• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

बस दुर्घटनाओं को रोकने के लिए लागू होगी सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना

Writer D by Writer D
08/11/2023
in उत्तर प्रदेश, लखनऊ
0
UP Roadways

UP Roadways

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

लखनऊ। परिवहन निगम की बसों द्वारा घटित हो रही दुर्घटनाओं (Bus Accidents) को कम करने के लिए योगी सरकार (Yogi Government) चालकों के लिए ’’सुरक्षित चालन प्रोत्साहन योजना’’ शुरू करने जा रही है। परिवहन बोर्ड की बैठक में इसे 01 जनवरी, 2024 से लागू किए जाने का निर्णय लिया गया है। इससे चालकों में सुरक्षित बस संचालन को बढ़ावा मिलेगा।

264 दिन ड्यूटी आवश्यक

परिवहन राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) दयाशंकर सिंह (Dayashankar Singh) ने बताया कि निगम में दुर्घटनाओं (Bus Accidents) के फलस्वरूप एक बड़ी धनराशि जनधन की क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाती है तथा बस के क्षतिग्रस्त हो जाने से संचालन प्रभावित होता है।

इससे राजस्व की भी हानि होती है। चालकों को इस प्रोत्साहन योजना का लाभ तभी मिलेगा जब एक कैलेण्डर वर्ष अर्थात 01 जनवरी से 31 दिसम्बर तक की अवधि में चालकों ने कम से कम 264 दिन ड्यूटी तथा 66000 किमी. बस का संचालन किया हो।

मिलेगी 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि

-एक कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित अर्हता एवं दुर्घटना रहित संचालन करने पर 10 हजार रुपए की प्रोत्साहन राशि एक मुश्त अगले वर्ष जनवरी माह में चालकों को दी जाएगी।
– यदि किसी चालक द्वारा कैलेण्डर वर्ष में निर्धारित कार्य दिवस अथवा किमी. पूरे नहीं किए जाते हैं तो उस वर्ष की गणना में शामिल नहीं किया जाएगा। एस दौरान यदि कोई दुर्घटना घटित होती है तो उस वर्ष के लिए चालक प्रोत्साहन योजना से वंचित होगा।
-दुर्घटना का अभिप्राय ऐसी बस दुर्घटना से होगा जिसमें बस के विरूद्ध दुर्घटना कारित किए जाने के फलस्वरूप जान की हानि अथवा घायल होने के संबंध में प्रथम सूचना रिपोर्ट दर्ज कराई गई हो या जिसमें 10 हजार रुपए से अधिक की क्षति बस में हुई हो।

Tags: Dayashankar SinghLucknow Newsup pariavhan nigamup transport
Previous Post

यूपी में पहली बार होगा वनटांगिया ग्राम महोत्सव

Next Post

हर पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बनाने को योगी सरकार ने चलाया विशेष अभियान

Writer D

Writer D

Related Posts

Plantation
Main Slider

1900 से अधिक नर्सरियों में तैयार किए जा रहे 52.44 करोड़ पौधे

30/05/2026
Rajnath Singh
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका का लोकार्पण, राजनाथ सिंह बोले- सीएम योगी के नेतृत्व में बदली यूपी की पहचान

30/05/2026
Keshav Prasad maurya
Main Slider

नौसेना शौर्य वाटिका’ भावी पीढ़ियों के लिए बनेगी ज्ञान, प्रेरणा और देशभक्ति का केंद्र: उप मुख्यमंत्री

30/05/2026
Heavy Rain
Main Slider

UP से उत्तराखंड तक आफत की बारिश, कई परिवारों पर टूटा दुखों का पहाड़

30/05/2026
CM Yogi
उत्तर प्रदेश

अहिंसा सर्वोच्च धर्म, लेकिन देश-समाज की सुरक्षा के लिए खतरा पैदा करने वालों के प्रति अपनानी पड़ेगी हिंसाः मुख्यमंत्री

30/05/2026
Next Post
Ayushman Card

हर पात्र लाभार्थी का आयुष्मान कार्ड बनाने को योगी सरकार ने चलाया विशेष अभियान

यह भी पढ़ें

Neelam

ये रत्न बदल सकता हैं रातोंरात आपकी किस्मत, जानें इसे धारण करने के नियम

06/01/2022
नेहा की शादी

जल्द ही रोहनप्रीत की होने वाली है नेहा कक्कड़, शादी का वेडिंग कार्ड किया शेयर

18/10/2020
International Women's Day

कब से शुरुआत हुई थी International Women’s Day की, जानें इसका इतिहास

29/02/2024
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • छत्तीसगढ़
    • हरियाणा
    • राजस्थान
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version