• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

नशीला पाउडर रखने के आरोपी को 10 साल की कठोर कारावास की सजा

Writer D by Writer D
05/06/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, फिरोजाबाद
0
Imprisonment

Imprisonment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

फिरोजाबाद। अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एन.डी.पी.एस एक्ट आजाद सिंह ने शनिवार को नशीला पाउडर रखने के एक आरोपी को दस वर्ष के कठोर कारावास (Imprisonment) एवं एक लाख के जुर्माने की सजा से दण्ड़ित किया है। जुर्माना अदा न करने पर एक वर्ष का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

मामला थाना टूण्डला से जुड़ा है। अभियोजप पक्ष के अनुसार 4 नवम्बर 2013 को उपनिरीक्षक जी. सी. तिवारी पुलिस टीम के साथ क्षेत्र में गस्त पर थे तभी उसायनी स्थित वैष्णो देवी धाम मंदिर के सामने हाइवे पर नो एंट्री के कारण सड़क के किनारे खड़े ट्रकों को व्यवस्थित करने के दौरान चाय की दुकान पर बैठे चालक व परिचालकों ने बताया एक व्यक्ति जो ट्रक वालों के पास बैठकर बातों-बातों में नशीला पाउडर खाद पदार्थों में मिलाकर बेहोश कर किसी संगीन घटना को कारित करने की फिराक में है।

सूचना पर घेराबंदी कर चाय के खोखे के पास से इस युवक को पकड़ लिया। तलाशी के दौरान युवक से 150 ग्राम एल्प्रालोजाम नशीला पाउडर बरामद हुआ। पूछताछ में युवक ने अपना नाम पप्पू उर्फ रमेश निषाद पुत्र नत्थी लाल निवासी ग्राम मौहम्मदाबाद टूण्डला बताया। पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया।

पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर विवेचना उपरांत आरोप पत्र न्यायालय में दाखिल किया। मुकदमे की सुनवाई एवं निस्तारण अपर सत्र न्यायाधीश, विशेष न्यायाधीश एनडीपीएस एक्ट आजाद सिंह के न्यायालय में हुई।

अभियोजप पक्ष की तरफ से पैरवी विशेष लोक अभियोजक प्रदीप चौहान ने करते हुये बताया कि न्यायालय ने पत्रावली पर उपलब्ध साक्ष्य एवं गबाही के आधार पर आरोपी को खुले न्यायालय में सजा सुनाई है

Tags: crime newsfirojabad news
Previous Post

बेटा न होने पर पति बना हैवान, बेरहमी से पीटकर पत्नी को किया मरणासन्न

Next Post

एक महीने गौशाला में गोसेवा की शर्त पर गोकशी के आरोपी की जमानत मंजूर

Writer D

Writer D

Related Posts

Crackdown on adulterators during festivals
Main Slider

त्योहारों पर मिलावटखोरों पर कसा शिकंजा, आगे भी जारी रहेगी सतर्कता

19/10/2025
CM YOGI
Main Slider

सीएम योगी ने प्रकाशपर्व दीपावली के पावन अवसर पर प्रदेशवासियों को दी हार्दिक शुभकामनाएं

19/10/2025
Akhilesh Yadav
Main Slider

पहले विरोध, अब मंजूरी! PDA सरकार खरीदेगी करोड़ों के दीए, अखिलेश का यू-टर्न चर्चा में

19/10/2025
AMU
Main Slider

AMU में पहली बार मनाया जाएगा दिवाली उत्सव, आज होगा ऐतिहासिक सेलिब्रेशन

19/10/2025
Murder
Main Slider

अघोरी बाबा की धारदार हथियार से काटकर हत्या, गांव में मचा हड़कंप

19/10/2025
Next Post
bail

एक महीने गौशाला में गोसेवा की शर्त पर गोकशी के आरोपी की जमानत मंजूर

यह भी पढ़ें

प्रयागराज : दिव्यांग किसान की कुल्हाड़ी से हत्या, आरोपियों की तलाश जारी

29/09/2020
CM Yogi heard the problems of 200 people in Janta Darshan

बिटिया का इलाज कराएंगे, आवास भी दिलाएंगे : सीएम योगी

28/06/2025
CWG

CWG: भारत ने पाकिस्तान को 8 विकेट से किया चित, स्मृति मंधाना ने जड़ा अर्धशतक

31/07/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version