• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हाईकोर्ट की तीखी टिप्पणी, कहा- आजादी के 75 सालों बाद भी जाति प्रथा की जड़ें गहरी

Writer D by Writer D
25/01/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज
0
Allahabad High Court

Allahabad High Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

प्रयागराज।  इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ऑनर किलिंंग के मामलें में जमानत मंजूर करते हुए जाति प्रथा पर तीखी टिप्पणी की है। हाईकोर्ट ने कहा कि आजादी के 75 साल बाद भी हम जाति प्रथा जैसी सामाजिक कुरीति बाहर नहीं आ सके हैं।

लोग अपने को शिक्षित समाज होने का डींग तो हांकते हैं, लेकिन दोहरा जीवन स्तर जी रहे हैं। यह बातें सोमवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के न्यायमूर्ति राहुल चतुवेर्दी ने जेल में बंद ऑनर किलिंग के मामले में सनी सिंह जमानत अर्जी मंजूर करते हुए दिया है।

मामले में शिकायतकर्ता का छोटा भाई अनीस कुमार अनुसूचित जाति का था। वह ग्राम पंचायत अधिकारी था। उसकी 15 सितंबर 2021 को दिनदहाडे़ एक षड़यंत्र के तहत लोगों के एक समूह ने हत्या कर दी। उसकी गलती यह थी कि प्रशिक्षण के दौरान उसके साथ प्रशिक्षण कर रही लड़की से उसकी नजदीकी बढ़ गई।

हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने छात्रों को पीटा, सपा-कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा

बाद में रजामंदी से उसके साथ शादी कर ली। लड़की के घर वाले इससे नाखुश थे। इसलिए उसकी हत्या कर दिए। याची के अधिवक्ता ने तर्क दिया कि लड़की के नजदीकी और खून का संबंध रखने वाले आरोपियों की जमानत मंजूर हो गई है।

याची का न तो लड़की से कोई संबंध था और न  ही उसका अपराध करने में कोई हाथ था। लड़की ने भी अपने बयान में याची के संबंध में कुछ भी नहीं कहा है। कोर्ट उक्त तथ्यों पर विचार करते हुए याची की जमानत मंजूर कर ली।

Tags: Allahabad High CourtPrayagraj Newsup news
Previous Post

हॉस्टल में घुसकर पुलिस ने छात्रों को पीटा, सपा-कांग्रेस ने योगी सरकार को घेरा

Next Post

पीपीई किट पहन कर आये प्रत्याशी ने भरा नामांकन पत्र, कहा- कोरोना फैला रहा है

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

सोमवार को वाल्मीकि आश्रम जाएंगे मुख्यमंत्री, आदिकवि को अर्पित करेंगे श्रद्धा-सुमन

25/10/2026
Main Slider

गंगा के ऊपर गरजा भारत का शौर्य, काशी के आसमान में गूंजा वायु शक्ति का उद्घोष

25/10/2026
Main Slider

‘महादेव’ कॉल साइन और ‘विश्वनाथ’ फॉर्मेशन के साथ काशी के आसमान में गरजे भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमान

25/10/2026
उत्तर प्रदेश

यूपी की विद्युत सखियों ने जमा कराए ₹3,720 करोड़ के बिल, कमाया ₹47 करोड़ कमीशन

25/10/2026
Main Slider

वाराणसी को मिली गारमेंट फैक्ट्री की सौगात, PM मोदी ने अरविंद मिल्स के नए मैन्युफैक्चरिंग प्लांट का किया लोकार्पण

25/10/2026
Next Post

पीपीई किट पहन कर आये प्रत्याशी ने भरा नामांकन पत्र, कहा- कोरोना फैला रहा है

यह भी पढ़ें

Murder

पारिवारिक विवाद में चाचा की हत्या

19/07/2023
arrested

500 ग्राम चरस बरामद, एक अभियुक्त गिरफ्तार

26/12/2022
Urfi Javed

टॉपलेस होकर उर्फी जावेद ने दी दिवाली बधाई, यूजर्स बोले- कल्चर खराब मत करो

23/10/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version