• About us
  • Privacy Policy
  • Disclaimer
  • Terms & Conditions
  • Child Safety Policy
  • Contact
24 Ghante Latest Hindi News
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म
No Result
View All Result

महिला ने पति से मांगा इतना मेंटिनेंस, जज बोलीं- तो खुद कमाएं…

Writer D by Writer D
22/08/2024
in राष्ट्रीय
0
Alimony

Alimony

14
SHARES
176
VIEWS
Share on FacebookShare on TwitterShare on Whatsapp

नई दिल्ली। पति पत्नी के रिश्ते में तलाक की स्थिति आने पर पति की ओर से उसे एलिमनी (Alimony)  यानी मासिक खर्च दिया जाता है। हाउस वाइफ महिलाओं के लिए भारत समेत कई देशों में ये कानून है। रिश्तों से किसी कारण से अलग हो रही महिलाओं और उनके बच्चों की आर्थिक सहायता के लिए इस तरह के कानून बनाए गए हैं। लेकिन कई बार लोगों को इन कानूनों का गलत फायदा उठाते देखा गया है। हाल में एक ऐसा ही मामला सामने आया जिसकी कानूनी कार्रवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल है।

वीडियो में कोर्ट के अंदर तलाक का केस चल रहा है और महिला पक्ष का वकील, महिला की ओर से महीने की 6 लाख 16 हजार रुपये एलिमनी (Alimony) की मांग रखता है। वह कहता है कि उनकी क्लाइंट को हर महीने- जूते, कपड़े ,चूड़ियों के लिए 15 हजार रुपये, खाने के लिए 60 हजार रुपये और फिजियोथेरेपी और अन्य मेडिकल खर्चों के लिए 4 से 5 लाख रुपये की जरूरत होगी।

इसपर महिला जज करारा जवाब देते हुए कहती है- ‘अगर एक महिला को एक महीने में खुद पर 6 लाख से ज्यादा का खर्च करना पड़ता है तो उसे कमाना आना चाहिए । आप कोर्ट को बता रहे हैं कि एक महिला को हर महीने 6,16,300 रुपयों की जरूरत होगी। न कोई बच्चा है और न कोई अन्य जिम्मेदारी। कौन खर्च करता है खुद पर इतना पैसा। इतना खर्चा है तो पति से मत मांगो, खुद कमा लो।’

स्कूल वैन पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो मासूम बच्चों की मौत

जज ने कहा- ‘पत्नी से विवाद है तो क्या पति को ऐसे सजा देंगे। कानून ये नहीं कहता है। ये शोषण है।’ जज ने आगे वकील से कहा- आप एक जायज राशि की मांग लेकर आइये वरना दलील खारिज कर दी जाएगी। ये सुनवाई 20 अगस्त 2024 को हुई थी। इससे पहले 30 सितंबर, 2023 को अतिरिक्त प्रधान न्यायाधीश, फैमिली कोर्ट, बेंगलुरु ने महिला के पति को उसे 50,000 रुपये का मासिक गुजारा भत्तादेने का आदेश दिया था। इसपर महिला ने अंतरिम गुजारा भत्ता (Alimony)  राशि बढ़ाने का अनुरोध करते हुए उच्च न्यायालय का रुख किया था।

Tags: AlimonyDivorcekarnataka newsNational news
Previous Post

स्कूल वैन पर बदमाशों ने की ताबड़तोड़ फायरिंग, दो मासूम बच्चों की मौत

Next Post

UPSC में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का मौका, मिलेगी इतनी ज्यादा सैलरी

Writer D

Writer D

Related Posts

CM Dhami-PM Modi
Main Slider

कुंभ मेला 2027: उत्तराखंड को 8,029 मीट्रिक टन अतिरिक्त खाद्यान्न आवंटित, सीएम धामी ने जताया प्रधानमंत्री का आभार

08/09/2026
CM Dhami
उत्तराखंड

मुख्यमंत्री ने स्वतंत्रता सेनानी परिवारों की समस्याओं पर अधिकारियों को दिए निर्देश

08/09/2026
Anand Bardhan
उत्तराखंड

अभियोजन मामलों में अनावश्यक देरी बर्दाश्त नहीं, अपराधियों को शीघ्र सजा दिलाने पर जोर: मुख्य सचिव

08/09/2026
Uttarakhand Shines at Chennai Film Tourism Conclave
Main Slider

चेन्नई फिल्म टूरिज्म कॉन्क्लेव में छाया उत्तराखंड, तमिल फिल्म इंडस्ट्री ने शूटिंग में दिखाई रुचि

08/09/2026
CM Vishnudev Sai met Assembly Speaker Dr. Raman Singh.
राष्ट्रीय

राजनांदगांव में प्रस्तावित गैस आधारित फर्टिलाइजर प्लांट से विकास और रोजगार को मिलेगी नई गति : मुख्यमंत्री साय

08/09/2026
Next Post
UPPSC

UPSC में बिना परीक्षा के नौकरी पाने का मौका, मिलेगी इतनी ज्यादा सैलरी

यह भी पढ़ें

कैलाश सारंग

भाजपा के वरिष्ठ नेता कैलाश सारंग का निधन, पार्टी में छाई शोक की लहर

14/11/2020
Hridyanath Singh

RSS के वरिष्ठ प्रचारक और भाजपा नेता हृदयनाथ सिंह का निधन, CM योगी ने दी श्रद्धांजलि

02/01/2024
भाजपा का एक वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप

भाजपा का एक न्यूज़ वेबसाइट पर देश के खिलाफ साजिश रचने का आरोप, विदेशों से फंडिंग का खुलासा

18/07/2021
Facebook Twitter Youtube

© 2017 24घंटेऑनलाइन

  • होम
  • राष्ट्रीय
    • उत्तराखंड
    • उत्तर प्रदेश
    • पंजाब
    • हरियाणा
    • छत्तीसगढ़
    • राजस्थान
    • हिमाचल प्रदेश
  • राजनीति
  • अंतर्राष्ट्रीय
  • क्राइम
  • मनोरंजन
  • शिक्षा
  • स्वास्थ्य
  • धर्म

© 2017 24घंटेऑनलाइन

Go to mobile version