latest UP newslaw for love jihadLove JihadLove Jihad in UPmayawatiup news
Previous Post

टाइगर श्रॉफ की बहन कृष्णा हुईं सोशल मीडिया पर ट्रोल

Next Post

MBBS फाइनल ईयर की जनवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित

Writer D

Writer D

Related Posts

Multani Mitti
Main Slider

डल स्किन भी खिल उठेगी, इन तरीकों से करें इस मिट्टी का इस्तेमाल

17/07/2026
PM Modi
Main Slider

प्रधानमंत्री का 18वां हरियाणा दौरा: 12,470 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

16/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में ओबीसी छात्रों को मिला शिक्षा का मजबूत सहारा

16/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

रोबोटिक्स, AI और डीप टेक का अग्रणी केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी

16/07/2026
cm dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने वृद्ध जागेश्वर में की पूजा-अर्चना, प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना

16/07/2026
Next Post
MBBS

MBBS फाइनल ईयर की जनवरी 2021 की परीक्षाएं स्थगित

यह भी पढ़ें

इस जिले में पूरे सावन माह में शनिवार और सोमवार को 8वीं तक के स्कूल रहेंगे बंद, आदेश जारी

19/07/2024
CM Dhami

विकास और विरासत के बल पर केदारनाथ सीट पर जीतेगी भाजपा: मुख्यमंत्री

28/10/2024
ashok chakradhar

प्रसिद्ध कवि अशोक चक्रधर व उनकी पत्नी सड़क दुर्घटना में घायल, अस्पताल में भर्ती

22/08/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version