• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

हत्या के आरोपी पूर्व जिला आबकारी अधिकारी को पांच साल की सजा

Writer D by Writer D
04/12/2021
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, क्राइम, बदायूं
0
punishment

punishment

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश में बदायूं जिले की एक अदालत ने 29 साल पुराने गैर इरादतन हत्या के एक मामले में पूर्व जिला आबकारी अधिकारी को पांच साल की कैद और 40 हजार रूपये जुर्माने की सजा सुनायी है।

29 साल पूर्व अपने नौकर ण् की मिट्टी का तेल छिड़ककर आग लगाकर हत्या के मामले में नामजद पूर्व जिला आबकारी अधिकारी को अपर सत्र न्यायाधीश (10) डॉ मोहम्मद इलियास ने दोषी ठहराते हुए पांच साल के कठोर कारावास सजा सुनाई की 40 हजार जुर्माना भी डाला है जिसमे से मृतक की पत्नी को बतौर क्षतिपूर्ति 20 हजार रुपये देने का आदेश कोर्ट दिया है।

अपर जिला शासकीय अधिवक्ता सुधीर कुमार मिश्रा ने बताया कि थाना अलापुर के ककराला निवासी मुन्नी ने 21 अप्रैल 1993 को धाना सिविल लाइंस में रिपोर्ट तहरीर दी थी। इसके मुताबिक मुन्नी के पति शहजादे तत्कालीन जिला आबकारी अधिकारी एसपी रातरा निवासी सेकंड बी 119 नेहरू नगर गाजियाबाद (उस वक्त रामनाथ कॉलोनी थाना सिविल लाइंस बदायूँ निवासी) के घर खाना बनाने का काम करते थे।

16 अप्रैल 1993 को रात लगभग साढ़े नौ बजे एसपी रातरा ने शहजादे से प्रेस के कपड़े लाने को कहा। शहजादे कपड़े लेने गए तो रात अधिक होने की वजह से दुकान बंद हो गई। इससे आबकारी अधिकारी एसपी रातरा के कपड़े नहीं मिल पाए। शहजादे ने वापस लौट कर उनको यह जानकारी दी तो एसपी रातरा अत्यधिक नाराज हो गए और उन्होंने शहजादे के उपर मिट्टी का तेल डालकर आग लगा दी। उपचार के दौरान 20 अप्रैल 1993 को बरेली में शहजादे की मृत्यु हो गई थी।

पुलिस ने 25 अप्रैल 1993 को आरोपी जिला आबकारी अधिकारी एसपी रातरा के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की। पुलिस ने विवेचना के बाद जिला आबकारी अधिकारी एसपी रातरा के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट दाखिल की। अभियोजन की ओर से एडीजीसी सुधीर कुमार मिश्रा और बचाव पक्ष के अधिवक्ता की बहस को सुन एस पी रातरा को कोर्ट ने गैर इरादतन हत्या के जुर्म में आरोपी करार दिया। कोर्ट ने एसपी रातरा को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। साथ हो 40 हजार रुपये का जुर्माना भी डाला है।

Tags: Badayun Newscrime newsup news
Previous Post

संदिग्ध परिस्थितियों में नवविवाहिता का शव लटका मिला, हत्या का आरोप

Next Post

मामूली बात पर वृद्धा को उतारा था मौत के घाट

Writer D

Writer D

Related Posts

Mukhyamantri Shikshak Suraksha Cashless Medical Scheme turns out to be a boon
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री शिक्षक सुरक्षा कैशलेस चिकित्सा योजना बनी वरदान, मात्र 10 दिनों में 142 शिक्षकों को मिला लाभ

18/07/2026
CM Yogi
Main Slider

मुख्यमंत्री योगी ने जापान के उदाहरण के साथ बच्चों को दिया आत्म अनुशासन व परिश्रम का मंत्र

18/07/2026
Sonam Wangchuk
Main Slider

सोनम वांगचुक ने इलाज लेने से किया इनकार, बढ़ा कीटोन लेवल

18/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने कहा- संस्कृत केवल भाषा नहीं, भारत की सनातन ज्ञानधारा की वाहिका

18/07/2026
13 girl students fell into a septic tank in a madrasa
क्राइम

मदरसे में सेप्टिक टैंक में गिरीं 13 छात्राएं, एक छात्रा की मौत

18/07/2026
Next Post
murder

मामूली बात पर वृद्धा को उतारा था मौत के घाट

यह भी पढ़ें

भारत में कितनी होगी सबसे सस्ते iPhone 17e की कीमत? सामने आई नई जानकारी

भारत में इतनी होगी iPhone 17e की कीमत, जानें कब होगा लॉन्च

25/12/2025

37 लाख में बिकेगी ये घड़ी, जानिए इसकी वजह

23/11/2021
Swachch Bharat

प्रशिक्षण से ‘स्वच्छ भारत’ का सपना साकार करेगी योगी सरकार

07/06/2023
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version