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गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों को उम्रकैद, लगा जुर्माना

कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

Desk by Desk
18/10/2021
in क्राइम, ख़ास खबर, राष्ट्रीय, हरयाणा
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हरियाणा। रंजीत सिंह मर्डर केस में डेरा सच्चा सौदा प्रमुख गुरमीत राम रहीम  को हत्या के एक मामले में CBI की स्पेशल कोर्ट  ने सोमवार को आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। इसके अलावा, चार अन्य को भी उम्रकैद की सजा सुनाई गई है। जानकारी के मुताबिक, CBI की  स्पेशल कोर्ट में 4 आरोपियों को पेश किया था। जिसके बाद कोर्ट ने रंजीत सिंह की हत्या के मामले में राम रहीम सहित 5 दोषियों को उम्र कैद की सजा सुनाई है। इसके साथ ही, कोर्ट ने राम रहीम पर 31 लाख और 4 अन्य दोषियों पर 50-50 हजार का जुर्माना भी लगाया है।

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बता दें कि, दोषी राम रहीम पहले से ही जेल में सजा काट रहा है। 10 जुलाई 2002 को रंजीत सिंह का क़त्ल हुआ था। इस मामले में गुरमीत राम रहीम सिंह को दोषी पाया गया है। 3 दिसंबर 2003 को CBI ने प्राथमिकी दर्ज की थी। साल 2017 में CBI अदालत ने गुरमीत राम रहीम सहित 5 लोगों को दोषी पाया था। रंजीत सिंह मर्डर केस में गुरमीत राम रहीम सिंह के अतिरिक्त कृष्ण लाल, अवतार, सबदिल और जसबीर को अदालत ने दोषी पाया गया है।

वहीं, गुरमीत राम रहीम समेत 5 आरोपियों की सजा के ऐलान होने से पहले ही शहर की सुरक्षा को देखते हुए जिला प्रशासन ने पंचकूला में जान और माल के नुकसान, किसी भी तरह का तनाव पैदा करने, शांति भंग करने और दंगों की आशंकाओं के मद्देनज़र धारा 144 लागू की गई है।

जिसके तहत पंचकूला डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के साथ सटे हुए सेक्टर 1, 2, 5, 6 और आस-पास के इलाके में पड़ने वाले राष्ट्रीय राजमार्ग पर किसी भी शख्स के तलवार (धार्मिक प्रतीक कृपाण के अलावा), किसी तरह के हथियार को लेकर घूमने पर पूरी तरह से बैन है।

Tags: Gurmeet Ram RahimHaryanalife imprisonmentPanchkulaRanjeet Singh Murder Case
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