• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
Advertisement
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

सरकारी स्कूलों में बिना अनुमति एंट्री नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने ‘स्कूल ठीक करो’ कैंपेन की याचिका खारिज की

Writer D by Writer D
03/09/2026
in Main Slider, नई दिल्ली, राष्ट्रीय
0
Supreme Court

Supreme Court

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली: उत्तर प्रदेश और राजस्थान के सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों, पत्रकारों, यूट्यूबर्स और सोशल मीडिया उपयोगकर्ताओं के बिना अनुमति प्रवेश तथा फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, इंटरव्यू, ऑडियो रिकॉर्डिंग और लाइवस्ट्रीमिंग पर रोक लगाने वाले आदेशों को चुनौती देने वाली याचिका सुप्रीम कोर्ट ने खारिज कर दी है।

जस्टिस पीएस नरसिम्हा और जस्टिस आलोक अराधे की पीठ ने मंगलवार को याचिका पर सुनवाई से इनकार करते हुए कहा कि वह संविधान के अनुच्छेद 32 के तहत इस मामले की सुनवाई करने की इच्छुक नहीं है। यह याचिका वकील नरेंद्र मिश्रा की ओर से दायर की गई थी।

मामला उस समय चर्चा में आया जब ‘स्कूल ठीक करो’ अभियान के दौरान सोशल मीडिया पर सरकारी स्कूलों की व्यवस्थाओं से जुड़े कई वीडियो सामने आए। कुछ मामलों में बिना अनुमति स्कूल परिसरों में प्रवेश कर शिक्षकों और कर्मचारियों से पूछताछ करने की घटनाएं भी सामने आई थीं।

याचिकाकर्ता ने तर्क दिया था कि स्कूलों की स्वतंत्र रूप से स्थिति रिकॉर्ड करने पर शौचालय, पेयजल, मिड-डे मील और बुनियादी ढांचे जैसी कमियां सामने आती हैं। याचिका में इन प्रतिबंधों को संविधान के अनुच्छेद 14, 19, 21 और 21-A के तहत मिले अधिकारों के खिलाफ बताया गया था।

राजस्थान ने 16 अगस्त 2026 और उत्तर प्रदेश ने 19 अगस्त 2026 को जारी आदेशों के जरिए बिना पूर्व अनुमति स्कूल परिसरों में प्रवेश, फोटोग्राफी, इंटरव्यू और लाइवस्ट्रीमिंग जैसी गतिविधियों पर रोक लगाई थी।

सुप्रीम कोर्ट द्वारा याचिका खारिज किए जाने के बाद फिलहाल दोनों राज्यों में सरकारी स्कूलों में बाहरी लोगों के प्रवेश और रिकॉर्डिंग के लिए पूर्व अनुमति की व्यवस्था लागू रहेगी।

Tags: CJPschol thik karo abhiyanSupreme Court
Previous Post

फर्रुखाबाद पहुंचे CM योगी, बाढ़ पीड़ितों को सौंपे जमीन के पट्टे; वितरित की राहत सामग्री

Next Post

STP घोटाले में सत्येंद्र जैन को राहत, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

Writer D

Writer D

Related Posts

उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने किया नाबार्ड द्वारा आयोजित सेब महोत्सव 3.0 का शुभारम्भ

08/10/2026
उत्तराखंड

मुख्य सचिव ने ली कुम्भ मेला 2027 की तैयारियों के सम्बन्ध में बैठक

08/10/2026
Main Slider

‘युवा संवाद-2026’ में नितिन नवीन ने युवाओं से किया सीधा संवाद

08/10/2026
CM Vishnudev Sai
छत्तीसगढ़

तेलीबांधा चौक का नाम नहीं बदला जा रहा, किसी तरह का भ्रम न रखें : मुख्यमंत्री साय

08/10/2026
नई दिल्ली

देश के कोने-कोने तक 5G कनेक्टिविटी: PM मोदी

08/10/2026
Next Post
Satyendra Jain

STP घोटाले में सत्येंद्र जैन को राहत, राऊज एवेन्यू कोर्ट ने दी जमानत

यह भी पढ़ें

Radha Mohan

विपक्ष भ्रम फैलाने में और भाजपा कार्यकर्ता जनता की सेवा में व्यस्त : राधा मोहन

06/06/2021
sentenced to death

पिता की हत्या के बाद काटी बॉडी, सऊदी में अमेरिकी नागरिक को दी गई मौत की सजा

17/08/2023
Shahi Jama Masjid

बदल गया संभल की शाही जामा मस्जिद का नाम, जानिए अब क्या कहलाएगी

08/04/2025
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version