• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

शुरू हुई टैक्स फाइलिंग, डिपार्टमेंट ने जारी किए ITR-1 और ITR-4 के यूटिलिटी फॉर्म

Writer D by Writer D
15/05/2026
in Business, Main Slider
0
Inome Tax

Inome Tax

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

आयकर विभाग ने वित्त वर्ष 2025-2026 (आकलन वर्ष 2026-27) के लिए ITR-1 और ITR-4 के एक्सेल यूटिलिटीज फॉर्म जारी कर दिए हैं। इनकम टैक्स देने वाले करदाता अब अपना आयकर रिटर्न (आईटीआर) दाखिल करना शुरू कर सकते हैं।

टैक्सपेयर्स अब आयकर विभाग की आधिकारिक ई-फाइलिंग पोर्टल पर जाकर अपना रिटर्न डाउनलोड और फाइल कर सकते हैं।

विभाग के मुताबिक वेतनभोगी और छोटे व्यवसायी 31 जुलाई तक अपना आईटीआर दाखिल कर सकते हैं। हालांकि, बजट 2026-27 में हुए नए बदलावों के अनुसार छोटे व्यवसायी और फ्रीलांसर (जिनके खातों का ऑडिट नहीं होता) अपना आईटीआर 31 अगस्त तक फाइल कर सकते हैं।

आयकर के जानकार और चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) अमित रंजन ने बताया कि आयकर विभाग ने इन फॉर्मों में कुछ बदलाव किए हैं। अब उसकी यूटिलिटी को अपलोड कर दिया गया है। इसका मतलब है कि अब ये फॉर्म लाइव हो गए हैं। अब करदाता अपना आईटीआर फाइल कर सकते हैं।

क्या होता है ITR

आयकर रिटर्न (ITR) एक फॉर्म के माध्यम से करदाता अपनी आय, कटौतियों और कर देयता को आयकर विभाग के सामने उजागर करते हैं। इसे प्रत्येक वित्त वर्ष की 31 जुलाई तक दाखिल करना अनिवार्य है। वर्तमान में 7 अलग-अलग आईटीआर फॉर्म्स हैं (आईटीआर-1 से आईटीआर-7) फॉर्म करदाता की श्रेणी, आय की प्रकृति और इनकम के स्तर के आधार पर भिन्न-भिन्न होता है। इस समय आईटीआर-1 और आईटीआर-4 के यूटिलिटीज लाइव हुए हैं।

ITR-1 फॉर्म को सरल या सहज भी कहते हैं। यह फॉर्म वेतनभोगियों के लिए होता है। आईटीआर-4 फॉर्म छोटे कारोबारी या प्रोफेशनल के लिए होता है। अब यह ई-फाइलिंग पोर्टल पर टैक्सपेयर्स के लिए उपलब्ध है।

Tags: ITR 4ITR-1tax filling
Previous Post

देहरादून जिले में मानकों के विपरीत संचालित 96 होमस्टे के पंजीकरण रद्द

Next Post

बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, विशेष दर्शन व्यवस्था लागू

Writer D

Writer D

Related Posts

Today is the thirteenth day of Prateek Yadav's death.
Main Slider

प्रतीक यादव की तेरहवीं आज, कार्ड में अपर्णा-अखिलेश समेत पूरे परिवार का नाम शामिल

25/05/2026
CM Yogi
Main Slider

प्रदेशवासियों की सुरक्षा और जनसमस्याओं के लिए सरकार प्रतिबद्ध: मुख्यमंत्री

25/05/2026
CM Dhami
Main Slider

दैनिक जागरण हल्द्वानी का सफर बदलावों का जीवंत दस्तावेज : CM धामी

25/05/2026
Petrol
Business

चौथी बार बढ़े ईंधन के दाम, पेट्रोल 2.61 रुपये, डीजल 2.71 रुपये हुआ महंगा

25/05/2026
besan
Main Slider

गर्मियों में भी फेस में निखार लाएगा ये आटा`

24/05/2026
Next Post
Kedarnath Dham

बदरीनाथ-केदारनाथ यात्रा में बुजुर्गों और दिव्यांगों के लिए बड़ा फैसला, विशेष दर्शन व्यवस्था लागू

यह भी पढ़ें

CM Yogi

योगी ने धार्मिक आधार पर आरक्षण को बताया ‘असंवैधानिक

25/11/2023
arrested

रेमडेसिविर बनानेवाली कंपनी का शीर्ष अधिकारी ही कर रहा था कालाबाजारी, गिरफ्तार

18/04/2021
Allu Arjun

अल्लू अर्जुन के खिलाफ FIR दर्ज, जाने पूरा मामला

12/05/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version