• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मूक-बधिर बालिकाओं के साथ दुष्कर्म, 3 आरोपियों की जमानत अर्जी खारिज

Writer D by Writer D
01/06/2021
in Main Slider, क्राइम, राजस्थान, राष्ट्रीय
0
rape

rape

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

कोटा। न्यायालय पोक्सो क्रम-4 कोटा ने मूक-बधिर विमंदित बालिका से दुष्कर्म व 6 माह का गर्भ ठहराने तथा दो अन्य नाबालिग छात्रा व युवती से दुष्कर्म के मामलों में तीन आरोपियों की जमानत अर्जी सुनवाई के पश्चात खारिज कर दी है।

विशिष्ट लोक अभियोजक धीरेंद्र सिंह चौधरी ने बताया कि रामपुरा कोतवाली पुलिस ने 31 अगस्त 2020 को 22 वर्षीय मंदबुद्धि निमंत्रित बालिका से 4-5 माह पूर्व दुष्कर्म कर गर्भवती करने के मामले में धारा 376 के तहत पीड़िता की मां की रिपोर्ट पर मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी अनीश खान उर्फ घीसू पुत्र अज्जू खान उर्फ अजीज निवासी महात्मा गांधी कॉलोनी थाना रेलवे कॉलोनी हाल कोट के ऊपर लाडपुरा थाना कोतवाली को गिरफ्तार किया था।

न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था। उन्होंने बताया कि देवली मांझी थाना पुलिस ने 2 अप्रैल 2021 को एक नाबालिग 17 वर्ष 9 माह की स्कूली छात्रा को भगा ले जाकर दुष्कर्म करने के मामले में धारा 363,366,376 एवं 3/4 पोक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी रवि प्रकाश पुत्र राधेश्याम निवासी – थाना देवली मांझी जिला कोटा ग्रामीण को गिरफ्तार किया था। न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया गया था।

इसी प्रकार आरके पुरम थाना पुलिस ने 19 मई 2019 को पीड़िता की रिपोर्ट पर 18 मई 2019 को प्रातः 9:00 बजे एक मजदूर महिला की 16 वर्षीय पुत्री को भगा ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म करने के मामले में मुकदमा दर्ज किया था। पुलिस ने अनुसंधान के पश्चात आरोपी राजू तंवर पुत्र रोडू लाल निवासी ग्राम हरिपुरा थाना भोजपुर जिला राजगढ़ मध्य प्रदेश को गिरफ्तार किया था।

पुलिस ने न्यायालय के आदेश पर आरोपी को जेल भेज दिया था। तीनों आरोपियों की ओर से न्यायालय में जमानत के लिए अर्जी पेश की गई थी,जिन्हें सुनवाई के पश्चात खारिज कर दिया गया है।

 

Tags: crime news
Previous Post

भाजपा का न तो विकास से और ना ही जनहित से दूर-दूर तक का नाता है : अखिलेश

Next Post

केवल खाद्यान्न उत्पादन से किसानों की आय नहीं बढ़ सकती : शाही

Writer D

Writer D

Related Posts

Main Slider

दिवाली की तैयारी शुरू करने से पहले देख लें कैलेंडर, जानें कब है धनतेरस और लक्ष्मी पूजा

01/11/2026
Main Slider

देवभूमि की पहचान से खिलवाड़ नहीं होने देंगे: सीएम धामी

31/10/2026
जम्मू कश्मीर

‘कल एक नई यात्रा शुरू हुई’, निधि राजदान संग शादी के बाद बोले उमर अब्दुल्ला

31/10/2026
राष्ट्रीय

राष्ट्र सेवा के लिए समर्पण की मिसाल PM मोदी का सफर: मुख्यमंत्री नायब सैनी

31/10/2026
राष्ट्रीय

वरिष्ठ पत्रकार ओपी शर्मा का निधन, मुख्यमंत्री सैनी ने दी श्रद्धांजलि

31/10/2026
Next Post
surya pratap shahi

केवल खाद्यान्न उत्पादन से किसानों की आय नहीं बढ़ सकती : शाही

यह भी पढ़ें

सीएम योगी CM Yogi

सीएम योगी का ऐलान, दिवाली से शुरू हो जाएगी कुशीनगर से इंटरनेशनल उड़ानें

24/09/2020
cm dhami

सीएम धामी ने बागेश्वर में किया विभिन्न योजनाओं का लोकार्पण

04/09/2022
Rape

8 साल की मासूम के साथ 4 घंटे तक हैवानियत, हालत गंभीर

13/02/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version