• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

फैक्ट चेकर जुबैर को मिली जमानत, जानिए किस शर्त पर सुप्रीम कोर्ट ने दी राहत

Writer D by Writer D
08/07/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, नई दिल्ली, सीतापुर
0
Mohammad Zubair

Mohammad Zubair

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। फैक्ट चेकर एवम ऑल्ट न्यूज के सह-संस्थापक मोहम्मद जुबैर (Mohammad Zubair) की जमानत याचिका पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई। याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के सीतापुर में दर्ज मामले में मोहम्मद जुबैर को पांच दिन की जमानत दे दी।

समाचार एजेंसी एएनआई की खबर के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट ने जुबैर (Mohammad Zubair) को 5 दिनों के लिए अंतरिम जमानत इस शर्त पर दी कि वह मामले से संबंधित मुद्दे पर कोई नया ट्वीट नहीं करेंगे और सीतापुर मजिस्ट्रेट की अदालत के अधिकार क्षेत्र को नहीं छोड़ेंगे।

यूपी पुलिस की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल (SG) तुषार मेहता ने सुप्रीम कोर्ट से कहा कि यह मामला किसी एक ट्वीट के बारे में नहीं है। एसजी तुषार मेहता ने कहा कि दिल्ली उच्च न्यायालय ने भी जुबैर को अंतरिम राहत देने से इनकार कर दिया और रिमांड दे दिया। सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता का कहना है कि जुबैर के ट्वीट के बाद कानून-व्यवस्था की स्थिति बिगड़ गई थी।

तीन किमी परिधि से दूर नहीं होंगे परिषदीय स्कूल

मोहम्मद जुबैर की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता कॉलिन गोंजाल्विस ने सुप्रीम कोर्ट को बताया कि जुबैर के खिलाफ कोई आपराधिक मामला नहीं बनाया जा सकता है। इस मामले की बुनियाद एक ट्वीट है।

हम इस कार्यवाही को रद्द करने की मांग करते हैं और पुलिस या न्यायिक हिरासत के सवाल अब अप्रासंगिक हैं। गोंजाल्विस ने कहा कि कई लोगों को अभद्र भाषा के लिए गिरफ्तार किया गया है और उन्हें जमानत पर भी रिहा किया गया है। जुबैर ने किसी धर्म के खिलाफ नहीं बोला है।

Tags: alt newsdelhi newsfact checkerMohammad Zubairsitapur newsup news
Previous Post

तीन किमी परिधि से दूर नहीं होंगे परिषदीय स्कूल

Next Post

न्यूज एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

Writer D

Writer D

Related Posts

Fried Green Chillies
Main Slider

इनके साथ खाने में लाएं तीखापन, बढ़ जाएगा खाने का जायका

27/06/2026
Shani Jayanti
Main Slider

शनिवार के दिन करें ये अद्भुत उपाय, शनि देव रहेंगे मेहरबान

27/06/2026
PM Surya Ghar Yojana
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना में बनाया नया कीर्तिमान

26/06/2026
AK Sharma
उत्तर प्रदेश

जनप्रतिनिधियों की मांगों को प्राथमिकता दें, जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो : ए के शर्मा

26/06/2026
Drone Didi
Main Slider

साय सरकार की पहल से जशपुर की महिलाएं बनेंगी ‘ड्रोन दीदी’

26/06/2026
Next Post
rohit ranjan

न्यूज एंकर रोहित रंजन को बड़ी राहत, सुप्रीम कोर्ट ने दिये ये निर्देश

यह भी पढ़ें

Raksha Bandhan

कब है रक्षाबंधन, बस इतनी देर रहेगा राखी बांधने का शुभ मुहूर्त

30/07/2022
PM Modi appeal

मोदी सरकार ने विकास वित्त संस्था के गठन का निर्णय पर लगाई मुहर

16/03/2021
Mayawati

मायावती बोलीं- योगी को मुख्यमंत्री पद से हटाकर केंद्र वापस मठ में भेजे

01/10/2020
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version