• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

जानें उत्तर प्रदेश शिक्षक भर्ती मामले से जुड़ीं 10 मुख्य बातों के बारे में

Desk by Desk
18/11/2020
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, राष्ट्रीय, शिक्षा
0
14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

उत्तर प्रदेश डेस्क.  यूपी के 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में 37,339 पदों की भर्ती को लेकर सर्वोच्च न्यायालय की तरफ से फैसला आ चुका है. गौरतलब है की उम्मीदवारों को काफी समय से एक फैसले का इन्तेजार था. बता दें कि अपने फैसले में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सभी याचिका खारिज कर दी हैं. आइये जानते हैं इस फैसले से जुड़ीं अन्य जरूरी बातों के बारे में…

असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट करके RSS पर किया वार, बोली ये बात

  1. सुप्रीम कोर्ट ने इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले को सही ठहराते हुए कहा है कि 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में कट ऑफ 60 से 65 फीसदी ही रहेगा. इससे 40/45 कट ऑफ की मांग कर रहे शिक्षामित्रों को सुप्रीम कोर्ट के फैसले से झटका लगा है.
  2.  सुप्रीम कोर्ट के फैसले से उत्तर प्रदेश में प्राथमिक शिक्षकों के रूप में योग्यता प्राप्त करने के लिए लगभग 38 हजार शिक्षामित्रों को कट-ऑफ अंकों में छूट नहीं मिलेगी. हालांकि, सभी शिक्षामित्रों को एक मौका और अगली भर्ती में दिया जाएगा.
  3. 69 हज़ार शिक्षक भर्ती मामले में पहले ही  मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 19 सितंबर को 31661 पदों को एक हफ्ते में भरने का निर्देश दिया था. अब सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बाकी बचे हुए 37,339 पदों पर भर्ती का रास्ते भी साफ हुआ. इन पदों पर यूपी सरकार के मौजूदा कट ऑफ 60/65 के आधार पर भर्ती होगी.
  4. सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के दौरान यूपी सरकार के हलफनामे को रिकॉर्ड पर लिया जिसमें कहा गया था कि नए कट ऑफ की वजह से नौकरी से वंचित रह गए शिक्षा मित्रों को अगले साल एक और मौका दिया जाएगा.
  5. छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने 6 मार्च को यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश दिया था, लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया और इलाहाबाद HC के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी.
  6.  शिक्षा मित्रों का कहना था कि असिस्टेंट टीचर की भर्ती परीक्षा में सामान्य वर्ग के लिए कटऑफ 45 फीसदी और रिजर्व कैटगरी के लिए 40 फीसदी रखा गया था. लेकिन पेपर के बीच में उसे बढ़ा दिया गया और उसे 65-60 फीसदी कर दिया गया. यह गैर कानूनी कदम है, क्योंकि पेपर के बीच में कटऑफ नहीं बढ़ाया जा सकता है.
  7. सुनवाई के दौरान ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि हमारे पास 50 हजार पद हैं और प्रति वर्ष 10,000 लोग रिटायर हो रहे हैं. हम अलग से भर्ती में मौका देने को तैयार हैं लेकिन योग्यता के साथ.  ASG ऐश्वर्या भाटी ने कहा कि राज्य में 3 लाख 94,000 कुल अभ्यर्थियों की संख्या 40-45% पर है, जो कुल आंकड़ों का 96.2% है. अभ्यर्थियों की संख्या में बढ़ोतरी के बाद कटऑफ बढ़ना स्वभाविक है.
  8. उत्तर प्रदेश में 69000 शिक्षकों की भर्ती का मामला बीते  2 सालों से विवादों में घिरा हुआ है, लेकिन अभी तक इन भर्तियों को पूरा नहीं किया जा सका है.
  9. पहले यह मामला परीक्षा के कट ऑफ को लेकर कोर्ट में अटका हुआ था, जिसमें छात्रों के एक गुट का कहना था कि सरकार का परीक्षा के बाद कट ऑफ निर्धारित करना गलत है. इसके बाद सरकार ने पिछली बार की तुलना में ज्यादा कट ऑफ निर्धारित कर दी थी. इसी बात को लेकर पूरा विवाद शुरू हुआ और मामला इलाहाबाद हाईकोर्ट तक पहुंच गया.
  10.  लंबे समय तक कोर्ट में यह मामला रहा था और अंत में इलाहाबाद हाईकोर्ट ने यूपी सरकार के फैसले को सही मानते हुए भर्ती प्रक्रिया को तीन महीने के अंदर पूरा करने का आदेश भी दे दिया था. इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद सीएम योगी ने पूरी भर्ती प्रक्रिया को 1 हफ्ते के अंदर निपटाने के आदेश दिए थे. लेकिन कट ऑफ मार्क्स को लेकर शिक्षामित्रों ने विरोध किया था, जिसके बाद उत्तर प्रदेश प्राथमिक शिक्षामित्र एसोसिएशन ने सुप्रीम कोर्ट में इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ याचिका दायर की थी. इसके अलावा UP सरकार के 31, 661 पदों को भरने के आदेश को भी सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई थी.
Tags: 24ghanteonline.com69000 shikshak bharti69000 shikshak bharti News69000 UP Assistant Teacher RecruitmentSupreme court verdict on 69000 shikshak bhartiup 69000 shikshak bhartiup assistant teacher recruitmentइलाहाबाद हाईकोर्टउत्तर प्रदेश 69000 शिक्षक भर्तीयूपी सरकार
Previous Post

आदर्श समाज बनाने के लिए धर्मगुरु ने करा दी 900 लोगों की सामूहिक सुसाइड

Next Post

cमां सोनी राजदान की इस थ्रोबैक तस्वीर पर फिदा हुईं आलिया भट्ट

Desk

Desk

Related Posts

Bhupendra Chaudhary
उत्तर प्रदेश

सपा सरकार में कांवड़ यात्रा और रामनवमी के जुलूस बाधित किए जाते थे : चौधरी भूपेंद्र सिंह

20/10/2026
उत्तर प्रदेश

मेरठ की डीप टेक स्टार्टअप सर्कुलॉजी ने योगी सरकार और इन्वेस्ट यूपी के साथ किया एमओयू

20/10/2026
Main Slider

सड़क निर्माण में देरी और लापरवाही बर्दाश्त नहीं: केशव मौर्य

20/10/2026
Main Slider

शिवा शर्मा हत्याकांड: श्रद्धा दुबे नागपुर से किया अरेस्ट, बहन और ड्राइवर भी पकड़े गए

20/10/2026
उत्तर प्रदेश

2027 की हार अभी से स्वीकार कर चुकी है समाजवादी पार्टी: दयाशंकर सिंह

20/10/2026
Next Post
alia bhatt

cमां सोनी राजदान की इस थ्रोबैक तस्वीर पर फिदा हुईं आलिया भट्ट

यह भी पढ़ें

Gold

सोना और चांदी की फीकी पड़ी चमक, जानें आज के रेट

24/08/2026
Government gave exemption to tax payers

सरकार ने Tax भरने वालों को दी छूट, टैक्स से जुड़ी डेडलाइनों को बढ़ाया

27/04/2021
CM Vishnu Dev Sai

माधव राव सप्रे ने छत्तीसगढ़ में पत्रकारिता को दी एक नई दिशा: विष्णु देव साय

18/06/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version