• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

23 साल पुराने मामले में मुख़्तार अंसारी को 5 साल की सजा

Writer D by Writer D
23/09/2022
in Main Slider, उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
Mukhtar Ansari

Mukhtar Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। उत्तर प्रदेश के पूर्व विधायक एवं कुख्यात माफिया मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari ) को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने शुक्रवार को गिरोहबंद अपराध (गैंगस्टर एक्ट) से जुड़े 23 साल पुराने एक मामले में 05 साल के सश्रम कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सज़ा सुनाई है।

न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह की एकल पीठ ने राज्य सरकार की अपील पर यह फैसला सुनाया है। राज्य सरकार ने मुख्तार को गैंगस्टर एक्ट के मामले में निचली अदालत द्वारा बरी किये जाने के फैसले को चुनौती दी थी। इस मामले में 1999 में लखनऊ के हजरतगंज थाने में एफआईआर दर्ज कराई गई थी। लखनऊ स्थित एमपी एमएलए कोर्ट ने 23 दिसंबर 2020 को इस मामले में मुख्तार को बरी कर दिया था।

इस मामले के सरकारी वकील राव नरेन्द्र सिंह ने बताया कि उच्च न्यायाल ने निचली अदालत द्वारा मुख्तार को बरी करने के फैसले को पलटते हुए, गिरोह बनाकर गंभीर अपराध करने के आरोप को सही ठहरा कर यह सजा सुनायी है। गौरतलब है कि राज्य सरकार ने मुख्तार को बरी किये जाने के निचली अदालत के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी थी।

अदालत ने अपने फैसले में निचली अदालत के फैसले में गंभीर गलती बताते हुए कहा कि कुछ अन्य मुकदमों में प्रतिवादी को बरी किये जाने के आधार पर किसी को आरोपमुक्त करना कानून सम्मत नहीं है। उल्लेखनीय है कि निचली अदालत ने महज इस आधार पर मुख्तार को निर्दोष बताया था कि उन्हें इस तरह के दूसरे मामलों में अदालत से बरी किया गया था। उच्च न्यायालय ने कहा कि अभियुक्त के विरुद्ध गैंगस्टर एक्ट सहित अन्य गंभीर अपराधों में लिप्त होने के तमाम मुकदमे विभिन्न अदालतों में विचाराधीन हैं।

डेढ़ साल से शव के साथ सो रहा था परिवार, इलाके में मचा हड़कंप

न्यायमूर्ति सिंह ने फैसले में कहा कि सबूतों एवं गवाहों के परीक्षण और दोनों पक्षों की दलीलों के आधार पर कहा जा सकता है कि प्रतिवादी अभियुक्त गैंगस्टर है और उसने तमाम गिरोहबंद अपराध कारित किये हैं। इसलिये अदालत उसे पांच साल के कठोर कारावास और 50 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनाती है।

ज्ञात हाे कि दो दिन पहले भी उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने जेलर को जान से मारने की धमकी देने से जुड़े एक अन्य मुकदमे में मुख्तार को 07 साल की सजा और 37 हजार रुपये के जुर्माने की सजा सुनायी है। इस मामले में भी निचली अदालत ने मुख्तार को बरी कर दिया था।

Tags: crime newsMukhtar Ansariup news
Previous Post

सीएम योगी ने प्राकृतिक आपदा में जनहानि पर व्यक्त किया गहरा शोक

Next Post

प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है जीवनदायिनी आयुष्मान: सीएम धामी

Writer D

Writer D

Related Posts

God
Main Slider

देवी-देवताओं को लगाएं इनका भोग, मिलेगा आर्थिक लाभ का आशीर्वाद

03/07/2026
Basket Chaat
Main Slider

लखनऊ की बास्केट चाट का पूरा देश है दीवाना, घर पर ले इस स्ट्रीट फूड का मजा

03/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

योगी सरकार आने पर पकड़ी केंद्रीय योजनाओं ने रफ्तार

02/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

CM योगी का निर्णय, मानसिक मंदित संवासियों की अनुदान राशि बढ़ेगी

02/07/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

936 ट्रेनिंग प्रोवाइडर्स संवारेंगे प्रदेश के 1 लाख से अधिक युवाओं का भविष्य

02/07/2026
Next Post
CM Dhami

प्रधानमंत्री की उत्कृष्ट सोच का परिणाम है जीवनदायिनी आयुष्मान: सीएम धामी

यह भी पढ़ें

DRDO

DRDO ने किया व्हीलर द्वीप से हाइपरसोनिक तकनीक का सफल परीक्षण

07/09/2020
stamp duty

स्टाम्प-निबंधन विभाग राजस्व संग्रह बढ़ाने के लिए चला रहा विशेष अभियान

12/03/2026
solar power

अगले पांच साल में 22 हजार मेगावाट सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगा यूपी

16/11/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version