• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

आपको कैसे पता है कि चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है?…सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को लगाई फटकार

Writer D by Writer D
04/08/2025
in Main Slider, नई दिल्ली, राजनीति, राष्ट्रीय
0
Supreme Court reprimanded Rahul Gandhi for his comment on army

Supreme Court reprimanded Rahul Gandhi for his comment on army

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। भारतीय सेना पर टिप्पणी करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कांग्रेस नेता और लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को फटकार लगाई है । कोर्ट ने कहा कि अगर आप सच्चे भारतीय हैं तो आप ऐसी बातें नहीं कहेंगे। कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) से पूछा कि उन्हें कैसे पता चला कि 2000 वर्ग किलोमीटर भूमि पर चीन ने कब्जा कर लिया है?

सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी (Rahul Gandhi) को ऐसे बयान देने से बचने की नसीहत देते हुए कहा कि आप विपक्ष के नेता हैं, संसद में अपनी बात कहें, सोशल मीडिया पर नहीं। बता दें कि सेना पर टिप्पणी करने के इस मामले में समन के खिलाफ राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इस पर न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति ऑगस्टीन जॉर्ज मसीह की पीठ ने उत्तर प्रदेश सरकार और शिकायतकर्ता को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

सुप्रीम कोर्ट ने भारत जोड़ो यात्रा के दौरान भारतीय सेना के बारे में कथित अपमानजनक टिप्पणी करने के मामले में राहुल गांधी (Rahul Gandhi) के खिलाफ एक जिले की अदालत में चल रही कार्यवाही पर रोक भी लगा दी। बता दें कि इस मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय ने 29 मई को राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की याचिका खारिज कर दी थी। फिर राहुल गांधी (Rahul Gandhi) ने समन आदेश और शिकायत को यह कहते हुए चुनौती दी थी कि यह दुर्भावना से प्रेरित और दर्ज की गई थी।

शिकायतकर्ता ने क्या लगाया था आरोप?

बता दें कि शिकायतकर्ता उदय शंकर श्रीवास्तव ने एक अदालत में दायर अपनी याचिका में आरोप लगाया कि दिसंबर 2022 की यात्रा के दौरान, गांधी ने चीन के साथ सीमा गतिरोध के संदर्भ में भारतीय सेना के बारे में कई अपमानजनक टिप्पणियां कीं।

Tags: delhi newsNational newsrahul gandhiSupreme Court
Previous Post

बागेश्वर धाम को लखनऊ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर ने बताया ‘महिला तस्कर’, धीरेंद्र शास्त्री ने दिया ये जवाब

Next Post

जनजातीय समुदाय के उन्नयन में समर्पित कर दिया पूरा जीवन… शिबू सोरेन के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुःख

Writer D

Writer D

Related Posts

scrub
फैशन/शैली

किचन में मौजूद इस चीज से फेस बनेगा ब्राइट, जानें इस्तेमाल का तरीका

27/06/2026
Fried Green Chillies
Main Slider

इनके साथ खाने में लाएं तीखापन, बढ़ जाएगा खाने का जायका

27/06/2026
Tehri
फैशन/शैली

जन्नत से कम नहीं हैं टिहरी, जानें यहां के प्रसिद्द दर्शनीय स्थल

27/06/2026
Shani Jayanti
Main Slider

शनिवार के दिन करें ये अद्भुत उपाय, शनि देव रहेंगे मेहरबान

27/06/2026
PM Surya Ghar Yojana
उत्तर प्रदेश

सीएम योगी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश ने पीएम सूर्य घर योजना में बनाया नया कीर्तिमान

26/06/2026
Next Post
CM Yogi expressed grief over the death of Shibu Soren

जनजातीय समुदाय के उन्नयन में समर्पित कर दिया पूरा जीवन... शिबू सोरेन के निधन पर सीएम योगी ने जताया दुःख

यह भी पढ़ें

pm narendra modi

मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल में पहली बार मंत्रिमंडल विस्तार में अटकलों के बाजार गर्म

15/08/2020
Manipur Violence

12 दिनों की शांति के बाद मणिपुर में फिर भड़की हिंसा, तीन लोगों की गोली मारकर हत्या

18/08/2023

ग्रामीणों ने मतदान का बहिष्कार किया, कहा- रोड नहीं तो वोट नहीं

07/03/2022
Facebook Twitter Youtube

© 2022 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2022 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version