• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बेल खारिज करने पर SC ने यूपी के जज को सुनाई सजा, ट्रेनिंग पर भेजा

Writer D by Writer D
03/05/2023
in राष्ट्रीय, नई दिल्ली
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। यूपी में एक सेशंस जज को आरोपियों को जमानत न देना भारी पड़ गया। सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने मंगलवार को इलाहाबाद हाई कोर्ट से एक सेशंस जज के न्यायिक अधिकार वापस लेने का आदेश दे दिया। इसके साथ ही उन्हें स्किल्स डेवलप करने के लिए ज्यूडिशियल एकेडमी ट्रेनिंग पर भेजने के लिए कह दिया।

सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने 21 मार्च को कहा था कि अगर कोई बार-बार ऐसे फैसले सुनाता है तो उससे न्यायिक जिम्मेदारी ले ली जाएगी और उसे ट्रेनिंग पर भेज दिया जाएगा। जस्टिस संजय किशन कौल और अहसानुद्दीन अमानुल्लाह की बेंच को बताया गया था कि जज निर्देशों का पलन नहीं कर रहे हैं। वहीं सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) ने हाई कोर्ट से इस मामले में 4 हफ्ते के भीतर एक हलफनामा दायर करने को भी कहा है।

दो मामलों में जज ने नहीं दी आरोपी को बेल

एडवोकेट सिद्धार्थ लूथरा ने दो ऐसे मामले कोर्ट के सामने रखे थे, जिसमें जमानत के आदेश नहीं दिए गए थे। शादी से जुड़े विवाद के मामले में लखनऊ के सेशंस जज ने आरोपी, उसकी मां, पिता और भाई को जमानत देने से इनकार कर दिया था, जबकि उनकी गिरफ्तारी तक नहीं हुई थी। वहीं, दूसरे मामले में एक आरोपी कैंसर पीड़ित था, इसके बाद भी गाजियाबाद की सीबीआई कोर्ट ने उसे जमानत देने से मना कर दिया था। बेंच ने निराशा जताते हुए कहा कि ऐसे बहुत से आदेश दिए जा रहे हैं, जो हमारे आदेशों से बिल्कुल भी मेल नहीं खाते। कोर्ट में कानून के आधार पर फैसले सुनाए जाते हैं। 10 महीने पहले फैसला देने के बाद भी इसका पालन नहीं किया जा रहा है।

लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं

बेंच ने कहा कि 21 मार्च को हमारे आदेश के बाद भी लखनऊ के सेशंस जज ने इसका उल्लंघन किया। हमने इस आदेश को इलाहाबाद हाई कोर्ट के संज्ञान में भी डाला। हाई कोर्ट को इस मामले में जरूरी कार्रवाई करनी चाहिए और जजों की न्यायिक कुशलता को सुधारने की कोशिश करनी चाहिए।

दिन जारी हो सकता है CBSE रिजल्ट, यहां मिलेगी सबसे पहले मार्कशीट

उन्होंने कहा कि लोकतंत्र में पुलिसिया शासन की जरूरत नहीं है। कोर्ट ने कहा कि जहां कस्टडी की जरूरत न हो तो 7 साल से कम की सजा के प्रावधान वाले केसों में गिरफ्तारी की जरूरत नहीं है।

आरोपी अगर जांच में कर रहा मदद तो

कोर्ट ने कहा कि अगर कोई आरोपी जांच में सहयोग कर रहा है तो उसे चार्जशीट दाखिल करने के बाद ही हिरासत में लिया जाना चाहिए। जुलाई में कोर्ट अपने एक फैसले में कह चुका है, ट्रायल कोर्ट की जिम्मेदारी है कि संविधान की गरिमा को बनाए रखें।

Tags: delhi newsNational newsSupreme Court
Previous Post

दिन जारी हो सकता है CBSE रिजल्ट, यहां मिलेगी सबसे पहले मार्कशीट

Next Post

नरक नहीं, अब स्वर्ग बन गया है कबीर का मगहर: सीएम

Writer D

Writer D

Related Posts

Savin Bansal
राजनीति

भरण-पोषण आदेश नही माना, पुत्र के खिलाफ 1.50 लाख की आरसी जारी

10/02/2026
Safer Internet Day
राजनीति

सेफर इंटरनेट डे–2026: उत्तराखंड में 30 हजार से अधिक विद्यार्थियों को साइबर सुरक्षा का पाठ

10/02/2026
Kapkot
राजनीति

कपकोट की नई उड़ान- बागेश्वर बना एडवेंचर टूरिज्म का अहम पड़ाव

10/02/2026
Anand Bardhan
राजनीति

हवाई कनेक्टिविटी विस्तार पर जोर, नए धार्मिक व पर्यटन स्थलों को जोड़ने की तैयारी

10/02/2026
Dr. R. Rajesh Kumar
राजनीति

शहरों को भविष्य की जरूरतों के अनुरूप विकसित किया जाएगा- सचिव

10/02/2026
Next Post
CM Yogi

नरक नहीं, अब स्वर्ग बन गया है कबीर का मगहर: सीएम

यह भी पढ़ें

India Food Expo

कृषि आधारित एमएसएमई उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए 2 नवंबर से राष्ट्रीय सेमिनार

29/10/2022
Rakhi Sawant

राखी सावंत की अचानक बिगड़ी तबीयत, अस्पताल में भर्ती

15/05/2024
Manish Sisodia

मनीष सिसोदिया को नहीं मिली राहत, न्यायिक हिरासत 11 दिसंबर तक बढ़ी

21/11/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version