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कोर्ट ने जांघों को गलत तरीके से छूना बताया रेप, दुष्कर्म की परिभाषा को दिया विस्तार

हाईकोर्ट का अहम फैसला, जहा- जांघों को गलत तरीके से छूना भी दुष्कर्म

Writer D by Writer D
06/08/2021
in Main Slider, राष्ट्रीय
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केरल हाईकोर्ट ने दुष्कर्म की परिभाषा को विस्तार देते हुए कहा, लड़की या महिला की जांघों को गलत तरीके से छूना, कसकर पकड़ना और अपनी यौन इच्छाओं की पूर्ति के लिए जांघों पर हाथ फेरना भी बलात्कार ही है।

अपने पड़ोस की 11 साल की बच्ची से कई बार दरिंदगी करने के मामले में उम्रकैद की सजा काट रहे एक व्यक्ति की अपील पर केरल हाईकोर्ट ने यह अहम टिप्पणी की।

जस्टिस के विनोद चंद्रन और जस्टिस जियाद रहमान की पीठ ने सोमवार को अपने इस ऐतिहासिक फैसले में कहा, अगर दुष्कर्म के इरादे से किसी बच्ची या महिला की जांघों को गलत तरीके से पकड़ा जाता है और संबंध नहीं भी बनाया जाता है, तो भी उस हरकत को अनुच्छेद 375 के तहत दुष्कर्म ही माना जाएगा।

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महिलाओं के साथ उनकी मर्जी के बिना किया गया कैसा भी यौन व्यवहार बलात्कार की श्रेणी में ही आता है। याचिकाकर्ता ने निचली अदालत से मिली उम्रकैद की सजा के खिलाफ दलील दी थी कि जब संबंध ही नहीं बनाया गया तो उसे दुष्कर्म कैसे करार दिया गया।

Tags: India News in Hindikerala high courtLatest India News Updatesmisdeeds meaning in punjabirapesexual assaultकेरल हाईकोर्टदुष्कर्म
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