बुलन्दशहर। उत्तर प्रदेश में जनपद बुलंदशहर न्यायालय ने पत्नी की आग लगाकर हत्या करने के एक आरोपी पति को दोषसिद्ध होने पर आजीवन कारावास (Life Imprisonment) व 7000 रूपये के अर्थदण्ड की आज सजा सुनाई ।
लोक अभियोजक देवेंद्र सिंह महापुर ने बताया कि वर्ष 2020 में थाना पहासू क्षेत्र के ग्राम खंडार निवासी भांता नामक एक व्यक्ति ने अपनी पत्नी की आग लगाकर हत्या कर दी थी, जिसके सम्बन्ध में धारा- 302/201 के तहत मुकदमा पंजीकृत किया गया था।
पुलिस ने इस घटना को महानिदेशक उ0प्र0 द्वारा चलाये जा रहे अभियान ‘ ऑपरेशन कन्विक्शन’ के तहत न्यायालय में सशक्त, प्रभावी पैरवी कर अभियोजन की कार्यवाही सम्पन्न करायी जिसके परिणामस्वरुप आज न्यायालय एडीजे-02, जागेश्वर सिंह ने दोष सिद्ध पाये जाने पर अभियुक्त भन्ता को आजीवन कारावास व 7000/- रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनायी।