• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

अब कुत्तों को मारना या दौड़ाना पड़ेगा भारी, खानी पड़ेगी जेल कि हवा

Writer D by Writer D
04/05/2024
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Dogs

Street Dogs

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। भले ही कुत्ता (Dogs) आपको काटे। दौड़ाए। नोचे। दुर्घटना का कारण बने। आपकी जान जोखिम में डाले। मगर आपका उसका कुछ बिगाड़ नहीं सकते हैं। न मार सकते हैं न इलाके से भगा सकते हैं। ऐसा कुछ भी करता पाए जाने पर जेल की हवा खानी पड़ सकती है। नगर निगम अफसरों ने इस संबंध में शुक्रवार को श्वानों, कुत्तों (Dogs) की सुरक्षा और देख रेख के लिए ह्यूमन सोसाइटी इंटरनेशनल इंडिया के साथ बैठक कर यह जानकारी दी। बैठक में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव भी मौजूद थे।

नगर निगम ने शुक्रवार को निगम में स्ट्रीट डॉग कल्याण कानून इत्यादि की जानकारी के लिए कार्यक्रम हुआ। इसमें लोगों को कुत्तों (Dogs) के प्रति बर्ताव के बारे में बताया गया। इसमें अफसरों ने कहा कि उनका लक्ष्य 5 से 7 वर्षों की अवधि में शहर के 80-85% स्ट्रीट डॉग्स बंध्याकरण और टीकाकरण करना है। नगर निगम और संगठन अधिकारियों ने बताया कि सड़क के कुत्तों को पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 और पशु जन्म नियंत्रण (कुत्ते) नियम, 2001 के तहत संरक्षित किया गया है। उन्हें पीटा नहीं जा सकता। मारा नहीं जा सकता। भगाया नहीं जा सकता। दूसरी जगह स्थानांतरित नहीं किया जा सकता। एक बार जब वे कम से कम चार महीने के हो जाएं तो नसबंदी और टीकाकरण की ही अनुमति होती है। उसके बाद उन्हें उनके मूल स्थानों पर वापस कर दिया जाता है। जानवरों को मारना, अपंग करना, जहर देना या बेकार कर देना दंडनीय अपराध है।

करण भूषण सिंह के काफिले में गोलियों की तड़तड़ाहट, वीडियो वायरल

इसके तहत भारतीय दंड संहिता, 1860 की धारा 428 के तहत दो साल तक की कैद या जुर्माना या दोनों हो सकता है। कानूनों का उल्लंघन करने पर जुर्माना और या पांच साल तक की जेल हो सकती है। अधिकारियों ने बताया कि अभी तक लखनऊ में लगभग 77500 मादा तथा लगभग 85000 से अधिक श्वानों का टीकाकरण हुआ है। प्रशिक्षण में अपर नगर आयुक्त पंकज श्रीवास्तव, उप निदेशक पशु कल्याण डॉ. अभिनव वर्मा सहित कई अधिकारी मौजूद थे।

कोई कुत्ता (Dogs) पागल या आवारा नहीं

किसी कुत्ते को आप आवारा नहीं कह सकते हैं। एचएसआई ने बैठक में बताया कि जिन्हें हम आवारा या पागल कुत्ते कहकर बुलाते हैं। उनके साथ वैसा ही व्यवहार करते हैं, यह भी कानूनी अपराध है। अधिकारियों ने कहा कि कोई कुत्ता पागल या आवारा नहीं होता है। वह स्ट्रीट डॉग्स होता है।

Tags: Lucknow Newsnagar nigam lucknowpankaj shrivastava
Previous Post

करण भूषण सिंह के काफिले में गोलियों की तड़तड़ाहट, वीडियो वायरल

Next Post

मौत का सीवर! सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत, जहरीली गैस से घुटा दम

Writer D

Writer D

Related Posts

cm yuva yojana
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री युवा उद्यमी विकास अभियान में लक्ष्य से अधिक लोन वितरित कर जौनपुर ने मारी बाजी

02/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के निर्देश पर बांग्लादेश से विस्थापित 331 हिंदू परिवारों को लखीमपुर-खीरी में बसाया गया

02/04/2026
उत्तर प्रदेश

जरूरतमंद को आवास और बीमार के इलाज की होगी व्यवस्था: मुख्यमंत्री

02/04/2026
CM Yuva Yojana
उत्तर प्रदेश

‘सीएम युवा’ योजना से मिल रहे युवाओं के सपनों को पंख, लखीमपुर के उमंग बने सफल उद्यमी

01/04/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी ने बेमौसम बारिश से परेशान किसानों का जाना हाल

01/04/2026
Next Post
Sewer

मौत का सीवर! सेप्टिक टैंक की सफाई करने उतरे दो मजदूरों की मौत, जहरीली गैस से घुटा दम

यह भी पढ़ें

रिया चक्रवर्ती Riya Chakraborty

सुशांत केस : CBI ने रिया चक्रवर्ती-शोविक समेत कई के खिलाफ दर्ज की FIR

06/08/2020
hardeep puri

पेट्रोल-डीजल के शुल्क से मुफ्त टीका, निःशुल्क राशन दे रही केंद्र सरकार : पुरी

26/07/2021
ESIC

ईएसआईसी के 93 पदों पर निकली भर्ती,12 अप्रैल आवेदन की अंतिम डेट

15/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version