• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

कोरोना अस्पताल चार हफ्तों के भीतर लें फायर एनओसीः सुप्रीम कोर्ट

Desk by Desk
18/12/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, राष्ट्रीय, लखनऊ, स्वास्थ्य
0
सुप्रीम कोर्ट Supreme Court

सुप्रीम कोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। देश भर में कोरोना अस्पतालों के हालात पर सुप्रीम कोर्ट में शुक्रवार को सुनवाई हुई। इस दौरान कोर्ट ने कई सख्त दिशा -निर्देश जारी किये हैं। अदालत की ओर से जारी दिशा- निर्देशों में अस्पतालों के लिए अगले चार हफ्ते के भीतर फायर एनओसी लेने के लिए कहा गया है। अदालत ने कहा कि जिन हॉस्पिटलों ने फायर एन ओ सी नहीं ली तो तत्काल चार हफ्ते के भीतर एन ओ सी लें। कोर्ट ने निर्देश दिया कि अगर चार हफ्तों में अस्पताल फायर एन ओ सी नहीं लेते हैं तो राज्य सरकार कार्रवाई करे।

देश में कोरोना संक्रमितों की संख्या 95 लाख से अधिक, 95.20 लाख मरीज रोगमुक्त

कोर्ट ने कहा कि हर स्टेट को एक नोडल ऑफीसर नियुक्त करना होगा जो रिपोर्ट राज्य को सौंपेगा. साथ ही राज्यों को सभी एस ओ पी और गाइड लाइन का पालन करने होगे. कोर्ट ने कहा कि राज्यों मे चुनावी रैलियों के सम्बंध में गाइडलाइन के पालन कराने की जिम्मेदारी चुनाव आयोग की होगी।

‘कैलासा’ के लिए वीजा सर्विस शुरू, नित्यानंद ने बताया कितने दिन रुकने की होगी अनुमति

कोर्ट ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को हर महीने कोविड-19 देखभाल सुविधाओं सहित सभी अस्पतालों की अग्नि सुरक्षा ऑडिट करने के लिए समितियों का गठन करने के लिए कहा है। साथ ही यह भी कहा कि प्रत्येक राज्य को एक नोडल अधिकारी नियुक्त करना चाहिए जो अस्पतालों में आग से सुरक्षा के लिए जिम्मेदार होगा।

Tags: corona hospitalcovid hospital in indiacovid19Supreme Courtसुप्रीम कोर्ट
Previous Post

किसान आंदोलन में अब तक 22 किसानों की मौत और कितने अन्नदाताओं को देनी होगी क़ुर्बानी ?

Next Post

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

Desk

Desk

Related Posts

PM Modi
Main Slider

प्रधानमंत्री का 18वां हरियाणा दौरा: 12,470 करोड़ से अधिक की विकास परियोजनाओं की मिलेगी सौगात

16/07/2026
CM Dhami strict on Silkyara tunnel accident
उत्तराखंड

सिलक्यारा टनल हादसे पर मुख्यमंत्री धामी सख्त, श्रमिकों की सुरक्षा को बताया सर्वोच्च प्राथमिकता

16/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार में ओबीसी छात्रों को मिला शिक्षा का मजबूत सहारा

16/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

रोबोटिक्स, AI और डीप टेक का अग्रणी केंद्र बनेगा उत्तर प्रदेश: मुख्यमंत्री योगी

16/07/2026
cm dhami
Main Slider

मुख्यमंत्री धामी ने वृद्ध जागेश्वर में की पूजा-अर्चना, प्रदेश की सुख-समृद्धि और जनकल्याण की कामना

16/07/2026
Next Post
Allahabad High Court

लव जिहाद अध्यादेश पर इलाहाबाद हाईकोर्ट का रोक लगाने से इनकार

यह भी पढ़ें

CM Vishnudev Sai

एजुकेशन, स्वास्थ्य और टेक्नोलॉजी… छत्तीसगढ़ मंत्रिपरिषद की बैठक के बड़े फैसले

21/01/2026
Ram Navami

राम नवमी: प्रभु श्रीराम के जन्मोत्सव पर इस शुभ मुहूर्त में करें पूजा, जानें पूजा विधि

21/04/2021
suicide

मैं तुमसे नफरत कर सकता था लेकिन…, पत्नी से प्रताड़ित शख्स ने होटल रूम में लगा ली फांसी

07/03/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version