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डॉ कफील के खिलाफ दोबारा जांच का आदेश सरकार ने लिया वापस

Writer D by Writer D
07/08/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, ख़ास खबर, गोरखपुर
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dr. kafeel khan

dr. kafeel khan

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बीआरडी मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में ऑक्सीजन खरीद घोटाले के आरोप में निलंबित चल रहे डॉ कफील अहमद के खिलाफ दुबारा जांच का आदेश प्रदेश सरकार ने वापस ले लिया है। डॉ कफील ने हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर निलम्बन को चुनौती दी है।

इस पर हाईकोर्ट ने प्रदेश सरकार से जानकारी मांगी थी कि डॉ कफील को चार वर्षों से निलम्बित क्यों रखा गया है और एक बार जांच रिपोर्ट दाखिल होने के बाद दुबारा जांच का आदेश देने में 11 माह का समय क्यों लगाया गया।

याचिका पर न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा की एकलपीठ सुनवाई कर रही है। इसके जवाब में प्रदेश सरकार के अपरमहाधिवक्ता मनीष गोयल ने कोर्ट को बताया कि डा. कफील के खिलाफ 24 फरवरी 20 को दुबारा जांच का आदेश वापस ले लिया गया है तथा अधिकारियों को इस बात की छूट दी गई है कि वह हाईकोर्ट के 29 जुलाई 21 के आदेश के परिपेक्ष्य में नए सिरे से कार्यवाही प्रारंभ कर सकते हैं।

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कोर्ट को सरकार की ओर से आश्वासन दिया गया है कि विभागीय जांच तीन माह में पूरी करने का हर संभव प्रयास किया जाएगा।

इसके बाद कोर्ट ने कहा कि अदालत के पास विचारणीय मुद्दा यह रह गया है कि याची को पिछले चार वर्षों से निलंबित रखने का औचित्य क्या है। याचिका में कहा गया है कि याची सहित नौ लोगों के खिलाफ विभागीय जांच प्रारंभ की गई थी। इनमें से सात को बहाल कर दिया गया जबकि याची के खिलाफ जांच रिपोर्ट में कोई तथ्य न पाए जाने के बावजूद दुबारा जांच का आदेश दिया गया और उसे अब तक निलम्बित रखा गया है। कोर्ट इस मामले पर अब दस अगस्त को सुनवाई करेगी।

Tags: BRD hospitalDr Kafeelgorakhpur news
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