• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

राज्य की नियोजन नीति को चुनौती की याचिका पर सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट ने रख लिया फैसला

Desk by Desk
22/08/2020
in राष्ट्रीय, शिक्षा
0
jharkhand High Court

झारखंड हाईकोर्ट

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

रांची| झारखंड राज्य की नियोजन नीति को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई पूरी करने के बाद झारखंड हाईकोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है। सरकार की नियोजन नीति में अनुसूचित जिलों में गैर अनुसूचित जिलों के लोगों को नौकरी के अयोग्य माना गया है। जबकि अनुसूचित जिलों के लोग गैर अनुसूचित जिले में नौकरी के लिए आवेदन कर सकते हैं।

सीजीएलई 2018 की टीयर-3 परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द होगा जारी

याचिका में कहा गया है कि प्रार्थी गैर अनुसूचित जिले की रहने वाली है। उसने दूसरे जिले में हाईस्कूल शिक्षक नियुक्ति की परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन दिया था, लेकिन उनका आवेदन यह कहते हुए रद्द कर दिया गया कि वह गैर अनुसूचित जिले की हैं। इसके बाद उन्होंने हाईकोर्ट में याचिका दायर की।

इम्प्रूवमेंट और कम्पार्टमेंट परीक्षा के लिए 33344 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन किया आवेदन

जबकि सरकार और बचाव पक्ष के अधिवक्ताओं ने राज्य की नियोजन नीति को सही ठहराते हुए अदालत में कहा कि झारखंड में कई परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही यह नीति बनायी गयी है। करीब डेढ़ घंटे तक सुनवाई करने के बाद अदालत ने फैसला सुरक्षित रख लिया।

Tags: "Planning in jobscourt verdict securedhearing on recruitment policy completedhighcourtJharkhandjharkhand High Courtjobs in scheduled districtsplanning policyRanchiअनुसूचित जिलों में नौकरीकोर्ट का फैसला सुरक्षितझारखंड हाईकोर्टनियुक्ति नीति पर सुनवाई पूरीनियोजन नीतिनौकरी में नियोजनरांची
Previous Post

सीजीएलई 2018 की टीयर-3 परीक्षा का रिजल्ट जल्द से जल्द होगा जारी

Next Post

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में निकली 86 पदों पर ट्रेनी इंजीनियरों की भर्ती

Desk

Desk

Related Posts

उत्तराखंड

धामी ने मातृशक्ति के स्थानीय उत्पादों की सराहना की, ‘हाउस ऑफ हिमालया’ का किया जिक्र

21/09/2026
Bomb Threat
पंजाब

पंजाब में फिर बम धमकी, मानसा के बाद मोहाली कोर्ट भी निशाने पर

21/09/2026
छत्तीसगढ़

माँ का सम्मान हमारी संस्कृति और संस्कारों का आधार : विष्णु देव साय

21/09/2026
Main Slider

एम-पैक्स मजबूत होंगे तो गांव मजबूत होंगे और समृद्ध बनेगा उत्तराखंड: सीएम धामी

21/09/2026
Main Slider

मां नंदा के दरबार में पहुंचे धामी, चाचणी नृत्य में भी हुए शामिल

21/09/2026
Next Post
nhpc

नेशनल हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर कॉर्पोरेशन में निकली 86 पदों पर ट्रेनी इंजीनियरों की भर्ती

यह भी पढ़ें

CV Anand Bose

पश्चिम बंगाल के राज्यपाल ने दिया इस्तीफा, चुनाव से पहले बड़ी हलचल

05/03/2026
Ramchet Mochi

‘हेलो चेतराम जी कोई दिक्कत तो नहीं?, राहुल गांधी ने मोची को फोन कर पूछा हालचाल

29/07/2024
Transfer

10 पुलिस उपाधीक्षक के ट्रांसफर, अभय प्रताप मल्ल बने लखनऊ ACP

01/09/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version