• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

समलैंगिक विवाह मामले में केंद्र सरकार को नोटिस, HC ने कहा- नागरिक के अधिकारों का सवाल है

Desk by Desk
14/10/2020
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
समलैंगिक विवाह

समलैंगिक विवाह

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

समलैंगिक विवाह को लेकर दायर की गई याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई। अदालत ने अब इस मामले में केंद्र सरकार को नोटिस जारी कर दिया है। याचिकाकर्ता की ओर से मांग की गई है कि समलैंगिक विवाह को मान्यता दी जाए और इसे स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शामिल किया जाए। अब इस मामले पर अगली सुनवाई 8 जनवरी 2021 को होगी।

दिल्ली हाईकोर्ट ने अपने नोटिस में कहा है कि ये कोई सामान्य याचिका नहीं है, ऐसे में केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इसे गंभीरता से लें। ये नागरिक के अधिकारों का सवाल है। सुनवाई के दौरान रजिस्ट्रार के वकील ने कहा कि सनातन धर्म के पांच हजार साल के इतिहास में इस प्रकार का मामला नहीं आया है।

जसलीन मथारू के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे भजन सम्राट अनूप जलोटा, देखें तस्वीरें

इस मामले में दो कपल याचिकाकर्ता हैं। एक व्यक्ति को अपनी मर्जी के शख्स से शादी करने से लिंग के आधार पर रोका गया। दूसरा कपल जिसने न्यूयॉर्क में शादी की थी, लेकिन भारतीय कॉन्सुलेट में उनकी शादी का रजिस्ट्रेशन नहीं हो सका था।

याचिकाकर्ताओं की ओर से मेनका गुरुस्वामी ने दलील दी कि याचिकाकर्ताओं को बिल्डिंग में नहीं घुसने दिया जा रहा है। जो न्यूयॉर्क से हैं वो एक जज हैं, उनके साथ ही ऐसा ही व्यवहार किया गया।

हाथरस : PFI के चार संदिग्ध सदस्यों से आज पूछताछ करेगी ED, कोर्ट से मिली इजाजत

आपको बता दें कि इससे पहले भी एक याचिका में केंद्र की ओर से अदालत में जवाब दिया गया था। केंद्र सरकार ने तब अदालत में कहा था कि ये हमारी संस्कृति का हिस्सा नहीं है, ऐसे में इसे कानून में जगह नहीं दी गई है।

Tags: 24ghante online.comDelhi high courtgay marriage caseNational newsNotice to Center in gay marriageदिल्ली हाईकोर्टसमलैंगिक विवाहसमलैंगिक विवाह मामले में केंद्र को नोटिस
Previous Post

जसलीन मथारू के साथ कुछ इस अंदाज में दिखे भजन सम्राट अनूप जलोटा, देखें तस्वीरें

Next Post

हैदराबाद में भारी बारिश से 13 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न

Desk

Desk

Related Posts

mayawati-akash anand
Main Slider

मायावती का फिर यू-टर्न! आकाश आनंद पर बोलीं- अभी बड़ी जिम्मेदारी के लायक नहीं

03/09/2026
Abhishek Banerjee accuses BJP of vandalism at TMC office.
राष्ट्रीय

TMC ऑफिस में तोड़फोड़ को लेकर अभिषेक बनर्जी का BJP पर आरोप, HC से कार्रवाई की मांग

03/09/2026
Heavy Rain
उत्तराखंड

उत्तराखंड के नौ जिलों में भारी बारिश की चेतावनी

03/09/2026
Akhilesh furious over the dilapidated state of JPNIC.
Main Slider

9 साल बाद खुला अखिलेश का ड्रीम प्रोजेक्ट JPNIC, अंदर की बदहाली देख भड़के सपा प्रमुख

03/09/2026
Rahul Gandhi
महाराष्ट्र

राहुल गांधी बोले- शिक्षा विशेषाधिकार नहीं, हर छात्र का अधिकार; आदिवासी छात्रों की समस्याएं सुनीं

03/09/2026
Next Post
हैदराबाद में भारी बारिश से 13 की मौत heavy rains in Hyderabad

हैदराबाद में भारी बारिश से 13 लोगों की मौत, कई इलाके जलमग्न

यह भी पढ़ें

Dhak Dhak girl Madhuri Dixit wreaks havoc in her traditional avatar

धक-धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने ट्रेडिशनल अवतार में ढाया कहर

24/06/2021
Three terrorists of Jaish-e-Mohammed entered Bihar

बिहार में हाई अलर्ट: जैश-ए-मोहम्मद के तीन आतंकी घुसे, नेपाल मार्ग से हुई एंट्री

28/08/2025
Mix veg uttapam

नाश्ते में बनाइए टेस्टी वेजीटेबल उत्तपम, नोट करें आसान रेसिपी

02/02/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version