• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब्दुल्ला आजम की दोषसिद्धि पर रोक लगाने से सुप्रीम कोर्ट का इनकार

Writer D by Writer D
29/03/2023
in उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, रामपुर, राष्ट्रीय
0
Abdullah Azam

Abdullah Azam

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने समाजवादी पार्टी के नेता आजम खान के पुत्र अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) की सदस्यता रद्द होने के मामले में दोषसिद्धि पर रोक लगाने से फिलहाल इनकार कर दिया है। बुधवार को जस्टिस केएम जोसेफ की अध्यक्षता वाली बेंच ने इस मामले में यूपी सरकार को नोटिस जारी किया है। कोर्ट 5 अप्रैल को मामले की अगली सुनवाई करेगा।

सुनवाई के दौरान अब्दुल्ला आजम के वकील विवेक तन्खा ने कहा कि अपराध के समय अब्दुल्ला (Abdullah Azam) नाबालिग थे, इसलिए उन्हें दो साल की सजा नहीं दी जा सकती। तब कोर्ट ने कहा कि जुवेनाइल का मुद्दा आपको निचली कोर्ट में उठाना चाहिए था। अब्दुल्ला आजम के वकील ने कहा कि हमने य़े मुद्दा उठाया था लेकिन निचली अदालत ने खारिज कर दिया था। बाद में हाई कोर्ट ने भी खारिज कर दिया था।

दरअसल, 15 साल पहले 29 जनवरी, 2008 को छजलैट की स्थानीय पुलिस ने पूर्व मंत्री आजम खान की कार को चेकिंग के लिए रोका था, जिससे उनके समर्थक भड़क गए थे। इस पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जमकर हंगामा किया था। इस हंगामे में अब्दुल्ला समेत नौ लोगों को आरोपित बनाया गया था।

Nikay Chunav: ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

पुलिस ने सभी लोगों पर सरकारी काम में बाधा डालने और भीड़ को उकसाने के आरोप में केस दर्ज किया था। ट्रायल कोर्ट ने इस मामले में आजम खान और अब्दुल्ला आजम (Abdullah Azam) को दोषी करार देते हुए दो-दो साल की सजा सुनाई थी। उसके दो दिन बाद ही उन्हें यूपी विधानसभा की सदस्यता के लिए अयोग्य घोषित कर दिया गया था।

Tags: Abdullah Azamdelhi newsRampur NewsSupreme Court
Previous Post

Nikay Chunav: ओबीसी आरक्षण संशोधन प्रस्ताव को योगी कैबिनेट की मंजूरी

Next Post

कांग्रेस के लिए ‘राहु’ बन गए हैं राहुल गांधी: शिवराज सिंह

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तर प्रदेश

गोरखपुर में प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सपा नेताओं में भिड़ंत, गाली-गलौज और थप्पड़ जड़ने का आरोप

03/10/2026
Main Slider

होमगार्ड्स के 41,424 पदों का अंतिम चयन परिणाम जारी

03/10/2026
Main Slider

“विकास भी, विरासत भी और जनसुविधा भी—धामी सरकार ने तेज की शहरों को संवारने की कवायद”

03/10/2026
Main Slider

विकास के साथ अपनी धार्मिक एवं सांस्कृतिक विरासत को संरक्षित कर रहा उत्तराखण्डः सीएम धामी

03/10/2026
उत्तर प्रदेश

प्रत्याशी अपने उतारकर सिंबल हमारा दिया था’, राजभर ने अखिलेश पर लगाया धोखा देने का आरोप

03/10/2026
Next Post
Shivraj Singh

कांग्रेस के लिए 'राहु' बन गए हैं राहुल गांधी: शिवराज सिंह

ADVERTISEMENT

यह भी पढ़ें

cm yogi

CM योगी ने कोरोना कंट्रोल रूम का किया निरीक्षण, ग्रामीणों से जानेंगे जिले की हकीकत

17/05/2021
SPO arrested on charges of drug smuggling

स्पेशल पुलिस ऑफिसर ड्रग तस्करी के आरोप में गिरफ्तार, मचा हड़कंप

05/02/2025
atul rai

BSP सांसद अतुल राय को लगा बड़ा झटका, कोर्ट ने खारिज की अग्रिम विवेचना अर्जी

02/09/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version