• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास को बड़ी राहत, कोर्ट ने बढ़ाई गिरफ्तारी वारंट की तारीख

Writer D by Writer D
27/07/2022
in उत्तर प्रदेश, क्राइम, लखनऊ
0
Abbas Ansari

Abbas Ansari

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। बाहुबली मुख्तार अंसारी (Mukhtar Ansari) के बेटे और सुभासपा विधायक अब्बास अंसारी (Abbas Ansari) की गिरफ्तारी के मामले में कोर्ट ने उन्हे राहत दे दी है। पुलिस की अर्जी पर एमपी एमएलए कोर्ट ने अब्बास अंसारी (Abbas Ansari)  को अदालत में पेश करने की तारीख बढ़ा दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि पुलिस अब्बास अंसारी को 10 अगस्त तक गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश करे। बता दें कि इससे पहले कोर्ट ने 25 जुलाई तक अब्बास को कोर्ट के सामने पेश करने के आदेश दिया था।

दरअसल धोखाधड़ी करके एक ही लाइसेंस पर कई हथियार खरीदने के आरोपी अब्बास अंसारी को महानगर पुलिस ने फरार घोषित करने की मांग वाली याचिका कोर्ट में लगाई थी। इस याचिका को लखनऊ की एमपी-एमएलए कोर्ट ने अस्वीकार कर दिया है।

कोर्ट ने याचिका पर सुनवाई के दौरान कहा कि पत्रावली को देखने से लग रहा है कि अब्बास अंसारी के खिलाफ 14 जुलाई को गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया था। पुलिस वारंट का तामील नहीं कर पाई और रिपोर्ट दाखिल कर दी, कि काफी प्रयास के बावजूद अभियुक्त का पता नहीं चल रहा है। ऐसी स्थिति में उसके खिलाफ सीआरपीसी की धारा 82 (फरारी की उद्घोषणा) का आदेश जारी किया जाए। कोर्ट ने कहा कि यह कहना सही नहीं है कि अभियुक्त का कहीं कुछ पता नहीं चल रहा है। पुलिस को वारंट की तामील कराना चाहिए, फिर कोर्ट में आना चाहिए। कोर्ट ने पुलिस को आदेश दिया है कि आरोपी अब्बास अंसारी को अन्य स्थानों पर भी दबिश देकर तलाश किया जाए

लालू यादव के पूर्व OSD भोला यादव गिरफ्तार, रेलवे भर्ती घोटाले में CBI ने की कार्रवाई

बाहुबली पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के बेटे अब्बास अंसारी ने हथियार लाइसेंस मामले में लखनऊ में स्पेशल एमपी-एमएलए कोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल की थी। इस याचिका पर कोर्ट 2 अगस्त को सुनवाई करेगा। बता दें कि 14 जुलाई को कोर्ट ने अब्बास के खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया था और 25 जुलाई तक कोर्ट के सामने पेश करने का आदेश दिया था। लेकिन 25 जुलाई तक पेश न होने पर कोर्ट ने अब्बास अंसारी की गिरफ्तारी वारंट को 10 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है।

Tags: Abbas Ansaricrime newsgajipur newsLucknow Newsmau newsMukhtar Ansari
Previous Post

Monkeypox का टीका देश में बनाने की तैयारी, इस कंपनी को मिल सकता है ऑर्डर

Next Post

स्वास्थय-पीडबल्यूडी ट्रांसफर: सामने आया मनमानी का खेल, बिना CM और मंत्री के अनुमति हुए तबादले

Writer D

Writer D

Related Posts

Nausena Shaurya Vatika
उत्तर प्रदेश

नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण 30 मई को, मुख्यमंत्री योगी व रक्षा मंत्री करेंगे लोकार्पण

29/05/2026
CM Yogi honored the beneficiaries of various schemes.
उत्तर प्रदेश

मुख्यमंत्री ने विभिन्न योजनाओं के लाभार्थियों को किया सम्मानित

29/05/2026
Electricity
उत्तर प्रदेश

भीषण गर्मी व खराब मौसम में भी निर्बाध आपूर्ति में जुटा बिजली विभाग

29/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

जन्मभूमि के ऋण से मुक्त होना ही सच्ची देशभक्ति: सीएम योगी

29/05/2026
Abdullah Azam
Main Slider

अब्दुल्ला आजम खान को बड़ी राहत, इस केस में कोर्ट ने किया बरी; मिली थी 7 साल की सजा

29/05/2026
Next Post
yogi

स्वास्थय-पीडबल्यूडी ट्रांसफर: सामने आया मनमानी का खेल, बिना CM और मंत्री के अनुमति हुए तबादले

यह भी पढ़ें

Bridge collapses

ट्रक गुजरते वक्त मणिपुर में पुल ढहा, एक लापता

01/07/2024
Azam Khan

इस साल भी जेल में मनेगी आजम खान की ईद, जाने इसकी वजह

02/05/2022
vastu tips

घर-ऑफिस में इन जगहों पर लगाए घड़ी, जीवन में आएगी खुशियां

11/02/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version